मुंबई में BMC का ₹204 करोड़ का बांद्रा-धारावी ब्रिज प्रोजेक्ट ट्रैफिक को कम करने की दिशा में कदम है। ब्रिज का पश्चिमी हिस्सा नवंबर में तैयार होगा, पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की योजना।
मुंबई: शहर की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मिठी नदी पर बाँद्रा और धारावी को जोड़ने वाले पुराने पुल को तोड़कर नया ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ नदी को चौड़ा करना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को सुगम बनाना और यात्रियों का समय बचाना भी है।
ब्रिज की संरचना और डिजाइन विशेषताएँ
नया ब्रिज 198 मीटर लंबा होगा।
वाहन-आवागमन के लिए 10 लेन का कैरिजवे होगा।
सुपरस्ट्रक्चर होगा कॉम्पोजिट स्टील से, स्टील गर्डर के साथ; ब्रिज की डेक होगी कंक्रीट की।
कार्य विभाजन: दो चरणों में पूरा प्रोजेक्ट
चरण 1 (पहला फेज़):
ब्रिज के पश्चिमी हिस्से में काम किया जा रहा है और यह हिस्सा 30 नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।
लगभग 90% काम पहले चरण में हो चुका है।
इस चरण के पूरा होने के बाद, कुछ दक्षिण की ओर की लेन खुलेगी जिससे महिम कॉजवे की ओर सुलभ पहुंच होगी।
चरण 2:
इसकी शुरुआत पहले चरण के बाद होगी। इसमें ब्रिज के पूर्वी हिस्से का काम होगा, साथ ही पुराने हिस्से को ध्वस्त कर नया बनाया जाएगा।
पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक खत्म होने की योजना है।
पहला चरण (पश्चिमी हिस्सा) लगभग ₹42 करोड़ खर्च करेगा।
दूसरा चरण (पूर्वी हिस्सा + पुराने हिस्से की पुनःनिर्माण) बाकी का लगभग ₹162 करोड़ अपडेट में आवश्यकता होगी।
ऑफ़िशियल बयान और प्राथमिकताएँ
BMC के अधिकारियों ने कहा है कि अक्टूबर-नवंबर के बीच पहले चरण को पूरी तरह कार्य-क्षम बनाना है, ताकि ट्रैफिक को तुरंत राहत मिल सके।
“चिटले कमिटी” की रिपोर्ट के अनुसार मिठी नदी को चौड़ा करने की ज़रूरत थी — इसी दिशा में यह ब्रिज प्रोजेक्ट है।
अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक विभाग से ज़रूरी NOC और अन्य अनुमति समय से ली जाए, और काम के दौरान नागरिकों को अधिक असुविधा न हो।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: ब्रिज कब पूरी तरह खुल जाएगा? A: पहला चरण (पश्चिमी हिस्से) 30 नवंबर 2025 तक खुलने की संभावना है। पूरा ब्रिज दिसंबर 2027 तक पूरा होगा।
Q2: इस ब्रिज से कितनी लेन होंगी और ट्रैफिक में किस तरह की राहत मिलेगी? A: पूरा ब्रिज बनने पर 10 लेन की व्यवस्था होगी। पहले चरण खुलने के बाद दक्षिण की कुछ लेन महिम कॉजवे के लिए खुलेंगी, जिससे वर्तमान ट्रैफिक बोझ कम होगा।
Q3: ब्रिज का खर्च कितना होगा? A: कुल लागत लगभग ₹204 करोड़ है; पहला चरण ₹42 करोड़ का और दूसरा चरण ₹162 करोड़ का है।
Q4: काम के दौरान यात्रियों को क्या असुविधा हो सकती है? A: संभवतः कुछ लेन बंद होंगी; ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे; अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि NOC आदि समय से हो और काम के दौरान सामान्य जीवन ज़्यादा प्रभावित न हो।
निष्कर्ष
मुंबईवासियों के लिए यह ब्रिज प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम से राहत का एक बड़ा कदम है। यदि पहली फेज़ समय पर पूरी होती है, तो बांद्रा और धारावी के बीच आवागमन ज़रूर आसान होगा। दिसंबर – 2027 तक पूरी परियोजना पूरी होने के बाद महिम कॉजवे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय कम होगा, इंधन की बचत होगी और शहर की ट्रैफिक स्थिति में सुधार आएगा।
मुंबई में ईडी (ED) ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग और हवाला नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। 9 ठिकानों पर छापे के दौरान 42 लाख रुपए कैश, BMW जैसी लग्ज़री कारें और कई बैंक अकाउंट्स सीज़ किए गए।
मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक और बड़ा प्रहार किया है। बुधवार को ईडी की टीम ने मुंबई के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें नकदी, लग्जरी कारें और करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ बरामद हुए।
यह कार्रवाई मुंबई के ड्रग ट्रैफिकिंग और हवाला नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई थी, जो दाऊद गैंग के लोगों से जुड़ा बताया जा रहा है।
🔹 छापे में बरामद हुई नकदी और लग्जरी गाड़ियां
ईडी की टीम ने इस ऑपरेशन के दौरान करीब ₹42 लाख नकद, तीन सेकंड हैंड लक्जरी गाड़ियां (दो BMW समेत), कई बैंक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के पेपर्स ज़ब्त किए हैं। इसके अलावा, एक बैंक लॉकर और कई बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ (freeze) किया गया है, जिनमें ड्रग के पैसों के होने का शक है।
यह पूरा मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच से सामने आया। NCB ने पहले फैसल जावेद शेख, अल्फिया फैसल शेख, आशिक वरिस अली, नासिर खान समेत कई लोगों के खिलाफ ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क चलाने के आरोप में केस दर्ज किया था।
जांच में पता चला कि फैसल शेख सलिम डोला नाम के ड्रग किंगपिन से MD ड्रग्स (मेथेड्रोन) मंगवाता था — जो सीधे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नेटवर्क से जुड़ा है।
🔹 दाऊद के नेटवर्क से कनेक्शन
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सलिम डोला लंबे समय से दाऊद गैंग के लिए ड्रग मनी को हवाला के ज़रिए बाहर भेजने का काम कर रहा था। उसके संपर्क में कई लोकल एजेंट, हवाला ऑपरेटर और स्मगलर हैं जो मुंबई, गुजरात और दिल्ली में फैले हुए हैं।
ईडी का मानना है कि यह नेटवर्क नाइजीरियन ड्रग कार्टेल्स, गल्फ देशों के हवाला चैनल्स और दाऊद के पुराने रैकेट्स से जुड़ा है।
🔹 फैसल शेख पहले भी गिरफ्तार हो चुका है
फैसल शेख को NCB ने पहले भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, उसे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद PIT-NDPS एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) में रखा गया था, क्योंकि वह फिर से ड्रग नेटवर्क एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था।
बुधवार सुबह से ही ईडी की अलग-अलग टीमों ने मुंबई के निम्न इलाकों में छापे मारे —
पायधोनी (Pydhonie)
भिंडी बाजार (Bhindi Bazaar)
बांद्रा (Bandra)
डोंगरी (Dongri)
अंधेरी (Andheri)
माहिम (Mahim)
मिरा रोड (Mira Road)
कई जगहों से डिजिटल डेटा, लेजर बुक्स और बैंकिंग एंट्रीज़ भी जब्त की गई हैं जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करती हैं।
🔹 सरकार ने कहा – संगठित अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस
एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने बताया —
“यह सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि दाऊद के उस नेटवर्क पर वार है जो मुंबई की सड़कों से लेकर दुबई तक फैला हुआ है। सरकार की नीति साफ है — ड्रग्स और हवाला पर ज़ीरो टॉलरेंस।”
🔹 ईडी की कार्रवाई का अगला चरण
ईडी अब बरामद डिजिटल डिवाइस और बैंकिंग डाटा की फॉरेंसिक जांच करेगी। साथ ही, उन कंपनियों और बिचौलियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने हवाला चैनल के ज़रिए पैसे बाहर भेजे या प्राप्त किए।
