मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक जमावबंदी लागू की है। सार्वजनिक जगहों पर 5 या ज्यादा लोगों के जमावड़े, जुलूस और लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक शहर में जमावबंदी लागू करने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और कुछ अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस के मुताबिक, यह कदम शांति भंग और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।
मुंबई में 23 जुलाई से लागू होगी जमावबंदी
मुंबई पुलिस ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। यह आदेश मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में 23 जुलाई को रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की आधी रात तक लागू रहेगा।
आदेश पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठान द्वारा जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी में शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।
किन गतिविधियों पर रहेगी रोक?
जमावबंदी के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा आदेश के तहत निम्न गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है:
- जुलूस या प्रोसेशन निकालना
- लाउडस्पीकर और आवाज बढ़ाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल
- म्यूजिकल बैंड का उपयोग
- जुलूस के दौरान पटाखे फोड़ना
- ऐसी अन्य गतिविधियां जिनसे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है
पुलिस के मुताबिक, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति को रोकना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इन आयोजनों को दी गई छूट
आदेश में कुछ सामाजिक, धार्मिक और आधिकारिक गतिविधियों को छूट दी गई है। इनमें शादी-ब्याह और उससे जुड़े कार्यक्रम, अंतिम संस्कार के लिए होने वाला जमावड़ा और अंतिम संस्कार से संबंधित जुलूस शामिल हैं।
इसके अलावा कंपनियों, क्लबों और सहकारी समितियों की कानूनी बैठकों तथा क्लबों और एसोसिएशनों के नियमित कामकाज से जुड़ी सामाजिक सभाओं को भी छूट दी गई है।
सिनेमा हॉल, थिएटर और अन्य मनोरंजन स्थलों पर सामान्य रूप से होने वाले जमावड़े भी इस आदेश के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
सरकारी कामकाज और शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा आदेश
मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में आधिकारिक कार्यों के लिए होने वाले जमावड़े पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसी तरह स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियां भी इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। फैक्ट्रियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में सामान्य व्यापारिक और कामकाजी गतिविधियों के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
पुलिस ने कानून-व्यवस्था को बताया मुख्य कारण
पुलिस के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को लेकर संभावित खतरे का आकलन किया गया। आदेश में सार्वजनिक व्यवस्था में खलल, लोगों की जान को खतरा और संपत्ति को नुकसान की आशंका का उल्लेख किया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधात्मक आदेश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं और ऐसे आदेशों में सभा या जुलूस जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।
मुंबई में जमावबंदी कब तक रहेगी?
मुंबई पुलिस का यह प्रतिबंधात्मक आदेश 23 जुलाई 2026 को रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की आधी रात तक लागू रहेगा। आदेश मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा।
मुंबई पुलिस ने संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को देखते हुए 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। हालांकि, रोजमर्रा के कामकाज, शैक्षणिक गतिविधियों, आधिकारिक कार्यों और आदेश में विशेष रूप से छूट प्राप्त आयोजनों को इससे बाहर रखा गया है।
Official Sources
- मुंबई पुलिस – आधिकारिक वेबसाइट
- मुंबई पुलिस – प्रतिबंधात्मक आदेश और प्रेस रिलीज़
- महाराष्ट्र राज्य पुलिस – Prohibitory Orders FAQ
FAQ
क्या मुंबई में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है?
हां। 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि आदेश में कई गतिविधियों को छूट दी गई है।
यह प्रतिबंध कब से कब तक लागू रहेगा?
यह आदेश 23 जुलाई 2026 को रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की आधी रात तक लागू रहेगा।
क्या स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे?
नहीं। आदेश में स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियों को छूट दी गई है।

