BMC No Entry Rules: मुंबई में अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में गुटखा-तंबाकू खाकर आने वालों पर प्रवेश रोकने की तैयारी है। जानें प्रस्तावित नियम और कार्रवाई।
BMC No Entry Rules: गुटखा-तंबाकू खाकर अस्पताल पहुंचे तो मुश्किल बढ़ सकती है
मुंबई: मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने और तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक लगाने के लिए बीएमसी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के तहत पान, गुटखा या तंबाकू का सेवन कर अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस संबंध में अंतिम नियमावली और उसके लागू होने की आधिकारिक तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मनपा कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर जांच की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास गुटखा या तंबाकू पाया जाता है, तो उसे जब्त करने के साथ-साथ प्रवेश से रोकने का प्रावधान किया जा सकता है।
मनपा सदन में उठाया गया था मुद्दा
इस मामले को मनपा सदन में सभागृह नेता गणेश खणकर ने उठाया था। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि गुटखा, तंबाकू या पान का सेवन करके आने वाले लोगों को मनपा मुख्यालय, विभागीय कार्यालयों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
प्रस्ताव का उद्देश्य केवल तंबाकू सेवन पर रोक लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना भी बताया गया है। प्रशासन ने इस सुझाव पर विचार करते हुए नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।
प्रवेश द्वार पर हो सकती है जांच
प्रस्तावित नियमों के अनुसार अस्पतालों और अन्य मनपा संस्थानों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास गुटखा या तंबाकू उत्पाद पाया जाता है, तो उसे परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह व्यवस्था मरीजों के साथ आने वाले परिजनों और अन्य आगंतुकों पर भी लागू हो सकती है। हालांकि, जांच की प्रक्रिया, प्रतिबंध की अवधि और कार्रवाई का अंतिम स्वरूप नई नियमावली जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
थूककर गंदगी फैलाने पर भी कार्रवाई की तैयारी
बीएमसी की प्रस्तावित व्यवस्था में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और परिसर को गंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति से सफाई करवाने या दंडात्मक कार्रवाई जैसे प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन और थूकने के खिलाफ पहले भी सरकारी स्तर पर नियम और कार्रवाई की व्यवस्था की जा चुकी है। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू सेवन और तंबाकू थूकने पर सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए थे।
स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है नियमावली
प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हो सकती है। इसमें प्रवेश पर रोक, तंबाकू उत्पादों की जब्ती और सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है।
हालांकि, अंतिम नियम, लागू होने की तारीख और कार्रवाई की सटीक प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इसलिए फिलहाल इसे बीएमसी की प्रस्तावित कार्रवाई के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
मुंबईकरों पर क्या होगा असर?
अगर यह नियम लागू होता है, तो बीएमसी अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में आने वाले लोगों को प्रवेश से पहले तंबाकू उत्पादों के संबंध में जांच का सामना करना पड़ सकता है। इससे अस्पताल परिसरों और सरकारी कार्यालयों में थूकने से होने वाली गंदगी को कम करने में मदद मिल सकती है।
वहीं, इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और नागरिकों को पहले से जानकारी देना जरूरी होगा। नियम लागू होने के बाद इसकी वास्तविक प्रभावशीलता कार्रवाई की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
बीएमसी अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में गुटखा, तंबाकू और पान के सेवन से जुड़ी गंदगी पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रवेश से पहले जांच, तंबाकू उत्पादों की जब्ती और प्रवेश पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम नियमावली और इसके लागू होने की आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बीएमसी किस तरह की कार्रवाई करेगी।
Official / Authoritative Sources
महाराष्ट्र में तंबाकू सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के खिलाफ पहले से मौजूद सरकारी नियमों की जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आधिकारिक और प्राधिकृत स्रोत देखें।
FAQ
क्या गुटखा खाने वालों की BMC अस्पतालों में तुरंत नो एंट्री शुरू हो गई है?
नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था प्रस्तावित नियमों के स्तर पर है। अंतिम नियमावली और लागू होने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
क्या अस्पताल के प्रवेश द्वार पर जांच होगी?
प्रस्तावित नियमों के तहत अस्पतालों और मनपा संस्थानों के प्रवेश द्वार पर तंबाकू उत्पादों की जांच की जा सकती है।
गुटखा या तंबाकू मिलने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
प्रस्तावित व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों की जब्ती और संबंधित व्यक्ति को प्रवेश से रोकने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। अंतिम कार्रवाई नियमावली जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
क्या थूककर गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी?
प्रस्तावित नियमों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या सफाई से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है।