संभावना है कि आने वाले हफ्तों में और भी गिरफ्तारियाँ हों।
हाल के महीनों में मुंबई में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां दाऊद से जुड़े पुराने गुर्गे और हवाला ऑपरेटर फिर से सक्रिय पाए गए हैं। इसी वजह से ईडी, NIA और NCB की टीमें मिलकर दाऊद के नेटवर्क की नई मॉड्यूल स्ट्रक्चर को तोड़ने में जुटी हैं।
🔸 FAQ सेक्शन — इस मामले से जुड़े आम सवाल
Q1. ईडी ने किन-किन जगहों पर रेड की? मुंबई के कुल 9 इलाकों में — पायधोनी, डोंगरी, बांद्रा, अंधेरी, भिंडी बाजार, माहिम, मिरा रोड, और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे गए।
Q2. कितनी रकम बरामद हुई? कुल ₹42 लाख नकद, तीन लग्ज़री कारें (दो BMW समेत), और कई बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं।
Q3. फैसल शेख कौन है? फैसल जावेद शेख मुंबई का ड्रग सप्लायर है जो सलिम डोला और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा बताया जाता है।
Q4. सलिम डोला कौन है? सलिम डोला दाऊद का पुराना सहयोगी और मुंबई का ड्रग किंगपिन है। उस पर भारत और विदेश दोनों जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के केस दर्ज हैं।
Q5. क्या ईडी को और गिरफ्तारियाँ करनी हैं? हाँ, एजेंसी के अनुसार यह ऑपरेशन जारी रहेगा और कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है।
Q6. क्या दाऊद का नेटवर्क मुंबई में अभी भी चालू है? अधिकारियों के मुताबिक, नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुराने लोग अब भी हवाला, ड्रग और रियल एस्टेट चैनलों के ज़रिए सक्रिय हैं।
Q7. बरामद गाड़ियों का क्या होगा? सभी कारें ED की कस्टडी में हैं। कोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
Q8. क्या यह मामला NCB और ED दोनों की संयुक्त जांच में है? हाँ, यह केस पहले NCB से शुरू हुआ और अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल के कारण ED ने इसे अपने हाथों में लिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) प्रोजेक्ट्स में 35% जमीन ओपन स्पेस के लिए रिज़र्व करने का आदेश जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए इस सरकारी आदेश (GR) से अब डेवलपर्स को ओपन एरिया विकसित कर नगर निगम को सौंपना होगा।
मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक अहम सरकारी आदेश (Government Resolution – GR) जारी करते हुए सभी SRA प्रोजेक्ट्स में कम से कम 35% जमीन खुली जगह (Open Space) के लिए रिज़र्व करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 जून के आदेश के बाद उठाया गया है, जो NGO Alliance for Governance and Renewal (NAGAR) की जनहित याचिका के बाद आया था।
अब हर स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में केवल 65% जमीन पर ही निर्माण होगा, जबकि बाकी 35% हिस्सा पार्क, गार्डन और खुली सार्वजनिक जगहों के रूप में रहेगा।
🧾 बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का एक्शन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि SRA प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त ओपन स्पेस नहीं होने से वहां रहने वाले नागरिकों की जीवन गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स में यह सुनिश्चित किया जाए कि खुले स्थानों की उचित व्यवस्था हो।
इसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग ने नया GR (Government Resolution) जारी करते हुए नियम को DCPR 2034 की Regulation 17(3)(d)(2) के तहत लागू किया है।
नए आदेश के मुताबिक, डेवलपर्स को 90 दिनों के भीतर ओपन स्पेस डेवलप करके उसे संबंधित नगर निगम या स्थानीय योजना प्राधिकरण को सौंपना होगा, और यह प्रक्रिया Occupation Certificate (OC) मिलने के बाद शुरू होगी।
खुली जगहों को केवल खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें पूरी तरह विकसित किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
गार्डन और हरियाली (Landscaping)
वॉकिंग ट्रैक
बच्चों के खेलने के झूले
फिटनेस जोन
बेंच और लाइटिंग
ड्रेनेज और सुरक्षा इंतज़ाम
इसके अलावा, हर ओपन एरिया में एक बोर्ड भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा — “यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
🕵️ मॉनिटरिंग के लिए बनी स्पेशल कमेटी
इस फैसले के सही पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। यह समिति SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में काम करेगी।
कमेटी का काम होगा:
सभी प्रोजेक्ट्स का नियमित निरीक्षण
खुले स्थानों की स्थिति पर रिपोर्ट बनाना
हर दो महीने में यह रिपोर्ट SRA की वेबसाइट पर अपलोड करना
अगर किसी प्रोजेक्ट ने 65% से ज्यादा निर्माण किया या 35% ओपन स्पेस नहीं दिया, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
⚖️ नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने GR में साफ किया है कि अगर कोई अफसर या डेवलपर इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
वहीं, जो प्रोजेक्ट्स 35% से ज्यादा ओपन स्पेस देंगे, उन्हें विशेष सराहना (Recognition) मिलेगी।
डेवलपर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ओपन एरिया की देखरेख बनी रहे। इसके लिए उन्हें या तो:
मेंटेनेंस फंड देना होगा, या
तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) देना होगा।
इससे यह गारंटी होगी कि ओपन स्पेस की स्थिति अच्छी बनी रहे, चाहे वह स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया हो।
🧑⚖️ SRA को कोर्ट में देना होगा रिपोर्ट
SRA को अब हर छह महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें बताएंगे:
कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली
कितने ओपन स्पेस विकसित हुए
कितने नगर निगम को सौंपे गए
कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा।
🏙️ सरकार का मकसद – बेहतर रहन-सहन और ‘ग्रीन मुंबई’
हाउसिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा —
“यह कदम स्लम रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों में बेहतर जीवन परिस्थितियाँ और सांस लेने की जगह (breathing space) देने के लिए उठाया गया है। इससे शहर में ओवर-कंक्रीटाइजेशन रुकेगा और हरियाली बढ़ेगी।”
यह नीति न सिर्फ मुंबई, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में भी लागू होगी, जिससे स्लम रीडेवलपमेंट का चेहरा बदलेगा।
❓ FAQ सेक्शन: महाराष्ट्र सरकार का SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस नियम
Q1. SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस का नियम कब से लागू होगा? यह नियम महाराष्ट्र सरकार के 2025 के सरकारी आदेश (GR) जारी होने के तुरंत बाद लागू हो गया है। यह सभी नए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा।
Q2. क्या यह नियम पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा? पुराने प्रोजेक्ट्स पर यह नियम प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट का संशोधन या विस्तार प्रस्तावित है, तो उसे नई नीति के अनुरूप बनाना होगा।
