मुंबई के माहिम में टाइगर मेमन की जब्त दुकान अब SAFEMA कानून के तहत नीलाम कर दी गई है। जानिए सरकार ने यह कार्रवाई क्यों की, नीलामी में क्या हुआ और आगे क्या होगा।
मुंबई: 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में माहिम स्थित टाइगर मेमन की जब्त दुकान की नीलामी कर दी गई है। यह कार्रवाई Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (SAFEMA) के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार, यह उन जब्त संपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद सरकार ने अपने कब्जे में लिया था।
आखिर कौन-सी दुकान हुई नीलाम?
नीलाम की गई संपत्ति मुंबई के माहिम स्थित शीतला देवी मंदिर के पास करीब 52 वर्गमीटर की एक व्यावसायिक दुकान है। जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार, यहां से टाइगर मेमन कथित तौर पर अपनी कंपनी तिजारत इंटरनेशनल का संचालन करता था।
रिकॉर्ड के मुताबिक, 1993 के दंगों के दौरान इस दुकान को नुकसान पहुंचा था। बाद में मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान इसे जब्त कर लिया गया।
सरकार ने यह कार्रवाई अब क्यों की?
अधिकारियों के अनुसार, यह नीलामी SAFEMA Act के तहत जब्त संपत्तियों के कानूनी निस्तारण की प्रक्रिया का हिस्सा है। सक्षम प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी संपत्तियों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलामी करता है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य जब्त संपत्तियों का कानून के अनुसार निस्तारण करना है।
नीलामी में क्या हुआ?
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दुकान की रिजर्व कीमत ₹2.05 करोड़ तय की गई थी।
नीलामी प्रक्रिया में केवल एक बोलीदाता शामिल हुआ। फिलहाल सफल बोली लगाने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगे की जानकारी जारी की जा सकती है।
क्या सरकार के पास ऐसी और भी संपत्तियां हैं?
अधिकारियों के अनुसार, 1993 मुंबई बम धमाकों से जुड़े मामलों में जब्त की गई कई अन्य संपत्तियां भी सरकारी नियंत्रण में हैं। इनमें मुंबई के विभिन्न इलाकों की व्यावसायिक और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों के संबंध में भी आगे कार्रवाई की जा सकती है।
1993 मुंबई बम धमाकों से क्या है संबंध?
12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने टाइगर मेमन को इस मामले में वांछित आरोपी बताया था। वह लंबे समय से फरार थे।
यह नीलामी उसी मामले में जब्त की गई संपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया का हिस्सा है।
अब आगे क्या होगा?
अधिकारियों के अनुसार, नीलामी की शेष कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अन्य जब्त संपत्तियों के मामलों में भी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से नीलामी की जा सकती है।
Official Sources
- Enforcement Directorate (ED): https://enforcementdirectorate.gov.in/
- Department of Revenue, Ministry of Finance: https://dor.gov.in/
- Supreme Court of India: https://www.sci.gov.in/
FAQ
Q1. टाइगर मेमन की कौन-सी संपत्ति नीलाम हुई?
मुंबई के माहिम स्थित करीब 52 वर्गमीटर की एक व्यावसायिक दुकान।
Q2. नीलामी किस कानून के तहत हुई?
Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (SAFEMA) के तहत।
Q3. दुकान की रिजर्व कीमत कितनी थी?
₹2.05 करोड़।
Q4. क्या अन्य जब्त संपत्तियों की भी नीलामी होगी?
अधिकारियों के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य संपत्तियों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

