मुंबई में BMC का ₹204 करोड़ का बांद्रा-धारावी ब्रिज प्रोजेक्ट ट्रैफिक को कम करने की दिशा में कदम है। ब्रिज का पश्चिमी हिस्सा नवंबर में तैयार होगा, पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की योजना।
मुंबई: शहर की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मिठी नदी पर बाँद्रा और धारावी को जोड़ने वाले पुराने पुल को तोड़कर नया ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ नदी को चौड़ा करना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को सुगम बनाना और यात्रियों का समय बचाना भी है।
ब्रिज की संरचना और डिजाइन विशेषताएँ
नया ब्रिज 198 मीटर लंबा होगा।
वाहन-आवागमन के लिए 10 लेन का कैरिजवे होगा।
सुपरस्ट्रक्चर होगा कॉम्पोजिट स्टील से, स्टील गर्डर के साथ; ब्रिज की डेक होगी कंक्रीट की।
कार्य विभाजन: दो चरणों में पूरा प्रोजेक्ट
चरण 1 (पहला फेज़):
ब्रिज के पश्चिमी हिस्से में काम किया जा रहा है और यह हिस्सा 30 नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।
लगभग 90% काम पहले चरण में हो चुका है।
इस चरण के पूरा होने के बाद, कुछ दक्षिण की ओर की लेन खुलेगी जिससे महिम कॉजवे की ओर सुलभ पहुंच होगी।
चरण 2:
इसकी शुरुआत पहले चरण के बाद होगी। इसमें ब्रिज के पूर्वी हिस्से का काम होगा, साथ ही पुराने हिस्से को ध्वस्त कर नया बनाया जाएगा।
पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक खत्म होने की योजना है।
पहला चरण (पश्चिमी हिस्सा) लगभग ₹42 करोड़ खर्च करेगा।
दूसरा चरण (पूर्वी हिस्सा + पुराने हिस्से की पुनःनिर्माण) बाकी का लगभग ₹162 करोड़ अपडेट में आवश्यकता होगी।
ऑफ़िशियल बयान और प्राथमिकताएँ
BMC के अधिकारियों ने कहा है कि अक्टूबर-नवंबर के बीच पहले चरण को पूरी तरह कार्य-क्षम बनाना है, ताकि ट्रैफिक को तुरंत राहत मिल सके।
“चिटले कमिटी” की रिपोर्ट के अनुसार मिठी नदी को चौड़ा करने की ज़रूरत थी — इसी दिशा में यह ब्रिज प्रोजेक्ट है।
अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक विभाग से ज़रूरी NOC और अन्य अनुमति समय से ली जाए, और काम के दौरान नागरिकों को अधिक असुविधा न हो।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: ब्रिज कब पूरी तरह खुल जाएगा? A: पहला चरण (पश्चिमी हिस्से) 30 नवंबर 2025 तक खुलने की संभावना है। पूरा ब्रिज दिसंबर 2027 तक पूरा होगा।
Q2: इस ब्रिज से कितनी लेन होंगी और ट्रैफिक में किस तरह की राहत मिलेगी? A: पूरा ब्रिज बनने पर 10 लेन की व्यवस्था होगी। पहले चरण खुलने के बाद दक्षिण की कुछ लेन महिम कॉजवे के लिए खुलेंगी, जिससे वर्तमान ट्रैफिक बोझ कम होगा।
Q3: ब्रिज का खर्च कितना होगा? A: कुल लागत लगभग ₹204 करोड़ है; पहला चरण ₹42 करोड़ का और दूसरा चरण ₹162 करोड़ का है।
Q4: काम के दौरान यात्रियों को क्या असुविधा हो सकती है? A: संभवतः कुछ लेन बंद होंगी; ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे; अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि NOC आदि समय से हो और काम के दौरान सामान्य जीवन ज़्यादा प्रभावित न हो।
निष्कर्ष
मुंबईवासियों के लिए यह ब्रिज प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम से राहत का एक बड़ा कदम है। यदि पहली फेज़ समय पर पूरी होती है, तो बांद्रा और धारावी के बीच आवागमन ज़रूर आसान होगा। दिसंबर – 2027 तक पूरी परियोजना पूरी होने के बाद महिम कॉजवे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय कम होगा, इंधन की बचत होगी और शहर की ट्रैफिक स्थिति में सुधार आएगा।
मुंबई में ईडी (ED) ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग और हवाला नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। 9 ठिकानों पर छापे के दौरान 42 लाख रुपए कैश, BMW जैसी लग्ज़री कारें और कई बैंक अकाउंट्स सीज़ किए गए।
मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक और बड़ा प्रहार किया है। बुधवार को ईडी की टीम ने मुंबई के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें नकदी, लग्जरी कारें और करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ बरामद हुए।
यह कार्रवाई मुंबई के ड्रग ट्रैफिकिंग और हवाला नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई थी, जो दाऊद गैंग के लोगों से जुड़ा बताया जा रहा है।
🔹 छापे में बरामद हुई नकदी और लग्जरी गाड़ियां
ईडी की टीम ने इस ऑपरेशन के दौरान करीब ₹42 लाख नकद, तीन सेकंड हैंड लक्जरी गाड़ियां (दो BMW समेत), कई बैंक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के पेपर्स ज़ब्त किए हैं। इसके अलावा, एक बैंक लॉकर और कई बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ (freeze) किया गया है, जिनमें ड्रग के पैसों के होने का शक है।
यह पूरा मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच से सामने आया। NCB ने पहले फैसल जावेद शेख, अल्फिया फैसल शेख, आशिक वरिस अली, नासिर खान समेत कई लोगों के खिलाफ ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क चलाने के आरोप में केस दर्ज किया था।
जांच में पता चला कि फैसल शेख सलिम डोला नाम के ड्रग किंगपिन से MD ड्रग्स (मेथेड्रोन) मंगवाता था — जो सीधे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नेटवर्क से जुड़ा है।
🔹 दाऊद के नेटवर्क से कनेक्शन
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सलिम डोला लंबे समय से दाऊद गैंग के लिए ड्रग मनी को हवाला के ज़रिए बाहर भेजने का काम कर रहा था। उसके संपर्क में कई लोकल एजेंट, हवाला ऑपरेटर और स्मगलर हैं जो मुंबई, गुजरात और दिल्ली में फैले हुए हैं।
ईडी का मानना है कि यह नेटवर्क नाइजीरियन ड्रग कार्टेल्स, गल्फ देशों के हवाला चैनल्स और दाऊद के पुराने रैकेट्स से जुड़ा है।
🔹 फैसल शेख पहले भी गिरफ्तार हो चुका है
फैसल शेख को NCB ने पहले भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, उसे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद PIT-NDPS एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) में रखा गया था, क्योंकि वह फिर से ड्रग नेटवर्क एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था।
बुधवार सुबह से ही ईडी की अलग-अलग टीमों ने मुंबई के निम्न इलाकों में छापे मारे —
पायधोनी (Pydhonie)
भिंडी बाजार (Bhindi Bazaar)
बांद्रा (Bandra)
डोंगरी (Dongri)
अंधेरी (Andheri)
माहिम (Mahim)
मिरा रोड (Mira Road)
कई जगहों से डिजिटल डेटा, लेजर बुक्स और बैंकिंग एंट्रीज़ भी जब्त की गई हैं जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करती हैं।
🔹 सरकार ने कहा – संगठित अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस
एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने बताया —
“यह सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि दाऊद के उस नेटवर्क पर वार है जो मुंबई की सड़कों से लेकर दुबई तक फैला हुआ है। सरकार की नीति साफ है — ड्रग्स और हवाला पर ज़ीरो टॉलरेंस।”