Q3. अगर कोई बिल्डर इस नियम का पालन नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 35% ओपन स्पेस न देने वाले डेवलपर्स और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन (अनुशासनात्मक कार्रवाई) की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्रोजेक्ट की अनुमति भी रद्द की जा सकती है।
Q4. 35% ओपन स्पेस में क्या-क्या शामिल होगा? यह ओपन स्पेस केवल खाली जगह नहीं होगी — इसमें पार्क, गार्डन, बच्चों के खेलने के झूले, फिटनेस ज़ोन, वॉकिंग ट्रैक, बेंच, लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल करनी होंगी।
Q5. क्या यह ओपन स्पेस जनता के लिए खुला रहेगा? हाँ ✅ यह जगह सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होगी। हर ऐसे क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा — “यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
Q6. डेवलपर्स को ओपन स्पेस की देखरेख कब तक करनी होगी? डेवलपर्स को या तो एक मेंटेनेंस फंड देना होगा या फिर तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) जमा करना होगा। उसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय (Municipal Corporation) की होगी।
Q7. क्या इस नियम के तहत बने ओपन स्पेस का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है? नहीं ❌ ओपन स्पेस का उपयोग केवल सार्वजनिक, पर्यावरणीय या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि या निर्माण प्रतिबंधित रहेगा।
Q8. ओपन स्पेस की निगरानी कौन करेगा? सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर करेंगे। यह कमेटी हर दो महीने में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी और SRA की वेबसाइट पर अपलोड करेगी।
Q9. क्या नगर निगम इस जगह पर निर्माण कर सकेगा? नहीं। एक बार जब यह ओपन स्पेस नगर निगम को सौंप दिया जाएगा, तो उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल मेंटेनेंस या सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी चीजें ही बनाई जा सकती हैं।
Q10. इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नीति का मकसद है —
घनी स्लम बस्तियों में सांस लेने की जगह (breathing space) देना
नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना
ग्रीन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना
शहरों में ओवर-कंक्रीटाइजेशन (over-concretisation) को रोकना
Q11. क्या यह नियम सिर्फ मुंबई के लिए है? नहीं, यह नियम पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू होगा जहां-जहां SRA प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं — जैसे ठाणे, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई और औरंगाबाद जैसे शहरों में।
Q12. क्या 35% ओपन स्पेस में सड़कों को भी गिना जाएगा? नहीं। सड़कें, पार्किंग या आंतरिक एक्सेस रूट्स को ओपन स्पेस में नहीं गिना जाएगा। केवल सार्वजनिक मनोरंजन या हरियाली से जुड़ा क्षेत्र ही ‘ओपन स्पेस’ माना जाएगा।
Q13. क्या जनता यह जानकारी देख सकती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स ने ओपन स्पेस दिए हैं? हाँ। SRA हर दो महीने में अपने आधिकारिक पोर्टल पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन प्रोजेक्ट्स ने 35% ओपन स्पेस नियम का पालन किया है।
Q14. क्या सरकार इन प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन (Incentive) भी देगी? हाँ। जो डेवलपर्स 35% से ज्यादा खुली जगह देंगे, उन्हें सरकारी सराहना (Recognition) या कुछ मामलों में FSI प्रोत्साहन (incentive) मिल सकता है।
Q15. क्या यह कदम पर्यावरण सुधार से जुड़ा है? बिलकुल 🌿 यह फैसला महाराष्ट्र के ग्रीन और सस्टेनेबल शहरी विकास मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल शहर बनाना और प्रदूषण कम करना है।
तेलंगाना की EAGLE टीम ने मुंबई में हवाला ऑपरेटर दारगराम रताजी प्रजापति को गिरफ्तार किया है, जो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल का पैसा हवाला नेटवर्क के ज़रिए लॉन्डर करता था। पुलिस ने 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं।
डिजिटल डेस्क मुंबई: तेलंगाना कनेक्शन मे यहां मुंबई में ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। तेलंगाना पुलिस की EAGLE टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला ऑपरेटर दारगराम रताजी प्रजापति को गिरफ्तार किया है, जो नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क का प्रमुख मनी हैंडलर बताया जा रहा है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में ₹3 करोड़ कैश जब्त किया है, जो नशीले पदार्थों की अवैध कमाई से जुड़ा हुआ था।
🚔 तेलंगाना EAGLE टीम की मुंबई में बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई मुंबई में उस समय हुई जब टीम को हवाला नेटवर्क से जुड़े ठिकानों की जानकारी मिली। EAGLE टीम ने छापा मारकर दारगराम को गिरफ्तार किया। इससे पहले, मुंबई के फूल गली, कालबादेवी स्थित भारत कुमार छगनलाल एंड कंपनी पर रेड के दौरान दारगराम पुलिस के हाथों से बच निकला था। यह कंपनी नाइजीरियन ड्रग तस्करों के पैसों को हवाला चैनल से भेजने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
🕵️♂️ दारगराम का नेटवर्क तीन शहरों में फैला था
जांच में सामने आया कि दारगराम का नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत तक फैला हुआ था। वह हवाला के ज़रिए ड्रग्स मनी को घुमाकर नाइजीरियन एजेंट्स तक पहुंचाता था। उसके संपर्क में कई हवाला व्यापारी और एजेंट्स थे जो हर महीने करोड़ों की रकम को देशभर में ट्रांसफर करते थे।
पुलिस ने बताया कि दारगराम की गिरफ्तारी पहले भी कई बार टली थी। भारत कुमार छगनलाल एंड कंपनी पर जब रेड की गई थी, तब वह फरार हो गया था और बाद में बार-बार लोकेशन बदलता रहा। उसने अपने सभी मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए थे ताकि ट्रैक न हो सके। आखिरकार EAGLE टीम को सटीक जानकारी मिली और उसे मुंबई से हिरासत में ले लिया गया।
👥 दारगराम ने कबूला – और भी साथी हैं शामिल
पूछताछ में दारगराम ने अपने कई साथियों के नाम भी उजागर किए। उसने बताया कि चेतन सिंह, रोनक प्रजापति (मैनेजर) और चेतन मवजी मिलकर कैश कलेक्शन और डिलीवरी का काम संभालते थे। इसके अलावा अहमदाबाद के रतनपुर स्थित जावेरी चैंबर्स में देवजी और दिलीप, और दिल्ली के चांदनी चौक में मुकेश हवाला ऑपरेशन्स संभालते थे।
🌍 ड्रग मनी से विदेश भेजा जा रहा था माल
जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि नाइजीरियन ड्रग कार्टेल हवाला से मिले पैसों का इस्तेमाल नाइजीरिया में कपड़े, फैब्रिक, ह्यूमन हेयर और अन्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में करता था। मुंबई के पायधोनी और मांडवी इलाके में इनके कई कार्गो ऑफिस हैं, जहां से यह माल विदेश भेजा जाता था। भारतीय मुद्रा को हवाला के ज़रिए डॉलर या नाइरा (नाइजीरिया की करेंसी) में बदलकर विदेश ट्रांसफर किया जा रहा था।
