Tarun Tejpal Case: रेप केस में दोषी करार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने पूर्व तहलका संपादक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानिए फैसले की 10 अहम बातें और पूरा मामला।

मुंबई: देश के सबसे चर्चित Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही का सही कानूनी दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं।

अदालत ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), 354(ए) और 354(बी) के तहत दोषी ठहराया। धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष, धारा 354(ए) के तहत एक वर्ष और धारा 354(बी) के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी सजा 10 वर्ष की होगी।

चार सप्ताह में करना होगा आत्मसमर्पण

सजा सुनाने के बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शुरुआत में अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर चार सप्ताह कर दिया गया ताकि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें।

सजा तय करते समय अदालत ने यह भी माना कि घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान तेजपाल के खिलाफ किसी अन्य गंभीर अपराध का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ दो अलग-अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पीड़िता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

जांच के दौरान गोवा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। इसके बाद तेजपाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और मामला ट्रायल कोर्ट में चला।

करीब आठ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने सबूतों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने Bombay High Court Goa Bench में अपील दायर की थी।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों पलटा?

अपील पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान और उसके घटना के बाद के व्यवहार का मूल्यांकन ऐसे मानकों पर किया, जिन्हें कानून स्वीकार नहीं करता।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न की हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए किसी महिला के घटना के बाद के व्यवहार को उसकी शिकायत की सत्यता का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की उस सोच से भी असहमति जताई, जिसमें पीड़िता के आचरण को लेकर पूर्वाग्रह दिखाई देता था।

अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का समग्र मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत साबित होता है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की गई।

सरकार और बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

सजा पर बहस के दौरान गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज को यह स्पष्ट संदेश देती है कि महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है।

वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। तरुण तेजपाल ने अपनी उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मामले की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया। उनके वकील ने यह भी आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

करीब 13 साल पुराने Tarun Tejpal Case में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने कई अहम कानूनी टिप्पणियां भी कीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।

1. 2021 का बरी करने वाला फैसला रद्द

हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा मई 2021 में सुनाए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही कानूनी मूल्यांकन नहीं किया था।

2. 10 साल के कठोर कारावास की सजा

अदालत ने तरुण तेजपाल को रेप के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

3. ₹10.21 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।

4. हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है

अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला से किसी तय या “आदर्श” व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके घटना के बाद के व्यवहार के आधार पर शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

5. ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल

हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान का मूल्यांकन ऐसे नजरिए से किया जो कानून की स्थापित कसौटी के अनुरूप नहीं था।

6. उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त पाए गए

अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता है।

7. प्रभाव और विश्वास की स्थिति रही महत्वपूर्ण

कोर्ट ने माना कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। यह तथ्य मामले की गंभीरता तय करने में महत्वपूर्ण रहा।

8. चार सप्ताह में सरेंडर का आदेश

अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि वे इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।

9. देर से मिला न्याय भी महत्वपूर्ण

अदालत ने कहा कि घटना को कई वर्ष बीत जाने के बावजूद न्याय का महत्व कम नहीं हो जाता। पीड़िता को न्याय दिलाना न्यायालय का दायित्व है।

10. सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला

फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे में मामले की कानूनी लड़ाई अभी आगे भी जारी रह सकती है।

2013 से 2026 तक: पूरे मामले की टाइमलाइन

नवंबर 2013: गोवा के ThinkFest कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में कथित यौन उत्पीड़न की घटना।

नवंबर 2013: शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

2014: चार्जशीट दाखिल, ट्रायल शुरू।

मई 2021: गोवा की सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी किया।

2021: गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में अपील दायर की।

अगस्त 2026: हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अब आगे क्या होगा?

हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यदि इस अवधि में सर्वोच्च अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा।

FAQ

प्रश्न: तरुण तेजपाल को कितने साल की सजा हुई है?

उत्तर: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्रश्न: क्या 2021 का फैसला बदल दिया गया है?

उत्तर: हाँ। हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत के 2021 के बरी करने वाले फैसले को रद्द कर दिया।

प्रश्न: क्या तरुण तेजपाल जेल जाएंगे?

उत्तर: हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस बीच वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

प्रश्न: मामला किस वर्ष का है?

उत्तर: यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान हुई कथित घटना से जुड़ा है।

Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमे का निर्णय नहीं है, बल्कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पीड़िता के व्यवहार को पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं परखा जा सकता और ऐसे मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन ही न्याय का आधार होना चाहिए। अब इस बहुचर्चित मामले पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।

https://citizen.goapolice.gov.in
https://bombayhighcourt.gov.in/bhc


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