🔹 ईडी की कार्रवाई का अगला चरण
ईडी अब बरामद डिजिटल डिवाइस और बैंकिंग डाटा की फॉरेंसिक जांच करेगी। साथ ही, उन कंपनियों और बिचौलियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने हवाला चैनल के ज़रिए पैसे बाहर भेजे या प्राप्त किए।
संभावना है कि आने वाले हफ्तों में और भी गिरफ्तारियाँ हों।
हाल के महीनों में मुंबई में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां दाऊद से जुड़े पुराने गुर्गे और हवाला ऑपरेटर फिर से सक्रिय पाए गए हैं। इसी वजह से ईडी, NIA और NCB की टीमें मिलकर दाऊद के नेटवर्क की नई मॉड्यूल स्ट्रक्चर को तोड़ने में जुटी हैं।
🔸 FAQ सेक्शन — इस मामले से जुड़े आम सवाल
Q1. ईडी ने किन-किन जगहों पर रेड की? मुंबई के कुल 9 इलाकों में — पायधोनी, डोंगरी, बांद्रा, अंधेरी, भिंडी बाजार, माहिम, मिरा रोड, और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे गए।
Q2. कितनी रकम बरामद हुई? कुल ₹42 लाख नकद, तीन लग्ज़री कारें (दो BMW समेत), और कई बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं।
Q3. फैसल शेख कौन है? फैसल जावेद शेख मुंबई का ड्रग सप्लायर है जो सलिम डोला और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा बताया जाता है।
Q4. सलिम डोला कौन है? सलिम डोला दाऊद का पुराना सहयोगी और मुंबई का ड्रग किंगपिन है। उस पर भारत और विदेश दोनों जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के केस दर्ज हैं।
Q5. क्या ईडी को और गिरफ्तारियाँ करनी हैं? हाँ, एजेंसी के अनुसार यह ऑपरेशन जारी रहेगा और कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है।
Q6. क्या दाऊद का नेटवर्क मुंबई में अभी भी चालू है? अधिकारियों के मुताबिक, नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुराने लोग अब भी हवाला, ड्रग और रियल एस्टेट चैनलों के ज़रिए सक्रिय हैं।
Q7. बरामद गाड़ियों का क्या होगा? सभी कारें ED की कस्टडी में हैं। कोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
Q8. क्या यह मामला NCB और ED दोनों की संयुक्त जांच में है? हाँ, यह केस पहले NCB से शुरू हुआ और अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल के कारण ED ने इसे अपने हाथों में लिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) प्रोजेक्ट्स में 35% जमीन ओपन स्पेस के लिए रिज़र्व करने का आदेश जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए इस सरकारी आदेश (GR) से अब डेवलपर्स को ओपन एरिया विकसित कर नगर निगम को सौंपना होगा।
मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक अहम सरकारी आदेश (Government Resolution – GR) जारी करते हुए सभी SRA प्रोजेक्ट्स में कम से कम 35% जमीन खुली जगह (Open Space) के लिए रिज़र्व करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 जून के आदेश के बाद उठाया गया है, जो NGO Alliance for Governance and Renewal (NAGAR) की जनहित याचिका के बाद आया था।
अब हर स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में केवल 65% जमीन पर ही निर्माण होगा, जबकि बाकी 35% हिस्सा पार्क, गार्डन और खुली सार्वजनिक जगहों के रूप में रहेगा।
🧾 बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का एक्शन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि SRA प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त ओपन स्पेस नहीं होने से वहां रहने वाले नागरिकों की जीवन गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स में यह सुनिश्चित किया जाए कि खुले स्थानों की उचित व्यवस्था हो।
इसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग ने नया GR (Government Resolution) जारी करते हुए नियम को DCPR 2034 की Regulation 17(3)(d)(2) के तहत लागू किया है।
नए आदेश के मुताबिक, डेवलपर्स को 90 दिनों के भीतर ओपन स्पेस डेवलप करके उसे संबंधित नगर निगम या स्थानीय योजना प्राधिकरण को सौंपना होगा, और यह प्रक्रिया Occupation Certificate (OC) मिलने के बाद शुरू होगी।
खुली जगहों को केवल खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें पूरी तरह विकसित किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
गार्डन और हरियाली (Landscaping)
वॉकिंग ट्रैक
बच्चों के खेलने के झूले
फिटनेस जोन
बेंच और लाइटिंग
ड्रेनेज और सुरक्षा इंतज़ाम
इसके अलावा, हर ओपन एरिया में एक बोर्ड भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा — “यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
🕵️ मॉनिटरिंग के लिए बनी स्पेशल कमेटी
इस फैसले के सही पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। यह समिति SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में काम करेगी।
कमेटी का काम होगा:
सभी प्रोजेक्ट्स का नियमित निरीक्षण
खुले स्थानों की स्थिति पर रिपोर्ट बनाना
हर दो महीने में यह रिपोर्ट SRA की वेबसाइट पर अपलोड करना
अगर किसी प्रोजेक्ट ने 65% से ज्यादा निर्माण किया या 35% ओपन स्पेस नहीं दिया, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
⚖️ नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने GR में साफ किया है कि अगर कोई अफसर या डेवलपर इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
वहीं, जो प्रोजेक्ट्स 35% से ज्यादा ओपन स्पेस देंगे, उन्हें विशेष सराहना (Recognition) मिलेगी।
डेवलपर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ओपन एरिया की देखरेख बनी रहे। इसके लिए उन्हें या तो:
मेंटेनेंस फंड देना होगा, या
तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) देना होगा।
इससे यह गारंटी होगी कि ओपन स्पेस की स्थिति अच्छी बनी रहे, चाहे वह स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया हो।
🧑⚖️ SRA को कोर्ट में देना होगा रिपोर्ट
SRA को अब हर छह महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें बताएंगे:
कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली
कितने ओपन स्पेस विकसित हुए
कितने नगर निगम को सौंपे गए
कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा।
🏙️ सरकार का मकसद – बेहतर रहन-सहन और ‘ग्रीन मुंबई’
हाउसिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा —
“यह कदम स्लम रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों में बेहतर जीवन परिस्थितियाँ और सांस लेने की जगह (breathing space) देने के लिए उठाया गया है। इससे शहर में ओवर-कंक्रीटाइजेशन रुकेगा और हरियाली बढ़ेगी।”
यह नीति न सिर्फ मुंबई, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में भी लागू होगी, जिससे स्लम रीडेवलपमेंट का चेहरा बदलेगा।
❓ FAQ सेक्शन: महाराष्ट्र सरकार का SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस नियम
Q1. SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस का नियम कब से लागू होगा? यह नियम महाराष्ट्र सरकार के 2025 के सरकारी आदेश (GR) जारी होने के तुरंत बाद लागू हो गया है। यह सभी नए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा।