इस पूरे नेटवर्क में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ₹3.084 करोड़ कैश बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार नाइजीरियन आरोपी Onyeisi Esomchi Kenneth, जो खुद को Maxwell या Emmanuel Bediako बताता था, भारत में पांच अलग-अलग पासपोर्ट के ज़रिए काम कर रहा था – चार नाइजीरियन और एक घानाई नागरिक के नाम से।
🧳 फर्जी पासपोर्ट से भारत में दोबारा दाखिल होते हैं तस्कर
यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि डीपोर्ट किए गए विदेशी नागरिक कैसे फिर से भारत में फर्जी पहचान के साथ प्रवेश कर लेते हैं। कई नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क इसी तरह भारत लौटकर अपने पुराने धंधे में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे नारकोटिक्स एजेंसियों की चुनौती और बढ़ गई है।
⚠️ मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स कनेक्शन
EAGLE टीम ने बताया कि यह नेटवर्क NDPS Act और PMLA (Prevention of Money Laundering Act) दोनों के तहत गंभीर अपराधों में शामिल है। सभी बरामद रकम और दस्तावेज़ अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपे जा सकते हैं ताकि आगे की वित्तीय जांच हो सके।
❓ FAQ: नाइजीरियन ड्रग हवाला नेटवर्क केस
Q1. दारगराम रताजी प्रजापति कौन है? 👉 वह एक हवाला ऑपरेटर है जो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था।
Q2. कितने पैसे बरामद किए गए हैं? 👉 पुलिस ने ₹3 करोड़ से ज़्यादा नकदी जब्त की है।
Q3. दारगराम को कहां से गिरफ्तार किया गया? 👉 उसे मुंबई से EAGLE टीम ने गिरफ्तार किया।
Q4. इस नेटवर्क में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 👉 अब तक कुल 25 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
Q5. इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी? 👉 मामला ED को भेजा जा सकता है और विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी।
Western Railway ने स्काउट्स एंड गाइड कोटा के तहत भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। लेवल 1 और लेवल 2 के 14 पदों पर भर्ती निकली है। जानिए योग्यता, सैलरी, आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी तारीखें।
डिजिटल डेस्क मुंबई: अगर आप Indian Railways में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं और Scouts & Guides मूवमेंट से जुड़े हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आया है। Western Railway (RRC WR) ने Scouts and Guides Quota Recruitment 2025 के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती के जरिए कुल 14 पदों (Level 1 और Level 2) पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी।
निगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।
पास मार्क्स: 40%
2️⃣ सर्टिफिकेट मार्क्स (Certificate Verification)
राष्ट्रीय कार्यक्रम: 10 अंक
राज्य कार्यक्रम: 10 अंक
स्पेशल कोर्स: 10 अंक
जिला कार्यक्रम: 10 अंक 👉 कुल 40 अंक
🖊️ कैसे करें आवेदन (How to Apply Online for RRC WR Recruitment 2025)
1️⃣ RRC Western Railway की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2️⃣ “Scouts & Guides Quota Recruitment 2025-26” लिंक पर क्लिक करें। 3️⃣ नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। 4️⃣ “Apply Online” पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें। 5️⃣ जरूरी डॉक्यूमेंट्स (फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट) अपलोड करें। 6️⃣ आवेदन शुल्क जमा करें। 7️⃣ फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंटआउट जरूर लें।
Indian Railways में नौकरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर भी है। आपको पेंशन (NPS), परिवार के लिए फ्री मेडिकल, रेलवे पास, और प्रमोशन के शानदार अवसर मिलते हैं।
❓ FAQ: RRC Western Railway Scouts & Guides Quota 2025
Q1. RRC Western Railway भर्ती 2025 के लिए आवेदन कब से शुरू हैं? 👉 24 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं।
Q2. आवेदन की अंतिम तारीख क्या है? 👉 24 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q3. कुल कितने पदों पर भर्ती होगी? 👉 कुल 14 पद (Level 1 – 12, Level 2 – 2)।
Q4. भर्ती के लिए कौन पात्र हैं? 👉 जो उम्मीदवार Scouts & Guides मूवमेंट से जुड़े हैं और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं।
Q5. चयन प्रक्रिया क्या है? 👉 लिखित परीक्षा और सर्टिफिकेट आधारित मूल्यांकन।
महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है — अब राज्यभर की कन्या शालाएँ (Girls’ Schools) धीरे-धीरे सहशिक्षा स्कूलों में बदली जाएँगी। शिक्षा में समानता और सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जानिए क्या है सरकार का नया आदेश, कौन-कौन सी शर्तें हैं और इसका छात्रों पर क्या असर होगा।
मंत्रालय प्रतिनिधि मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और आधुनिक फैसला लिया है। अब राज्य की कन्या शालाएँ यानी केवल लड़कियों के लिए चलने वाले स्कूल धीरे-धीरे सहशिक्षा शालाओं में बदले जाएँगे। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में शिक्षा हर जगह सुलभ है, और सामाजिक समानता तथा स्वस्थ माहौल के लिए co-education यानी सहशिक्षा प्रणाली को अपनाना बेहद ज़रूरी हो गया है।
📖 क्या कहा गया है सरकार के नए आदेश में?
राज्य सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि अब “कन्या शालाओं” को अलग से मान्यता नहीं दी जाएगी। सभी मौजूदा girls’ schools को धीरे-धीरे सहशिक्षा में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि सहशिक्षा से लड़के और लड़कियों के बीच समानता, आपसी सम्मान और व्यवहारिक समझ बढ़ती है।
मुंबई हाईकोर्ट ने भी पहले (याचिका क्रमांक 3773/2000) एक निर्णय में कहा था कि भविष्य में कन्या शालाओं को स्वतंत्र अनुमति न दी जाए। अब वही दिशा-निर्देश राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से लागू किए हैं।
🏫 एक ही परिसर में अलग-अलग स्कूल? अब होगा “तत्काल एकीकरण”
राज्य के शिक्षा विभाग ने साफ आदेश दिया है कि —
“अगर किसी परिसर (campus) में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग स्कूल चल रहे हैं, तो उन्हें तुरंत एकीकृत करके सहशिक्षा स्कूल बनाया जाए।”
इसका मतलब यह है कि जहाँ पहले एक ही कैंपस में दो स्कूल चलते थे — एक लड़कियों का और दूसरा लड़कों का — अब दोनों का विलय होगा और एक ही UDISE नंबर (यूनिक डेटा कोड) लागू रहेगा।
इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा आयुक्त को दी गई है।
📝 अन्य स्कूलों को भी मिली मुभा — Co-Ed बनने के लिए करें प्रस्ताव
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जिन स्वतंत्र कन्या शालाएँ किसी अलग जगह पर चल रही हैं, वे अगर चाहें तो खुद को सहशिक्षा स्कूल में बदलने के लिए प्रस्ताव दे सकती हैं। ऐसे प्रस्तावों को मंज़ूरी देने का अधिकार भी शिक्षण आयुक्त (Education Commissioner) को दिया गया है।
यह कदम महाराष्ट्र के शिक्षा मॉडल को और आधुनिक, समावेशी और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
💬 क्यों ज़रूरी है सहशिक्षा नीति?
