मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा करने पर गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
मुंबई: धारावी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान एक ही दिन में 24 आपत्ति आवेदन जमा करने का मामला सामने आया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत धारावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
एक दिन में जमा किए 24 आवेदन
महानगरपालिका की 24 अक्टूबर को जारी जानकारी के अनुसार, धारावी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178 में गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल ने एक ही दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा किए। वह धारावी पूर्व स्थित गंगाधरलाल चॉल, 90 फुट रोड के निवासी हैं।
निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, नमूना सात के अधिकतम 10 आवेदन प्रतिदिन जमा करने की सीमा निर्धारित होने की जानकारी दी गई है। इसी आधार पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर आवेदन जमा करने का मामला सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी 24 आवेदनों में किस तरह की आपत्तियां उठाई गई थीं और उनमें कथित गलत जानकारी का सटीक विवरण क्या था।
क्या है नमूना सात और क्यों है महत्वपूर्ण?
नमूना सात का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में गलत या अपात्र प्रविष्टियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति पेश करना है।
आवेदन जमा होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाएगा। आपत्ति की जांच और नियमानुसार कार्रवाई के बाद ही निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में फैसला लेते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से संबंधित आवेदन में जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारावी के मामले में इसी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है।
26 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त 2026 को सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूचियां जारी की गई थीं। इन सूचियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 26 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र में मतदाताओं को इस दौरान प्रारूप सूची में अपना नाम और संबंधित विवरण जांचने की जरूरत है। नाम में गलती होने या सूची से संबंधित किसी अन्य समस्या की स्थिति में संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर उचित प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।
धारावी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धारावी बस डिपो के पास, एल.बी.एस. मार्ग स्थित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का संपर्क नंबर 022-50029573 है।