Q2. क्या यह नियम पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा? पुराने प्रोजेक्ट्स पर यह नियम प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट का संशोधन या विस्तार प्रस्तावित है, तो उसे नई नीति के अनुरूप बनाना होगा।
Q3. अगर कोई बिल्डर इस नियम का पालन नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 35% ओपन स्पेस न देने वाले डेवलपर्स और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन (अनुशासनात्मक कार्रवाई) की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्रोजेक्ट की अनुमति भी रद्द की जा सकती है।
Q4. 35% ओपन स्पेस में क्या-क्या शामिल होगा? यह ओपन स्पेस केवल खाली जगह नहीं होगी — इसमें पार्क, गार्डन, बच्चों के खेलने के झूले, फिटनेस ज़ोन, वॉकिंग ट्रैक, बेंच, लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल करनी होंगी।
Q5. क्या यह ओपन स्पेस जनता के लिए खुला रहेगा? हाँ ✅ यह जगह सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होगी। हर ऐसे क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा — “यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
Q6. डेवलपर्स को ओपन स्पेस की देखरेख कब तक करनी होगी? डेवलपर्स को या तो एक मेंटेनेंस फंड देना होगा या फिर तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) जमा करना होगा। उसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय (Municipal Corporation) की होगी।
Q7. क्या इस नियम के तहत बने ओपन स्पेस का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है? नहीं ❌ ओपन स्पेस का उपयोग केवल सार्वजनिक, पर्यावरणीय या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि या निर्माण प्रतिबंधित रहेगा।
Q8. ओपन स्पेस की निगरानी कौन करेगा? सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर करेंगे। यह कमेटी हर दो महीने में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी और SRA की वेबसाइट पर अपलोड करेगी।
Q9. क्या नगर निगम इस जगह पर निर्माण कर सकेगा? नहीं। एक बार जब यह ओपन स्पेस नगर निगम को सौंप दिया जाएगा, तो उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल मेंटेनेंस या सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी चीजें ही बनाई जा सकती हैं।
Q10. इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नीति का मकसद है —
घनी स्लम बस्तियों में सांस लेने की जगह (breathing space) देना
नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना
ग्रीन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना
शहरों में ओवर-कंक्रीटाइजेशन (over-concretisation) को रोकना
Q11. क्या यह नियम सिर्फ मुंबई के लिए है? नहीं, यह नियम पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू होगा जहां-जहां SRA प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं — जैसे ठाणे, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई और औरंगाबाद जैसे शहरों में।
Q12. क्या 35% ओपन स्पेस में सड़कों को भी गिना जाएगा? नहीं। सड़कें, पार्किंग या आंतरिक एक्सेस रूट्स को ओपन स्पेस में नहीं गिना जाएगा। केवल सार्वजनिक मनोरंजन या हरियाली से जुड़ा क्षेत्र ही ‘ओपन स्पेस’ माना जाएगा।
Q13. क्या जनता यह जानकारी देख सकती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स ने ओपन स्पेस दिए हैं? हाँ। SRA हर दो महीने में अपने आधिकारिक पोर्टल पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन प्रोजेक्ट्स ने 35% ओपन स्पेस नियम का पालन किया है।
Q14. क्या सरकार इन प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन (Incentive) भी देगी? हाँ। जो डेवलपर्स 35% से ज्यादा खुली जगह देंगे, उन्हें सरकारी सराहना (Recognition) या कुछ मामलों में FSI प्रोत्साहन (incentive) मिल सकता है।
Q15. क्या यह कदम पर्यावरण सुधार से जुड़ा है? बिलकुल 🌿 यह फैसला महाराष्ट्र के ग्रीन और सस्टेनेबल शहरी विकास मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल शहर बनाना और प्रदूषण कम करना है।
तेलंगाना की EAGLE टीम ने मुंबई में हवाला ऑपरेटर दारगराम रताजी प्रजापति को गिरफ्तार किया है, जो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल का पैसा हवाला नेटवर्क के ज़रिए लॉन्डर करता था। पुलिस ने 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं।
डिजिटल डेस्क मुंबई: तेलंगाना कनेक्शन मे यहां मुंबई में ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। तेलंगाना पुलिस की EAGLE टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला ऑपरेटर दारगराम रताजी प्रजापति को गिरफ्तार किया है, जो नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क का प्रमुख मनी हैंडलर बताया जा रहा है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में ₹3 करोड़ कैश जब्त किया है, जो नशीले पदार्थों की अवैध कमाई से जुड़ा हुआ था।
🚔 तेलंगाना EAGLE टीम की मुंबई में बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई मुंबई में उस समय हुई जब टीम को हवाला नेटवर्क से जुड़े ठिकानों की जानकारी मिली। EAGLE टीम ने छापा मारकर दारगराम को गिरफ्तार किया। इससे पहले, मुंबई के फूल गली, कालबादेवी स्थित भारत कुमार छगनलाल एंड कंपनी पर रेड के दौरान दारगराम पुलिस के हाथों से बच निकला था। यह कंपनी नाइजीरियन ड्रग तस्करों के पैसों को हवाला चैनल से भेजने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
🕵️♂️ दारगराम का नेटवर्क तीन शहरों में फैला था
जांच में सामने आया कि दारगराम का नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत तक फैला हुआ था। वह हवाला के ज़रिए ड्रग्स मनी को घुमाकर नाइजीरियन एजेंट्स तक पहुंचाता था। उसके संपर्क में कई हवाला व्यापारी और एजेंट्स थे जो हर महीने करोड़ों की रकम को देशभर में ट्रांसफर करते थे।
पुलिस ने बताया कि दारगराम की गिरफ्तारी पहले भी कई बार टली थी। भारत कुमार छगनलाल एंड कंपनी पर जब रेड की गई थी, तब वह फरार हो गया था और बाद में बार-बार लोकेशन बदलता रहा। उसने अपने सभी मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए थे ताकि ट्रैक न हो सके। आखिरकार EAGLE टीम को सटीक जानकारी मिली और उसे मुंबई से हिरासत में ले लिया गया।
👥 दारगराम ने कबूला – और भी साथी हैं शामिल
पूछताछ में दारगराम ने अपने कई साथियों के नाम भी उजागर किए। उसने बताया कि चेतन सिंह, रोनक प्रजापति (मैनेजर) और चेतन मवजी मिलकर कैश कलेक्शन और डिलीवरी का काम संभालते थे। इसके अलावा अहमदाबाद के रतनपुर स्थित जावेरी चैंबर्स में देवजी और दिलीप, और दिल्ली के चांदनी चौक में मुकेश हवाला ऑपरेशन्स संभालते थे।
🌍 ड्रग मनी से विदेश भेजा जा रहा था माल
जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि नाइजीरियन ड्रग कार्टेल हवाला से मिले पैसों का इस्तेमाल नाइजीरिया में कपड़े, फैब्रिक, ह्यूमन हेयर और अन्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में करता था। मुंबई के पायधोनी और मांडवी इलाके में इनके कई कार्गो ऑफिस हैं, जहां से यह माल विदेश भेजा जाता था। भारतीय मुद्रा को हवाला के ज़रिए डॉलर या नाइरा (नाइजीरिया की करेंसी) में बदलकर विदेश ट्रांसफर किया जा रहा था।
इस पूरे नेटवर्क में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ₹3.084 करोड़ कैश बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार नाइजीरियन आरोपी Onyeisi Esomchi Kenneth, जो खुद को Maxwell या Emmanuel Bediako बताता था, भारत में पांच अलग-अलग पासपोर्ट के ज़रिए काम कर रहा था – चार नाइजीरियन और एक घानाई नागरिक के नाम से।
🧳 फर्जी पासपोर्ट से भारत में दोबारा दाखिल होते हैं तस्कर
यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि डीपोर्ट किए गए विदेशी नागरिक कैसे फिर से भारत में फर्जी पहचान के साथ प्रवेश कर लेते हैं। कई नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क इसी तरह भारत लौटकर अपने पुराने धंधे में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे नारकोटिक्स एजेंसियों की चुनौती और बढ़ गई है।
⚠️ मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स कनेक्शन
EAGLE टीम ने बताया कि यह नेटवर्क NDPS Act और PMLA (Prevention of Money Laundering Act) दोनों के तहत गंभीर अपराधों में शामिल है। सभी बरामद रकम और दस्तावेज़ अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपे जा सकते हैं ताकि आगे की वित्तीय जांच हो सके।
❓ FAQ: नाइजीरियन ड्रग हवाला नेटवर्क केस
Q1. दारगराम रताजी प्रजापति कौन है? 👉 वह एक हवाला ऑपरेटर है जो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था।
Q2. कितने पैसे बरामद किए गए हैं? 👉 पुलिस ने ₹3 करोड़ से ज़्यादा नकदी जब्त की है।
Q3. दारगराम को कहां से गिरफ्तार किया गया? 👉 उसे मुंबई से EAGLE टीम ने गिरफ्तार किया।
Q4. इस नेटवर्क में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 👉 अब तक कुल 25 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
Q5. इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी? 👉 मामला ED को भेजा जा सकता है और विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है — अब राज्यभर की कन्या शालाएँ (Girls’ Schools) धीरे-धीरे सहशिक्षा स्कूलों में बदली जाएँगी। शिक्षा में समानता और सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जानिए क्या है सरकार का नया आदेश, कौन-कौन सी शर्तें हैं और इसका छात्रों पर क्या असर होगा।
मंत्रालय प्रतिनिधि मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और आधुनिक फैसला लिया है। अब राज्य की कन्या शालाएँ यानी केवल लड़कियों के लिए चलने वाले स्कूल धीरे-धीरे सहशिक्षा शालाओं में बदले जाएँगे। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में शिक्षा हर जगह सुलभ है, और सामाजिक समानता तथा स्वस्थ माहौल के लिए co-education यानी सहशिक्षा प्रणाली को अपनाना बेहद ज़रूरी हो गया है।
📖 क्या कहा गया है सरकार के नए आदेश में?
राज्य सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि अब “कन्या शालाओं” को अलग से मान्यता नहीं दी जाएगी। सभी मौजूदा girls’ schools को धीरे-धीरे सहशिक्षा में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि सहशिक्षा से लड़के और लड़कियों के बीच समानता, आपसी सम्मान और व्यवहारिक समझ बढ़ती है।
मुंबई हाईकोर्ट ने भी पहले (याचिका क्रमांक 3773/2000) एक निर्णय में कहा था कि भविष्य में कन्या शालाओं को स्वतंत्र अनुमति न दी जाए। अब वही दिशा-निर्देश राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से लागू किए हैं।
🏫 एक ही परिसर में अलग-अलग स्कूल? अब होगा “तत्काल एकीकरण”
राज्य के शिक्षा विभाग ने साफ आदेश दिया है कि —
“अगर किसी परिसर (campus) में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग स्कूल चल रहे हैं, तो उन्हें तुरंत एकीकृत करके सहशिक्षा स्कूल बनाया जाए।”
इसका मतलब यह है कि जहाँ पहले एक ही कैंपस में दो स्कूल चलते थे — एक लड़कियों का और दूसरा लड़कों का — अब दोनों का विलय होगा और एक ही UDISE नंबर (यूनिक डेटा कोड) लागू रहेगा।
इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा आयुक्त को दी गई है।
📝 अन्य स्कूलों को भी मिली मुभा — Co-Ed बनने के लिए करें प्रस्ताव
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जिन स्वतंत्र कन्या शालाएँ किसी अलग जगह पर चल रही हैं, वे अगर चाहें तो खुद को सहशिक्षा स्कूल में बदलने के लिए प्रस्ताव दे सकती हैं। ऐसे प्रस्तावों को मंज़ूरी देने का अधिकार भी शिक्षण आयुक्त (Education Commissioner) को दिया गया है।
यह कदम महाराष्ट्र के शिक्षा मॉडल को और आधुनिक, समावेशी और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
💬 क्यों ज़रूरी है सहशिक्षा नीति?
1. समानता और संवेदनशीलता
सहशिक्षा में बच्चे आपसी सम्मान और समानता सीखते हैं। लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ने से समाज में लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) की सोच कम होती है।
2. आत्मविश्वास और व्यवहारिक विकास
सहशिक्षा से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे वास्तविक दुनिया में विपरीत लिंग के साथ व्यवहार करना सीखते हैं — जो भविष्य के प्रोफेशनल और सोशल माहौल के लिए बेहद ज़रूरी है।
3. शिक्षा में संसाधनों का सही उपयोग
अलग-अलग स्कूल चलाने की बजाय, एकीकृत स्कूल से संसाधनों (teachers, classrooms, funds) का बेहतर उपयोग होता है।
इस फैसले के पीछे मुंबई हाईकोर्ट का पुराना आदेश भी एक अहम आधार बना। याचिका क्रमांक 3773/2000 में हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे से राज्य सरकार “केवल लड़कियों के लिए नए स्कूल” को स्वतंत्र मंज़ूरी न दे।
सरकार का कहना है कि यह फैसला शिक्षा में समानता लाने और सामाजिक मानसिकता में बदलाव का रास्ता खोलेगा।
📈 राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ और उम्मीदें
शिक्षा में समान अवसर: हर बच्चे को बिना लिंगभेद समान शिक्षा का अधिकार मिले।
समावेशी स्कूल माहौल: छात्र-छात्राएँ एक साथ सीखें, बढ़ें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों।
महिला शिक्षण संस्थानों की परंपरा का सम्मान: जो कन्या शालाएँ वर्षों से चल रही हैं, उन्हें सम्मान के साथ नए ढाँचे में शामिल किया जाएगा।
आधुनिक शिक्षा नीति का हिस्सा: यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो inclusive education को बढ़ावा देती है।
🌆 मुंबई और महाराष्ट्र में प्रभाव
मुंबई, पुणे, नागपुर, और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में पहले से ही कई स्कूल सहशिक्षा मॉडल पर चल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी कई कन्या शालाएँ हैं। सरकार का यह आदेश वहाँ बड़ा बदलाव लाएगा।
इससे:
शिक्षण संसाधन बचेंगे