1. समानता और संवेदनशीलता
सहशिक्षा में बच्चे आपसी सम्मान और समानता सीखते हैं। लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ने से समाज में लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) की सोच कम होती है।
2. आत्मविश्वास और व्यवहारिक विकास
सहशिक्षा से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे वास्तविक दुनिया में विपरीत लिंग के साथ व्यवहार करना सीखते हैं — जो भविष्य के प्रोफेशनल और सोशल माहौल के लिए बेहद ज़रूरी है।
3. शिक्षा में संसाधनों का सही उपयोग
अलग-अलग स्कूल चलाने की बजाय, एकीकृत स्कूल से संसाधनों (teachers, classrooms, funds) का बेहतर उपयोग होता है।
इस फैसले के पीछे मुंबई हाईकोर्ट का पुराना आदेश भी एक अहम आधार बना। याचिका क्रमांक 3773/2000 में हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे से राज्य सरकार “केवल लड़कियों के लिए नए स्कूल” को स्वतंत्र मंज़ूरी न दे।
सरकार का कहना है कि यह फैसला शिक्षा में समानता लाने और सामाजिक मानसिकता में बदलाव का रास्ता खोलेगा।
📈 राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ और उम्मीदें
शिक्षा में समान अवसर: हर बच्चे को बिना लिंगभेद समान शिक्षा का अधिकार मिले।
समावेशी स्कूल माहौल: छात्र-छात्राएँ एक साथ सीखें, बढ़ें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों।
महिला शिक्षण संस्थानों की परंपरा का सम्मान: जो कन्या शालाएँ वर्षों से चल रही हैं, उन्हें सम्मान के साथ नए ढाँचे में शामिल किया जाएगा।
आधुनिक शिक्षा नीति का हिस्सा: यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो inclusive education को बढ़ावा देती है।
🌆 मुंबई और महाराष्ट्र में प्रभाव
मुंबई, पुणे, नागपुर, और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में पहले से ही कई स्कूल सहशिक्षा मॉडल पर चल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी कई कन्या शालाएँ हैं। सरकार का यह आदेश वहाँ बड़ा बदलाव लाएगा।
इससे:
शिक्षण संसाधन बचेंगे
स्कूलों की संख्या कम होगी लेकिन क्षमता बढ़ेगी
सामाजिक एकता मजबूत होगी
और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच आसान होगी
🧩 संभावित चुनौतियाँ
कुछ अभिभावक और परंपरागत संस्थान इसे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे।
छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में मानसिकता में बदलाव आने में वक्त लग सकता है।
शिक्षकों को भी “Gender-Neutral” दृष्टिकोण के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
सरकार ने इस बदलाव को चरणबद्ध रूप से लागू करने की योजना बनाई है ताकि किसी स्कूल या छात्र को असुविधा न हो।
राज्य सरकार ने पूरे बदलाव की ज़िम्मेदारी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य को दी है। वे तय करेंगे कि किन स्कूलों को कब और कैसे एकीकृत किया जाए, प्रस्तावों की जाँच करेंगे, और एकीकृत स्कूल को नया UDISE कोड आवंटित करेंगे।
📊 शिक्षा नीति का नया स्वरूप
यह निर्णय महाराष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में एक “सांस्कृतिक और संरचनात्मक” बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ स्कूलों का विलय नहीं, बल्कि शिक्षा के दृष्टिकोण में समानता और आधुनिकता का नया अध्याय है।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: क्या सभी कन्या शालाएँ अब तुरंत सहशिक्षा बन जाएँगी? नहीं, प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। जहाँ लड़के-लड़कियों की स्कूलें एक ही परिसर में हैं, वहाँ पहले एकीकरण होगा। बाकी स्कूलों को प्रस्ताव भेजने की अनुमति दी गई है।
Q2: क्या यह आदेश सिर्फ मुंबई के लिए है? नहीं, यह आदेश पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए लागू होगा।
Q3: क्या लड़कियों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा? सरकार का कहना है कि स्कूलों को Gender-Friendly माहौल देने की ज़िम्मेदारी प्रशासन और शिक्षकों की होगी। सुरक्षा मानक पहले की तरह सख्त रहेंगे।
Q4: क्या कन्या शालाओं का नाम भी बदलेगा? संभव है कि एकीकृत स्कूलों के नाम में “कन्या शाला” शब्द हटा दिया जाए और नया नाम लिया जाए।
Q5: क्या यह आदेश निजी स्कूलों पर भी लागू होगा? अभी यह फैसला मुख्य रूप से सरकारी और अनुदानित स्कूलों के लिए है, पर निजी संस्थानों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में दो अहम नीतियाँ मंज़ूर की हैं — एक है “सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी” और दूसरी है मुंबई के स्लम क्लस्टर-रीडेवलपमेंट मॉडल। इनमें जल पुनरुपयोग, संसाधन सुरक्षा और बेहतर आवास व्यवस्था पर ज़ोर है।
मंत्रालय प्रतिनिधि मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले दिए हैं जो राज्य की शहरी योजनाओं और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को एक नए कीर्ति-चिन्ह पर ले जाने का प्रयास हैं। पहली, “सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी, 2025” है, जिसमें लगभग ₹5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। दूसरी, मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट को अब “क्लस्टर आधारित” तरीके से करने का नया मसौदा है, जो पुरानी पद्धति — प्लॉट दर प्लॉट तरीके — को बदलता है। ये नीतियाँ सिर्फ योजनाएँ नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश हैं कि महाराष्ट्र जल सुरक्षा और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहता है।
सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी का मकसद और खास बातें
उद्देश्य: पानी की बचत और वृत्ताकार उपयोग
नई पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य है कि शहरी निकायों द्वारा निर्मित या संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) में निकलने वाला निर्मल जल — यानी ट्रीटेड वेस्टवॉटर — बर्बाद न हो, बल्कि उसका पुनः उपयोग हो सके। इसे औद्योगिक उपयोग, हरियाली, कृषि, और शहर की उपयोगिताओं (जैसे सड़कों की धुलाई, पार्कों की सिंचाई) में लगाया जाएगा।
कवरेज और वित्तीय प्रावधान
यह नीति महाराष्ट्र के 424 शहरी स्थानीय निकायों (municipalities, नगर निगम आदि) में लागू होगी, जो राज्य की लगभग 48 % आबादी को कवर करती हैं। इसके लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
नीति के सही क्रियान्वयन के लिए मल्टी-लेवल निगरानी तंत्र बनाया गया है:
जिला स्तर की समितियाँ — जिला कलेक्टर या संबंधित नगरायुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेंगी।
राज्य स्तरीय स्टीयरिंग ग्रुप — जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस तंत्र से यह सुनिश्चित करना है कि नीति हर जगह एक जैसा और निरंतर रूप से लागू हो।
संभावित चुनौतियाँ और जोखिम
सभी शहरी निकायों में STP की क्षमता बढ़ाना और रखरखाव
ट्रीटमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त वितरण और पाइपलाइन नेटवर्क बनाना
सामाजिक जागरूकता और उचित शुल्क निर्धारण
मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट — अब नई पॉलिसी के साथ
पुराने मॉडल की सीमाएँ
पहले मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट “प्लॉट दर प्लॉट” या “प्लाट दर प्लाट” तरीके से होती थी — यानी हर झुग्गी या झोपड़ी हिस्से को व्यक्तिगत रूप से पुनर्वास या पुनर्निर्माण का रास्ता मिलता था। इस मॉडल में बिखराव, अनुपयुक्त प्लानिंग और जटिलता बहुत रही है।
क्लस्टर-आधारित मॉडल क्या है?
