मुंबई के गोरेगांव में कपड़े और निजी सामान के विवाद में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है।
मुंबई: गोरेगांव पश्चिम में कपड़े और निजी सामान इस्तेमाल करने को लेकर दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पुलिस के मुताबिक, 26 वर्षीय सूरज शंकर डोले पर उसके दोस्त बाबासाहेब उर्फ सुबोध भीमराव वाघमारे ने कथित तौर पर पहले हाथों से हमला किया और फिर फुटपाथ पर पड़ा पत्थर उसके चेहरे पर मार दिया। गंभीर चोटों के बाद सूरज की मौत हो गई। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
गोरेगांव पश्चिम में कहां हुई घटना?
पुलिस के अनुसार, घटना 9 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे गोरेगांव पश्चिम में एसवी रोड पर किंग स्टूडियो के पास, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने हुई। मृतक सूरज डोले मीरा रोड का रहने वाला था और गोरेगांव में पशु देखभाल के क्षेत्र में काम करता था। आरोपी सुबोध वाघमारे भी इसी क्षेत्र में काम करता था।
कपड़े ही नहीं, बैग और निजी सामान को लेकर था विवाद
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, सूरज कथित तौर पर सुबोध के कपड़े और दूसरी निजी चीजें उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करता था। सुबोध ने यह भी आरोप लगाया कि सूरज उसके कपड़ों से भरा बैग लेकर गया था और मांगने के बावजूद वापस नहीं किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।
घटना के समय दोनों के बीच बहस हो रही थी। उनके दोस्त सुधांशु पांडे ने बीच-बचाव करते हुए झगड़े की वजह पूछी। शिकायत के अनुसार, इसी दौरान सुबोध ने सूरज के कपड़े और सामान इस्तेमाल करने की बात कही।
बहस के बाद पत्थर से चेहरे पर हमला
एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, बहस के दौरान सूरज ने कथित तौर पर सुबोध को गाली दी। इसके बाद सुबोध ने उस पर हाथों से हमला किया। विवाद बढ़ने पर उसने फुटपाथ पर पड़ा पत्थर उठाकर सूरज के चेहरे पर वार कर दिया।
हमले में सूरज को गंभीर चोट लगी और काफी खून बहा। इसके बाद सुबोध मौके से फरार हो गया। बाद में सूरज मृत पाया गया।
पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज
मामले में सूरज के पिता शंकर डोले की शिकायत के आधार पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान बाबासाहेब उर्फ सुबोध भीमराव वाघमारे के रूप में हुई है। उसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, वह पशु देखभाल का काम करता है और गोरेगांव पश्चिम में फुटपाथ पर रहता है।
पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उपलब्ध एफआईआर की रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2) और 352 का उल्लेख है।
आरोपी की तलाश जारी
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक मनोज गाडले के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस अब घटना के पूरे घटनाक्रम और आरोपी की तलाश से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
घटना को लेकर उपलब्ध जानकारी में अभी सीसीटीवी फुटेज, हमले में इस्तेमाल पत्थर की बरामदगी या पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट जैसी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। इन पहलुओं पर पुलिस की आगे की कार्रवाई से मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