स्कूलों की संख्या कम होगी लेकिन क्षमता बढ़ेगी
सामाजिक एकता मजबूत होगी
और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच आसान होगी
🧩 संभावित चुनौतियाँ
कुछ अभिभावक और परंपरागत संस्थान इसे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे।
छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में मानसिकता में बदलाव आने में वक्त लग सकता है।
शिक्षकों को भी “Gender-Neutral” दृष्टिकोण के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
सरकार ने इस बदलाव को चरणबद्ध रूप से लागू करने की योजना बनाई है ताकि किसी स्कूल या छात्र को असुविधा न हो।
राज्य सरकार ने पूरे बदलाव की ज़िम्मेदारी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य को दी है। वे तय करेंगे कि किन स्कूलों को कब और कैसे एकीकृत किया जाए, प्रस्तावों की जाँच करेंगे, और एकीकृत स्कूल को नया UDISE कोड आवंटित करेंगे।
📊 शिक्षा नीति का नया स्वरूप
यह निर्णय महाराष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में एक “सांस्कृतिक और संरचनात्मक” बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ स्कूलों का विलय नहीं, बल्कि शिक्षा के दृष्टिकोण में समानता और आधुनिकता का नया अध्याय है।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: क्या सभी कन्या शालाएँ अब तुरंत सहशिक्षा बन जाएँगी? नहीं, प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। जहाँ लड़के-लड़कियों की स्कूलें एक ही परिसर में हैं, वहाँ पहले एकीकरण होगा। बाकी स्कूलों को प्रस्ताव भेजने की अनुमति दी गई है।
Q2: क्या यह आदेश सिर्फ मुंबई के लिए है? नहीं, यह आदेश पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए लागू होगा।
Q3: क्या लड़कियों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा? सरकार का कहना है कि स्कूलों को Gender-Friendly माहौल देने की ज़िम्मेदारी प्रशासन और शिक्षकों की होगी। सुरक्षा मानक पहले की तरह सख्त रहेंगे।
Q4: क्या कन्या शालाओं का नाम भी बदलेगा? संभव है कि एकीकृत स्कूलों के नाम में “कन्या शाला” शब्द हटा दिया जाए और नया नाम लिया जाए।
Q5: क्या यह आदेश निजी स्कूलों पर भी लागू होगा? अभी यह फैसला मुख्य रूप से सरकारी और अनुदानित स्कूलों के लिए है, पर निजी संस्थानों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में दो अहम नीतियाँ मंज़ूर की हैं — एक है “सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी” और दूसरी है मुंबई के स्लम क्लस्टर-रीडेवलपमेंट मॉडल। इनमें जल पुनरुपयोग, संसाधन सुरक्षा और बेहतर आवास व्यवस्था पर ज़ोर है।
मंत्रालय प्रतिनिधि मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले दिए हैं जो राज्य की शहरी योजनाओं और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को एक नए कीर्ति-चिन्ह पर ले जाने का प्रयास हैं। पहली, “सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी, 2025” है, जिसमें लगभग ₹5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। दूसरी, मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट को अब “क्लस्टर आधारित” तरीके से करने का नया मसौदा है, जो पुरानी पद्धति — प्लॉट दर प्लॉट तरीके — को बदलता है। ये नीतियाँ सिर्फ योजनाएँ नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश हैं कि महाराष्ट्र जल सुरक्षा और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहता है।
सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज पॉलिसी का मकसद और खास बातें
उद्देश्य: पानी की बचत और वृत्ताकार उपयोग
नई पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य है कि शहरी निकायों द्वारा निर्मित या संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) में निकलने वाला निर्मल जल — यानी ट्रीटेड वेस्टवॉटर — बर्बाद न हो, बल्कि उसका पुनः उपयोग हो सके। इसे औद्योगिक उपयोग, हरियाली, कृषि, और शहर की उपयोगिताओं (जैसे सड़कों की धुलाई, पार्कों की सिंचाई) में लगाया जाएगा।
कवरेज और वित्तीय प्रावधान
यह नीति महाराष्ट्र के 424 शहरी स्थानीय निकायों (municipalities, नगर निगम आदि) में लागू होगी, जो राज्य की लगभग 48 % आबादी को कवर करती हैं। इसके लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
नीति के सही क्रियान्वयन के लिए मल्टी-लेवल निगरानी तंत्र बनाया गया है:
जिला स्तर की समितियाँ — जिला कलेक्टर या संबंधित नगरायुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेंगी।
राज्य स्तरीय स्टीयरिंग ग्रुप — जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस तंत्र से यह सुनिश्चित करना है कि नीति हर जगह एक जैसा और निरंतर रूप से लागू हो।
संभावित चुनौतियाँ और जोखिम
सभी शहरी निकायों में STP की क्षमता बढ़ाना और रखरखाव
ट्रीटमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त वितरण और पाइपलाइन नेटवर्क बनाना
सामाजिक जागरूकता और उचित शुल्क निर्धारण
मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट — अब नई पॉलिसी के साथ
पुराने मॉडल की सीमाएँ
पहले मुंबई में स्लम रीडेवेलपमेंट “प्लॉट दर प्लॉट” या “प्लाट दर प्लाट” तरीके से होती थी — यानी हर झुग्गी या झोपड़ी हिस्से को व्यक्तिगत रूप से पुनर्वास या पुनर्निर्माण का रास्ता मिलता था। इस मॉडल में बिखराव, अनुपयुक्त प्लानिंग और जटिलता बहुत रही है।
क्लस्टर-आधारित मॉडल क्या है?
नए मॉडल में, एक बड़े क्षेत्र (क्लस्टर) को पहचान कर उसका एकसाथ रीडेवेलपमेंट किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु हैं:
कम से कम 50 एकड़ का क्षेत्र
उस क्षेत्र में 51 % से अधिक स्लम आबादी हो
SRA (Slum Rehabilitation Authority) के CEO द्वारा पहचान, उसके बाद उच्च स्तरीय आवास समिति और राज्य स्तर की मंज़ूरी
पुनर्वास के रास्ते
रीडेवलपमेंट करने के तीन तरीके हो सकते हैं:
सार्वजनिक एजेंसी के साथ साझेदारी (public agency collaboration)
प्राइवेट डेवलपर्स को टेंडर देना
अगर कोई डेवलपर उस क्लस्टर की 40 % से अधिक जमीन का मालिक हो, तो उसे स्वीकृति देना
निजी ज़मीन मालिकों की हिस्सेदारी
निजी ज़मीन मालिक अगर भाग लेना चाहें, तो उन्हें उनकी ज़मीन की कुल वैल्यू के लगभग 50 % FSI (मंज़िल स्थानांक) के विकास योग्य भूखंड दिए जाएंगे। अगर भाग नहीं लेना चाहें, तो उस जमीन को Land Acquisition Act, 2013 के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है, और अधिग्रहण की लागत डेवलपर को वहन करनी होगी।
CRZ (Coastal Regulation Zone) संबंधी प्रावधान
CRZ-I इलाकों में: स्लम को हटा कर सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।
CRZ-II हिस्सों में: डेवलपमेंट कंट्रोल और प्रमोशन नियम, 2034 के अनुसार कुछ बिक्री योग्य हिस्से बनाए जा सकते हैं।
FSI की छूट और प्रोत्साहन
रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मकानों और प्रभावित परिवारों के लिए FSI को 4 तक या उससे ऊपर करने की छूट दी गई है। अगर केंद्र सरकार या PSU (Public Sector Undertaking) की ज़मीन इस क्लस्टर में हो, तो उनकी सहमति से उसे भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा।