नए मॉडल में, एक बड़े क्षेत्र (क्लस्टर) को पहचान कर उसका एकसाथ रीडेवेलपमेंट किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु हैं:
कम से कम 50 एकड़ का क्षेत्र
उस क्षेत्र में 51 % से अधिक स्लम आबादी हो
SRA (Slum Rehabilitation Authority) के CEO द्वारा पहचान, उसके बाद उच्च स्तरीय आवास समिति और राज्य स्तर की मंज़ूरी
पुनर्वास के रास्ते
रीडेवलपमेंट करने के तीन तरीके हो सकते हैं:
सार्वजनिक एजेंसी के साथ साझेदारी (public agency collaboration)
प्राइवेट डेवलपर्स को टेंडर देना
अगर कोई डेवलपर उस क्लस्टर की 40 % से अधिक जमीन का मालिक हो, तो उसे स्वीकृति देना
निजी ज़मीन मालिकों की हिस्सेदारी
निजी ज़मीन मालिक अगर भाग लेना चाहें, तो उन्हें उनकी ज़मीन की कुल वैल्यू के लगभग 50 % FSI (मंज़िल स्थानांक) के विकास योग्य भूखंड दिए जाएंगे। अगर भाग नहीं लेना चाहें, तो उस जमीन को Land Acquisition Act, 2013 के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है, और अधिग्रहण की लागत डेवलपर को वहन करनी होगी।
CRZ (Coastal Regulation Zone) संबंधी प्रावधान
CRZ-I इलाकों में: स्लम को हटा कर सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।
CRZ-II हिस्सों में: डेवलपमेंट कंट्रोल और प्रमोशन नियम, 2034 के अनुसार कुछ बिक्री योग्य हिस्से बनाए जा सकते हैं।
FSI की छूट और प्रोत्साहन
रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मकानों और प्रभावित परिवारों के लिए FSI को 4 तक या उससे ऊपर करने की छूट दी गई है। अगर केंद्र सरकार या PSU (Public Sector Undertaking) की ज़मीन इस क्लस्टर में हो, तो उनकी सहमति से उसे भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा।
नीति का सामाजिक, पर्यावरणीय और शहरी प्रभाव
जल संसाधन संरक्षण
सीवेज रीयूज पॉलिसी के कारण बड़े पैमाने पर ताजे पानी की बचत होगी। शहरों को ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी और जल तनाव वाले क्षेत्रों में राहत मिलेगी।
बेहतर शहरी व्यवस्था और बुनियादी सुविधा
क्लस्टर-आधारित पुनरुद्धार से एक समेकित नियोजन होगा — सड़क, जल, सीवरेज, पार्किंग, सामुदायिक केंद्र आदि — जिसमें अनियोजित और बिखरी व्यवस्था की समस्या कम होगी।
स्लम निवासियों को उचित पुनर्वास, बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, स्वच्छ आवास मिलेगी। निजी ज़मीन मालिकों को भी हिस्सा मिलता है — यह हिस्सा-बाँट की भावना बनाएगी।
निवेश और विकास
प्राइवेट डेवलपर्स को अवसर मिलेगा बड़े स्केल पर काम करने का। उत्तम नियोजन और संसाधन प्रबंधन से समेकित शहरी विकास को बल मिलेगा।
चुनौतियाँ और सावधानियाँ
बड़े क्लस्टर की पहचान और उनकी स्वीकृति — राजनीतिक, सामाजिक दबाव
उचित वित्तीय मॉडल — लागत, राजस्व हिस्सेदारी, समय सीमा
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे CRZ में विवाद और कानूनी जटिलताएँ
भूमि मालिकों एवं स्लम निवासियों के बीच विवाद और सहमति
समय पर काम पूरा करना और भ्रष्टाचार नियंत्रण
नीति लागू करने की रणनीति और समयसीमा
चरणबद्ध कार्य
पहचान एवं सर्वेक्षण — क्लस्टर एवं Slum आबादी का मापा जाना
स्वीकृति एवं योजना — SRA CEO, आवास समिति, राज्य मंजूरी
टेंडरिंग / साझेदारी / निजी भागीदारी
निवेश एवं बुनियादी ढाँचा निर्माण — सड़क, पाइपलाइन, STP आदि
निवास स्थानों का पुनर्वास एवं हस्तांतरण
मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण
समय रेखा (कालक्रम अनुमान)
Year 1 (2025–26): योजना तैयार करना, क्लस्टर चयन, प्रारंभिक सर्वेक्षण
Year 2–3: टेंडरिंग, जमीन स्वीकृति, अनुबंध प्रक्रिया
Year 4–5: निर्माण, पुनर्वास एवं बुनियादी संरचनाएँ लागू करना
Year 6+: परियोजनाओं का समापन, निगरानी एवं सुधार
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: यह पॉलिसी कब तक पूरी तरह लागू होगी? A1: पूरी तरह लागू होने में अनुमानतः 4–6 वर्ष या उससे अधिक लग सकते हैं — पहले सर्वेक्षण, क्लस्टर चयन, निर्माण योजना, पुनर्वास प्रक्रिया आदि चरणों को पूरा करने में समय लगेगा।
Q2: क्या हर स्लम में इसे लागू किया जाएगा? A2: नहीं। यह सिर्फ उन क्लस्टरों में लागू होगा जो न्यूनतम 50 एकड़ हों और उनमें 51 % से अधिक स्लम आबादी हो। अन्य छोटे स्लमों को अभी भी पारम्परिक रीडेवेलपमेंट पद्धति से देखा जाएगा।
Q3: निजी ज़मीन मालिकों की भूमिका क्या होगी? A3: वे चाहें तो भाग ले सकते हैं और अपनी ज़मीन के मूल्य के लगभग 50 % FSI के अनुसार विकसित भूखंड ले सकते हैं। यदि वे भाग नहीं लेना चाहें, तो जमीन अधिग्रहित हो सकती है और लागत डेवलपर उठाएगा।
Q4: जल पुनरुपयोग से क्या सस्ता पानी मिलेगा? A4: हाँ, यदि ट्रीटमेंट और वितरण सही ढंग से हो जाए, तो शहर को ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी और पानी की कीमतों व उपलब्धता में सुधार होगा।
Q5: CRZ इलाकों में क्या विशेष प्रावधान हैं? A5: CRZ-I इलाकों में स्लम को हटाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु क्षेत्र बनाया जाएगा। CRZ-II में बिक्री योग्य हिस्से बनाए जा सकते हैं, बशर्ते नियमों का पालन हो।
चेंबूर स्थित शताब्दी अस्पताल में एक वार्ड बॉय द्वारा ECG मशीन संचालित करने की घटना में मानवाधिकार आयोग ने BMC को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य तंत्र की बड़ी चूक और सुरक्षा की दिशा में चेतावनी।
मुंबई: चेंबूर के ‘पं. मदन मोहन मालवीय शताब्दी अस्पताल’ में एक हैरतअंगेज खुलासा हुआ — एक वार्ड बॉय (स्वीपर/असाहाय कर्मचारी) को ECG मशीन चलाते हुए देखा गया। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने इस घटना को गंभीर माना और बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) पर ₹12 लाख का जुर्माना लगाया। इस फैसले ने न केवल स्वास्थ्य तंत्र की अनदेखी को उजागर किया, बल्कि यह भी सवाल उठाया कि क्या बड़े शहरी अस्पतालों में सक्षम और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की कमी हो सकती है।
टेक्निशियन पद खाली और ‘प्रशिक्षित कर्मचारी’ का बहाना
BMC ने आयोग को बताया कि ECG तकनीशियन की पोस्ट एक वर्ष से खाली थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए किसी “प्रशिक्षित कर्मचारी” को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, BMC ने इस “प्रशिक्षण” का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इस दौरान आयोग ने पूछा कि “प्रशिक्षित कर्मचारी” से क्या मतलब है, और अस्पताल के प्रतिनिधि ने जवाब दिया कि लंबे समय से काम करने वाला वार्ड बॉय ही वह व्यक्ति था।
