बर्थडे पर घर बुलाकर युवती से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को 24 घंटे में लखीमपुर से किया गिरफ्तार किया, जांच जारी है।
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 15 अगस्त को एक युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को उसके परिचित सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बर्थडे मनाने के लिए अपने घर बुलाया था। वहां सिद्धार्थ के दो दोस्त मधुरेश मिश्रा और विष्णु कनौजिया भी मौजूद थे।
आरोप है कि पहले घर में birthday celebration हुआ और cake काटा गया। इसके बाद तीनों युवकों ने युवती के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती को घायल लहु लुहान हालत में छोड़कर आरोपी मौके से चले गए।
मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को जिला अस्पताल भेजा गया और FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की रात तीनों नामजद आरोपियों—सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मधुरेश मिश्रा और विष्णु कनौजिया—को गिरफ्तार कर लिया गया।
Birthday पर घर बुलाया, फिर क्या हुआ?
जानकारी के मुताबिक पीड़िता सीतापुर की रहने वाली है और लखीमपुर खीरी में अपनी नानी के घर आई हुई थी। 15 अगस्त को वह सिद्धार्थ श्रीवास्तव के बुलाने पर उसके घर पहुंची थी।
जानकारी के मुताबिक घर पर सिद्धार्थ के दोनों दोस्त पहले से मौजूद थे। कुछ देर तक birthday celebration हुआ और cake काटा गया।
इसके बाद आरोप है कि तीनों युवकों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
वारदात के बाद युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने तुरंत शुरू की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
लखीमपुर के CO City विवेक तिवारी के मुताबिक, 15 अगस्त को सदर कोतवाली में तीन युवकों द्वारा दुष्कर्म की सूचना मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की रात तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
3 आरोपी गिरफ्तार, अब जांच में क्या होगा?
गिरफ्तारी के बाद अब police investigation का अगला phase शुरू हो गया है। मामले में medical examination, statements और दूसरे evidence की जांच महत्वपूर्ण होगी।
इसके अलावा FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और आरोपियों को court में पेश करने के बाद उनकी custody को लेकर क्या फैसला हुआ, यह भी इस case का अगला बड़ा update होगा।
कुछ media reports में आरोपियों को जेल भेजे जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि court proceedings से जुड़ी जानकारी को official court record के आधार पर ही final माना जाना चाहिए।
Medical और forensic evidence पर रहेगी नजर
पीड़िता को जिला अस्पताल में treatment के लिए भेजा गया है। अब investigation में medical examination और forensic evidence महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
पुलिस घटनास्थल से जुड़े evidence, available CCTV footage और digital evidence की भी जांच कर सकती है।
BNS में गैंगरेप की सजा कितनी है?
Bharatiya Nyaya Sanhita यानी BNS की Section 70 में gang rape से संबंधित provisions हैं।
Adult woman से gang rape के मामले में कम से कम 20 साल की rigorous imprisonment का provision है, जो life imprisonment तक जा सकती है। नाबालिग victim के मामले में कानून और ज्यादा गंभीर punishment का provision रखता है।