नीति का सामाजिक, पर्यावरणीय और शहरी प्रभाव
जल संसाधन संरक्षण
सीवेज रीयूज पॉलिसी के कारण बड़े पैमाने पर ताजे पानी की बचत होगी। शहरों को ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी और जल तनाव वाले क्षेत्रों में राहत मिलेगी।
बेहतर शहरी व्यवस्था और बुनियादी सुविधा
क्लस्टर-आधारित पुनरुद्धार से एक समेकित नियोजन होगा — सड़क, जल, सीवरेज, पार्किंग, सामुदायिक केंद्र आदि — जिसमें अनियोजित और बिखरी व्यवस्था की समस्या कम होगी।
स्लम निवासियों को उचित पुनर्वास, बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, स्वच्छ आवास मिलेगी। निजी ज़मीन मालिकों को भी हिस्सा मिलता है — यह हिस्सा-बाँट की भावना बनाएगी।
निवेश और विकास
प्राइवेट डेवलपर्स को अवसर मिलेगा बड़े स्केल पर काम करने का। उत्तम नियोजन और संसाधन प्रबंधन से समेकित शहरी विकास को बल मिलेगा।
चुनौतियाँ और सावधानियाँ
बड़े क्लस्टर की पहचान और उनकी स्वीकृति — राजनीतिक, सामाजिक दबाव
उचित वित्तीय मॉडल — लागत, राजस्व हिस्सेदारी, समय सीमा
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे CRZ में विवाद और कानूनी जटिलताएँ
भूमि मालिकों एवं स्लम निवासियों के बीच विवाद और सहमति
समय पर काम पूरा करना और भ्रष्टाचार नियंत्रण
नीति लागू करने की रणनीति और समयसीमा
चरणबद्ध कार्य
पहचान एवं सर्वेक्षण — क्लस्टर एवं Slum आबादी का मापा जाना
स्वीकृति एवं योजना — SRA CEO, आवास समिति, राज्य मंजूरी
टेंडरिंग / साझेदारी / निजी भागीदारी
निवेश एवं बुनियादी ढाँचा निर्माण — सड़क, पाइपलाइन, STP आदि
निवास स्थानों का पुनर्वास एवं हस्तांतरण
मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण
समय रेखा (कालक्रम अनुमान)
Year 1 (2025–26): योजना तैयार करना, क्लस्टर चयन, प्रारंभिक सर्वेक्षण
Year 2–3: टेंडरिंग, जमीन स्वीकृति, अनुबंध प्रक्रिया
Year 4–5: निर्माण, पुनर्वास एवं बुनियादी संरचनाएँ लागू करना
Year 6+: परियोजनाओं का समापन, निगरानी एवं सुधार
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: यह पॉलिसी कब तक पूरी तरह लागू होगी? A1: पूरी तरह लागू होने में अनुमानतः 4–6 वर्ष या उससे अधिक लग सकते हैं — पहले सर्वेक्षण, क्लस्टर चयन, निर्माण योजना, पुनर्वास प्रक्रिया आदि चरणों को पूरा करने में समय लगेगा।
Q2: क्या हर स्लम में इसे लागू किया जाएगा? A2: नहीं। यह सिर्फ उन क्लस्टरों में लागू होगा जो न्यूनतम 50 एकड़ हों और उनमें 51 % से अधिक स्लम आबादी हो। अन्य छोटे स्लमों को अभी भी पारम्परिक रीडेवेलपमेंट पद्धति से देखा जाएगा।
Q3: निजी ज़मीन मालिकों की भूमिका क्या होगी? A3: वे चाहें तो भाग ले सकते हैं और अपनी ज़मीन के मूल्य के लगभग 50 % FSI के अनुसार विकसित भूखंड ले सकते हैं। यदि वे भाग नहीं लेना चाहें, तो जमीन अधिग्रहित हो सकती है और लागत डेवलपर उठाएगा।
Q4: जल पुनरुपयोग से क्या सस्ता पानी मिलेगा? A4: हाँ, यदि ट्रीटमेंट और वितरण सही ढंग से हो जाए, तो शहर को ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी और पानी की कीमतों व उपलब्धता में सुधार होगा।
Q5: CRZ इलाकों में क्या विशेष प्रावधान हैं? A5: CRZ-I इलाकों में स्लम को हटाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु क्षेत्र बनाया जाएगा। CRZ-II में बिक्री योग्य हिस्से बनाए जा सकते हैं, बशर्ते नियमों का पालन हो।
कांदीवली के शांति नगर में चार मंजिला अवैध गाला निर्माण की कहानी; आरोप है कि मनपा के भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने निर्माण कराने वालों से वसूली करते हैं, शिकायत करने वालों को धमकाया जाता है। क्या वॉर्ड ऑफिसर आरती गोळेकर और डीएमसी संजय कुर्हाड़े इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे?
मुंबई: शांति नगर, गली नंबर-2, कांदीवली (पश्चिम) मुंबई – 400067 में ग्राउंड प्लस तीन (चार मंजिला) बड़ा कॉमर्शियल गाला लगभग तैयार हो चुका है, जो स्थानीय लोगों और प्रशासनिक मानकों की चिंता का विषय बन गया है। आरोप है कि यह सभी निर्माण कार्य मनपा के इमारत व कारखाना विभाग के भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने की विशेष कृपा से किया गया है। विभागीय कार्रवाई न होने के कारण शिकायतकर्ता और निवासियों में भारी नाराज़गी है।
अवैध गाला निर्माण के आरोप
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गाले का निर्माण शुरुआत से ही नियमों का उल्लंघन करते हुए हुआ है। भूमि स्वामित्व, नक्शे की मंजूरी, निर्माण परमिट — इन सभी की आधिकारिक ऑनलाइन-रिकॉर्ड या कागज़ी अनुमति नहीं मिली है या यदि मिली है, तो विकल्पों एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
अवैध निर्माण की तस्वीर
निर्माण अनुमति और परमिट: स्थानीय निवासियों द्वारा आरोप लग रहे हैं कि इमारत का नक्शा और निर्माण परमिट मानसून, भू-परिमाण, इमारत सुरक्षा आदि नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
एनओसी एवं विभागीय निगरानी: इमारत व कारखाना विभाग या अन्य संबंधित विभागों द्वारा कोई सार्वजनिक सूचना नहीं आई कि कार्रवाई होगी। शिकायतों पर मौखिक प्रतिक्रियाएँ तो मिलीं, लेकिन लिखित शिकायत का क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।
स्थानीयों और शिकायतकर्ताओं ने जो कहानी बयान की है, उसके मुताबिक:
विशेष कृपा — लोगों का आरोप है कि अभियंता पंकज पाचर्ने इन अवैध गाला ठेकेदारों को संरक्षण देते हैं, और इसके बदले में मनमानी रकम लेते हैं।
वसूली का तरीका: यदि कोई स्थानीय मौखिक रूप से शिकायत करता है, तो अभियंता लिखित शिकायत की सलाह देते हैं और फिर शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता का नाम-पता ठेकेदारों को दे दिया जाता है।
धमकियाँ और डर: शिकायतकर्ता कहते हैं कि नाम पता निकल जाने से उन्हें जान-माल का खतरा रहता है, जिससे लोग शिकायत करने से डरते हैं।
कार्रवाई नहीं: शिकायत की लिखित प्रति ठेकेदार को दिखा कर वसूली की जाती है, लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं होती, न तो मुआवज़ा होता है, न विधिक प्रक्रिया पूरी होती है।
प्रभावित लोग और सामाजिक प्रतिक्रिया
यहां के स्थानीय निवासी, दुकानदार और मिडिल-क्लास परिवार जिन्होंने इन इलाकों में invest किया है या किराये पर रहते हैं, वे प्रभावित हैं:
रिहायशी जीवन पर असर: भू-संवर्धन, सड़क रोक, धूल-गंदगी, संसाधनों की कमी जैसे समस्याएँ बढ़ी हैं।
भय और असुरक्षा: नाम-पता फँस जाने की आशंका लोगों को बाधित करती है कि वे खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकें।
आलोचना सार्वजनिक स्तर पर: सामाजिक मीडिया, स्थानीय सभाएँ, मोहल्ले की मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ लोग विभाग और मनपा सहित जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब चाहते हैं।
जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं?