इस बहाने ने आयोग को संतुष्ट नहीं किया — उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों को संवेदनशील उपकरण संचालित करने के लिए जाकर योग्य तकनीशियन ही नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि गलत संचालन से “गलत निष्कर्ष” निकल सकते हैं और यह रोगी की जान को खतरे में डाल सकता है।
मानवाधिकार आयोग का फैसला और सख्ती
MSHRC की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति ए.एम. बादर ने इस मामले में निष्कर्ष दिया कि BMC की यह लापरवाही सीधे मानवाधिकारों (विशेष रूप से जीवन से जुड़ा अधिकार — अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। आयोग ने BMC को यह निर्देश दिया:
शताब्दी अस्पताल में तत्काल एक प्रशिक्षित ECG तकनीशियन नियुक्त किया जाए।
₹12,00,000 की क्षतिपूर्ति (कम्पेनसेशन) महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देनी होगी।
BMC को इस घटना पर एक “Action Taken Report” (कार्रवाई रिपोर्ट) एक महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।
आयोग ने BMC को कड़ा फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी चूक “अस्पताल के समृद्धता में भी कहीं न कहीं चिकित्सा तंत्र की दुर्बलता का प्रतीक” है। न्यायमूर्ति बादर ने कहा कि “इस आयोग ने कभी यह नहीं सोचा था कि ज़ोला-चाप डॉक्टरों की तरह की हालत किसी समृद्ध नगरपालिका अस्पताल में होगी।”
आयोग ने यह भी बताया कि जनवरी से अगस्त 2025 तक मात्र इस अस्पताल में 3,344 ECG परीक्षण ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए, जिनकी योग्यता स्पष्ट नहीं थी। यदि इसी दर को पूरे वर्ष पर लिया जाए, तो अनुमानतः 5,000 से अधिक मरीज इस लापरवाही की चपेट में आ सकते हैं।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इसे “class action complaint” (समूह शिकायत) कहा है — अर्थात् यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि अनेक अज्ञात रोगियों का अधिकार प्रभावित हुआ है।
इस घटना ने न केवल शताब्दी अस्पताल बल्कि अन्य BMC-चालित अस्पतालों में ऐसी ही चूक की आशंका को भी हवा दी है — कहीं और भी ऐसे अनियोजित व्यवस्थाएं हो रही हों। आयोग ने चेतावनी दी कि अन्य अस्पतालों में भी निदान उपकरणों का संचालन गैरप्रशिक्षित कर्मियों से हो रहा हो सकता है।
लापरवाही कैसे हुई — कारण और आलोचना
1. कर्मचारी रिक्तता और भर्ती न करना
BMC ने स्वीकार किया कि तकनीशियन की पोस्ट एक वर्ष से रिक्त थी, लेकिन इस रिक्तता को भरने के लिए उन्होंने नियमित भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई। आयोग ने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया कि BMC ने उस पद के लिए विज्ञापन तक जारी नहीं किया।
2. अनुदृष्टिपूर्ण अपील – “प्रशिक्षित कर्मचारी” की अवधारणा
BMC का यह कहना कि एक लंबे कार्यकाल वाला वार्ड बॉय “प्रशिक्षित” हो गया, स्वास्थ्य तंत्र और तकनीकी परीक्षा संचालन की संवेदनशीलता को कम आंकने जैसा है। ECG एक ऐसी जटिल जांच है जिसमें सही पॉजिशनिंग, सिग्नल क्लीनिंग, एवं दुष्प्रभावों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।
3. मानव जीवन की अनदेखी और प्रशासन की निष्क्रियता
न्यायमूर्ति बादर ने बीएमसी की “उपेक्षा” को गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे इतने संवेदनशील उपकरणों को बिना योग्य कर्मी के संचालित होने दिया गया। इस तरह की उदासीनता मरीजों की जान के प्रति तिरस्कार है।
4. नियंत्रण और निगरानी की कमी
यदि अस्पताल का प्रशासन नियमित ऑडिट, विभागीय निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण रखता होता, तो इस तरह की भूल आसानी से पकड़ में आ सकती थी। लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि निगरानी तंत्र भी चरम सीमा तक ढीला था।
मरीजों के लिए जोखिम और दायित्व
गलत परिणाम एवं निष्कर्ष: ECG रिपोर्ट स्वास्थ्य स्थिति का एक आधार है। गलत सिग्नल या निष्कर्ष से डॉक्टर गलत उपचार योजना बना सकते हैं।
सर्जरी से पहले चयन: ऑपरेशन से पहले ECG की विश्वसनीयता अहम होती है — यदि त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दी जाए, तो मरीज का जोखिम बढ़ जाता है।
वैधानिक जिम्मेदारी: अस्पताल प्रबंधन को कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ प्रशिक्षित कर्मी ही संवेदनशील जांच कर सकें।
भरोसा टूटना: इस तरह की घटना से मरीजों और आम जनता का सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा कमजोर होगा।
क्या होना चाहिए — सुधार के सुझाव
तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करना BMC को तुरंत ECG तकनीशियन की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना चाहिए और चयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
मानक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन नए तकनीशियन को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण देना और प्रमाणित करना चाहिए।
निगरानी तंत्र और गुणवत्ता नियंत्रण प्रत्येक अस्पताल में ऑडिट टीम होनी चाहिए, जो समय-समय पर जाँचे कि संवेदनशील उपकरण कौन चला रहा है।
दायित्व निर्धारण अस्पताल प्रशासन एवं चिकित्सा निदेशक को स्पष्ट दायित्व सौंपे जाएँ — अगर कोई गलती होगी तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए।
रोजगार सुरक्षा एवं संसाधन प्रबंधन रिक्त पदों को तुरंत अप्रूव व भरा जाना चाहिए, न कि बार-बार अधूरे कार्यकाल बनाए रखें।
मरीज जागरूकता कार्यक्रम मरीजों को यह सूचना होनी चाहिए कि कौन सी जांच किस कर्मी द्वारा की जा रही है, और वे मांग कर सकें कि प्रशिक्षित कर्मी ही जांच करें।
मुंबई के इस मामले ने दिखाया कि सिर्फ बड़ी मात्रा में अस्पताल और संसाधन होने भर से स्वास्थ्य तंत्र सुरक्षित नहीं रहता — उसमें जानबूझ कर होने वाली लापरवाही कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यदि संवेदनशील उपकरणों को गैरप्रशिक्षित व्यक्ति चला सकते हैं, तो मरीजों की जान सीधे जोखिम में है।
मानवाधिकार आयोग का यह कदम एक चेतावनी है — स्वास्थ्य सेवा सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुरक्षित, विश्वसनीय और संवेदनशील होनी चाहिए। BMC जैसे शक्तिशाली निकायों को इस दोष को सुधारना ही पड़ेगा — न कि केवल जुर्माना भरकर आँखे बंद करना।
❓Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न
उत्तर
क्या वार्ड बॉय को कभी चिकित्सा उपकरण चलाने की अनुमति है?