पंकज पाचर्ने, इमारत व कारखाना विभाग, कनिष्ठ अभियंता, आर/दक्षिण वॉर्ड, कांदीवली (पश्चिम) — मुख्य आरोपों में आ रहा है कि उन्होंने यह अवैध गाला निर्माण अनुमति के बिना कराया है, संरक्षण दिया है और रकम वसूली की है।
वॉर्ड ऑफिसर आरती गोळेकर — क्या इन शिकायतों की जानकारी उन्हें है, और उन्होंने किन जांच निर्देश दिए हैं?
डीएमसी संजय कुर्हाड़े — मनपा के उच्च पदस्थ अधिकारी, जिनसे जवाबदेही की उम्मीद की जाती है कि वे इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई initiate करें।
विधि-विचार: अगर शिकायतकर्ता लिखित शिकायत कर दें, तो इसके आधार पर विभागीय जांच हो सकती है। लेकिन आरोप है कि शिकायत करते ही नाम पता सार्वजनिक हो जाता है।
आरोपों की जांच: निवासियों का कहना है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई; मनपा ने कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया; विभाग ने सार्वजनिक सूचना नहीं दी।
न्यायालय और अन्य संस्थाएँ: अगर मनपा या विभाग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निवासियों को कानूनी रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं — RTI, प्रशासनिक याचिकाएँ, सार्वजनिक मामले (public interest litigation) आदि।
क्या किया जाना चाहिए? सुझाव और अपेक्षित कार्रवाई
तत्काल विभागीय जांच: मनपा प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें, कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने सहित सभी दोषियों का पता लगाएं।
नाम-पता की सुरक्षा: शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए; धमकियों की शिकायत पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।
परमिट एवं नक्शों का सार्वजनिक खुलापन: इमारतों के नक्शे, अनुमति दस्तावेज़ सार्वजनिक हों ताकि नागरिक देख सकें कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है।
दंडात्मक कार्रवाई: यदि जांच में दोष सिद्ध होता है, तो अभियंता के खिलाफ विभागीय, पुलिस या एंटी-करप्शन ब्यूरो के तहत कार्रवाई हो; संभव हो तो अभियोजन हो।
स्थानीय निगरानी समिति: मोहल्ले के नागरिकों को शामिल कर एक निगरानी या शिकायत मंच बने जो समय-समय पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगे।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार न सिर्फ व्यक्तिगत दोष है, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक बाधा है। यदि मनपा विभाग ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, तो लोग यह विश्वास कर पाएँगे कि अधिकार व्यवस्था उनकी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करती है। कांदीवली के इस मामले में जवाबदेही की लकीर स्पष्ट होनी चाहिए — वरना स्थानीय लोगों के विश्वास की नींव हिल जाएगी।
FAQ सेक्शन
प्रश्न: क्या यह गाला कानूनी अनुमति के बिना बनाया गया है? उत्तर: शिकायतकर्ताओं का दावा है कि अनुमति और परमिट नियमों के अनुरूप नहीं है, किश्तों में वसूली हुई है, और विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
प्रश्न: अभियंता पंकज पाचर्ने पर क्या ठोस साक्ष्य हैं? उत्तर: अब तक स्थानीय लोगों की शिकायतें, लिखित/मौखिक विवरण हैं; विभागीय रिकॉर्ड की जांच और दस्तावेज़ों की पुष्टि ज़रूरी है।
प्रश्न: शिकायत करने वालों को डर क्यों लगता है? उत्तर: शिकायतकर्ता कहते हैं कि उनका नाम-पता ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जिससे जान-माल का संकट हो सकता है, इसलिए लोग लिखित शिकायत नहीं करते हैं।
प्रश्न: विभागीय कार्रवाई कब होगी? उत्तर: अभी तक कोई सार्वजनिक सूचना नहीं आई कि कार्रवाई चल रही है। यदि मनपा प्रशासन सचमुच जवाबदेह है, तो जल्द जांच शुरू होगी।
प्रश्न: नागरिक क्या कर सकते हैं? उत्तर: लिखित शिकायत करें, RTI आवेदन करें; स्थानीय प्रशासन और मीडिया को जानकारी दें; यदि ज़रूरत हो तो न्यायालय में याचिका दाखिल करें।
मुंबईकरों ध्यान दें! बीएमसी ने 7 से 9 अक्टूबर तक पानी की सप्लाई में 10% कटौती का ऐलान किया है। जानिए किन-किन इलाकों में पानी कम मिलेगा, वजह क्या है और बीएमसी ने लोगों से क्या अपील की है।
मनपा प्रतिनिधि वी. बी. माणिक मुंबई: शहर में डैम पूरे भर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुंबई के कई इलाकों में तीन दिनों तक पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 तक कुछ इलाकों में 10% तक पानी की कटौती (Water Cut) की जाएगी।
बीएमसी की ओर से यह कदम पाईसे वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर (Pise Water Purification Center) में बिजली मीटर बदलने और तकनीकी कामों के चलते उठाया जा रहा है। इस दौरान रोजाना दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
💧 क्यों लगाई जा रही है पानी की कटौती?
बीएमसी के जल अभियंता विभाग ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर अपग्रेडेशन के चलते Pise Water Purification Center पर काम किया जा रहा है। ये सेंटर पूर्वी उपनगरों और सिटी डिवीजन के कई हिस्सों को पानी सप्लाई करता है।
इस काम के चलते तीन दिनों तक पानी की आपूर्ति घटाई जाएगी ताकि मीटर अपडेटिंग का काम सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके।
बीएमसी ने बताया कि 10% की पानी कटौती सिटी डिवीजन और ईस्टर्न सबर्ब्स दोनों में लागू रहेगी।
📍 सिटी डिवीजन के प्रभावित इलाके:
Churchgate, Colaba, CSMT, Dongri, Mazgaon, Masjid Bunder, Byculla, Grant Road, Mumbai Central, Sewri, Wadala, Naigaon, Lalbaug, Parel, Dadar, Prabhadevi और Worli।
📍 पूर्वी उपनगरों (Eastern Suburbs) के प्रभावित इलाके:
Kurla, Mankhurd, Chembur, Govandi, Deonar, Vikhroli, Ghatkopar (East और West), Bhandup, Nahur, Kanjurmarg और Mulund (East व West)।
🧱 कौन से वॉर्ड प्रभावित रहेंगे?