सामान्यतः नहीं, जब तक उसने उचित प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन न लिया हो। ECG जैसी जांच में सावधानी और तकनीकी ज्ञान ज़रूरी है।
इस घटना पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
MSHRC ने ₹12 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही, प्रभावित मरीज या परिवार इलाज में हुई हानि के लिए अदालत में नागरिक मुकदमा कर सकते हैं।
क्या इस तरह की घटना केवल इस अस्पताल तक सीमित है?
आयोग ने चेतावनी दी है कि अन्य BMC-अस्पतालों में भी समान चूक हो सकती है, इसलिए व्यापक जाँच आवश्यक है।
BMC को आगे क्या करना चाहिए?
तत्काल योग्य तकनीशियन नियुक्त करना, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाना, निरीक्षण तंत्र मजबूत करना और जवाबदेही तय करना।
मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
यदि संभव हो, जानना चाहिए कि कौन जांच कर रहा है; शक हो तो प्रशिक्षित तकनीशियन की मांग की जा सकती है।
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर देर रात एक Porsche कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि गाड़ी BMW के साथ रेस कर रही थी। ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। जांच जारी है।
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी एवं मायानगरी कही जाने वाली मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार ने कहर बरपाया है। देर रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर एक Porsche कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त Porsche और BMW के बीच रेस चल रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चूर-चूर हो गया और ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों गाड़ियाँ बेहद तेज रफ्तार में थीं और मोटरवे को मानो रेस ट्रैक बना दिया था। हादसे के बाद Porsche का मलबा सड़क पर बिखर गया और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित रहा।
🏎️ तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने से हुआ हादसा
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि Porsche तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद कई मीटर तक घिसटती चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कार का फ्रंट सेक्शन पूरी तरह नष्ट दिखाई दे रहा है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया,
“Porsche बहुत तेज रफ्तार में थी। लगता है कि ड्राइवर ने स्टेयरिंग पर नियंत्रण खो दिया और कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई।”
🧑⚕️ ड्राइवर को गंभीर चोटें, पुलिस ने जांच शुरू की
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल ड्राइवर को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसकी जांच चल रही है।
घटना के बाद कुछ ही मिनटों में मौके से वीडियो सामने आने लगे, जिसमें Porsche का कुचल गया बोनट, टूटी विंडस्क्रीन और बिखरे पुर्जे साफ़ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखकर साफ़ लगता है कि कार की स्पीड 150–200 किमी/घंटा के बीच रही होगी। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर मुंबई की सड़कों पर लग्ज़री कार रेस कौन रोकने वाला है?
🌉 बांद्रा-वर्ली सी लिंक हादसे से कनेक्शन
इसी हफ्ते मुंबई में एक और बड़ा हादसा हुआ था। बांद्रा-वर्ली सी लिंक रैंप से एक कार समुद्र में गिर गई थी। ड्राइवर की पहचान 29 वर्षीय फ्राशोगार बटिवाला के रूप में हुई थी, जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।
बटिवाला ने ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में फेल होने के बाद बताया कि उसने पार्टी में शराब पी थी। उसे महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स (MSF) ने चट्टानों से लटकते हुए बचाया। उसकी कार Maruti Ertiga को फायर ब्रिगेड ने बाद में समुद्र से निकाला।
इन लगातार घटनाओं ने शहर में ड्रंक ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
🚔 बीते साल पुणे का पोर्शे हादसा अब भी याद है
याद दिला दें, मई 2024 में पुणे के क़लयाणी नगर इलाके में भी Porsche हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था। उस हादसे में एक नाबालिग लड़का, जो शराब के नशे में Porsche चला रहा था, दो IT प्रोफेशनल्स को टक्कर मार कर मार डाला था।
मामले ने तब जोर पकड़ा जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया था। इसके बाद जनता में भारी आक्रोश हुआ था और महिला एवं बाल विकास विभाग ने उस फैसले की जांच के आदेश दिए थे।
मुंबई जैसे शहर में Porsche, BMW, Audi जैसी लग्ज़री कारों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इन गाड़ियों के साथ “स्टेटस दिखाने की रेस” ने सड़कों को खतरे का मैदान बना दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई युवा हाईवे पर देर रात “स्पीड चैलेंज” और “रेसिंग वीडियोज़” बनाते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं।
🧍♂️ पुलिस ने की अपील – ‘रफ्तार नहीं, ज़िंदगी ज़रूरी है’
मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर कहा है –
“हाई-स्पीड ज़ोन जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर सावधानी से ड्राइव करें। हम ट्रैफिक सर्विलांस बढ़ा रहे हैं और हर ड्राइवर से जिम्मेदारी की उम्मीद रखते हैं।”
फिलहाल, Porsche और BMW दोनों की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि हादसे के वक्त गाड़ियों की स्पीड कितनी थी और क्या ड्रिंक एंड ड्राइविंग की संभावना है।
💬 FAQ: मुंबई Porsche हादसे से जुड़े सवाल
Q1. हादसा कब और कहाँ हुआ? यह हादसा बुधवार देर रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर हुआ।
Q2. Porsche किससे टकराई? गाड़ी डिवाइडर से टकराई। बताया जा रहा है कि Porsche और BMW रेस कर रही थीं।
Q3. क्या किसी की मौत हुई है? नहीं, अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है।
Q4. क्या पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? फिलहाल जांच जारी है, ड्राइवर के बयान और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
Q5. क्या पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं? हाँ, पुणे में 2024 में Porsche हादसे ने भी देशभर में गुस्सा फैलाया था।
इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-143) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 30 इंजीनियरिंग पोस्ट्स पर भर्ती होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2025 है। जानें योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
डिजिटल डेस्क मुंबई: भारतीय सेना ने अपने प्रतिष्ठित Technical Graduate Course (TGC-143) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कोर्स जुलाई 2026 से इंडियन मिलिट्री अकैडमी (IMA), देहरादून में शुरू होगा। इस भर्ती के तहत कुल 30 इंजीनियरिंग पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 6 नवंबर 2025 तक चलेगी।
💼 भर्ती की कैटेगरी: Defence / Indian Army Jobs
🪖 इंडियन आर्मी TGC 143 क्या है?
TGC यानी Technical Graduate Course — भारतीय सेना का एक प्रत्यक्ष प्रवेश स्कीम है, जो खासतौर पर इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवाओं के लिए होती है। इस एंट्री के तहत चयनित उम्मीदवारों को सीधे Permanent Commission Officer के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है। जो उम्मीदवार देश की सेवा के साथ एक तकनीकी और सम्मानित करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।
उम्मीदवारों के पास B.E. या B.Tech की डिग्री संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में होनी चाहिए।
फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 2026 तक डिग्री प्राप्त करनी होगी।
🎂 आयु सीमा (Age Limit)
न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
अधिकतम आयु: 27 वर्ष
जन्म तिथि 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ शामिल)।
💰 सैलरी और भत्ते (Salary & Benefits)
TGC के तहत चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक के रूप में ट्रेनिंग के बाद कमीशन दिया जाता है। उनकी सैलरी लेवल 10 पे मैट्रिक्स (₹56,100 – ₹1,77,500) के अनुसार होती है।
साथ ही कई अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं:
मिलिट्री सर्विस पे (MSP): ₹15,500/महीना
डियरनेस अलाउंस (DA)
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA)
फील्ड/हाई एल्टीट्यूड/सियाचिन अलाउंस
फ्री मेडिकल, CSD, ट्रैवल कंसेशन और पेंशन बेनिफिट्स
यह नौकरी सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि एक सम्मान और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देती है।