बीएमसी के नोटिफिकेशन के अनुसार, पानी की 10% कटौती A, B, E, F South, F North, M-East और M-West वॉर्ड्स में लागू होगी। वहीं, पूर्वी उपनगरों में L (Kurla East), N (Vikhroli, Ghatkopar), S (Bhandup, Kanjurmarg, Nahur) और T (Mulund) वॉर्ड्स में पानी कम मिलेगा।
💡 बीएमसी की अपील: “पानी बचाकर रखें”
बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे ज़रूरत के मुताबिक पानी पहले से स्टोर करें और अगले तीन दिन तक पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि यह काम जरूरी है ताकि भविष्य में सप्लाई और मीटरिंग सिस्टम और बेहतर किया जा सके।
अभी मुंबई के सातों डैम — ऊर्ध्व वैतरणा, तानसा, मोडकसागर, मध्यम वैतरणा, भातसा, तुलसी और विहार — में करीब 99.21% पानी भरा हुआ है। इसका मतलब है कि इस साल मुंबई में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस के कारण ये अस्थायी कटौती करनी पड़ी है।
📅 कब और कितने वक्त तक रहेगा असर?
🔹 तारीखें: 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 🔹 समय: दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक सप्लाई प्रभावित 🔹 कटौती: 10% 🔹 इलाके: सिटी डिवीजन + पूर्वी उपनगर
🚿 नागरिकों के लिए सुझाव
घरों में 2-3 दिनों का पानी स्टोर कर लें।
पानी व्यर्थ न बहाएं, खासकर गार्डनिंग या कार धोने में।
अगर कहीं सप्लाई बिल्कुल बंद हो, तो बीएमसी हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करें।
टंकी या सिंक से पानी रिसाव हो तो तुरंत मरम्मत करवाएं।
🏢 क्या पश्चिमी उपनगरों पर असर होगा?
नहीं। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी उपनगर (Western Suburbs) जैसे अंधेरी, बांद्रा, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली और बोरीवली में पानी की सप्लाई सामान्य रहेगी। कटौती सिर्फ सिटी और ईस्टर्न हिस्सों में की जा रही है।
🔍 मुंबईकरों की प्रतिक्रिया
जैसे ही बीएमसी का नोटिफिकेशन सामने आया, सोशल मीडिया पर कई मुंबईकरों ने #WaterCutMumbai ट्रेंड कर दिया। कुछ लोगों ने बीएमसी को मेंटेनेंस के लिए सराहा, जबकि कुछ ने कहा कि “पूरा पानी डैम में भरा है तो कटौती क्यों?”
❓ FAQ सेक्शन
Q1. मुंबई में पानी कटौती कब से कब तक रहेगी? 👉 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 तक, यानी तीन दिन।
Q2. कितनी प्रतिशत पानी की कटौती की जाएगी? 👉 कुल 10% सप्लाई कम की जाएगी।
Q3. कौन से इलाके प्रभावित रहेंगे? 👉 Churchgate, Colaba, Byculla, Worli, Kurla, Chembur, Ghatkopar, Mulund समेत कई पूर्वी इलाके।
Q4. बीएमसी ने यह कदम क्यों उठाया है? 👉 Pise Water Purification Center में इलेक्ट्रिसिटी मीटर अपडेट करने के लिए।
Q5. क्या पश्चिमी उपनगरों पर असर होगा? 👉 नहीं, पश्चिमी उपनगरों में पानी की सप्लाई सामान्य रहेगी।
BMC Election 2025 की तैयारियां शुरू! महाराष्ट्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, मुंबई को 227 वार्डों में बांटा गया। जानिए वार्ड सीमांकन, राजनीतिक हलचल और आगे की चुनावी रणनीति की पूरी जानकारी।
मनपा प्रतिनिधि वी.बी. माणिक मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों को लेकर अब शहर में हलचल तेज़ हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है। यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी की गई है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग (SEC) की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।
इस फैसले के बाद मुंबई की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि अब सभी राजनीतिक दल — शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, मनसे और अन्य — अपने-अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर चुके हैं।
📜 वार्ड सीमांकन का अंतिम फैसला — मुंबई में कुल 227 वार्ड
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि मुंबई को 227 चुनावी वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद (Corporator) चुना जाएगा।
इससे पहले, 22 अगस्त 2025 को मसौदा (Draft) वार्ड संरचना जारी की गई थी। तब नागरिकों, संगठनों और राजनीतिक पार्टियों से आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे। अब सरकार ने उन सभी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लिया है।
नोटिफिकेशन में हर वार्ड की भौगोलिक सीमा और जनसंख्या का ज़िक्र विस्तार से किया गया है। इस डिटेल से यह पता चलता है कि किस वार्ड में कितने वोटर्स हैं, और किस इलाके में किस समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है।
राजनीतिक दलों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि यही तय करेगी कि किस क्षेत्र में उनकी पकड़ मज़बूत है और कहां उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
🗳️ राजनीतिक दलों में बढ़ी हलचल — चुनावी समीकरणों की गणित शुरू
जैसे ही वार्ड सीमांकन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, मुंबई की राजनीति में हलचल बढ़ गई। शिवसेना (UBT), शिवसेना (शिंदे गुट), भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी (अजित पवार गुट और शरद पवार गुट) — सभी पार्टियों ने अपनी टीमों को एक्शन में लगा दिया है।
पार्टी रणनीतिकार अब बैठकों में जुटे हैं — कहां नया उम्मीदवार उतारना है, कहां पुराने चेहरों पर भरोसा करना है, और किन वार्डों में सहयोगी दलों से तालमेल बैठाना है।
बीएमसी मुंबई की सबसे अमीर नगर निकाय है और इस पर नियंत्रण हासिल करना राजनीतिक रूप से बेहद प्रतिष्ठा का विषय है। यही वजह है कि हर दल इस चुनाव को ‘प्रतिष्ठा की जंग’ मानकर चल रहा है।
👥 स्थानीय प्रतिनिधित्व और लोगों की उम्मीदें
वार्डों के तय होने के बाद अब नागरिकों में भी उम्मीदें बढ़ी हैं। हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा, जो वहां के लोगों की स्थानीय समस्याओं — पानी, सड़क, सफाई, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठाएगा।
लोकल नागरिक संगठनों का कहना है कि इस बार चुनाव में लोग सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की लोकल कनेक्टिविटी और कामकाज देखकर वोट देंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीएमसी प्रशासन पर जनता की नाराज़गी भी देखी गई है।
बृहन्मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है। इसका सालाना बजट 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का होता है — जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। इस वजह से बीएमसी पर कब्जा राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है।
बीएमसी शहर की सड़कों, पानी की सप्लाई, अस्पतालों, स्कूलों और सीवेज सिस्टम का संचालन करती है। यही वजह है कि मुंबई का नागरिक चुनाव, असल में महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है।
🔍 अधिसूचना जारी होने के बाद अगला कदम क्या?
अब जबकि सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राज्य चुनाव आयोग (SEC) की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर या दिसंबर 2025 में चुनाव कराए जा सकते हैं।
राज्य सरकार और चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट अपडेट, पोलिंग बूथ फाइनलाइजेशन और चुनावी तैयारी पर काम शुरू करेंगे।
⚙️ मुंबई में राजनीतिक गणित — किसके लिए कितनी मुश्किल
शिवसेना (UBT) के लिए चुनौती यह है कि अब सीमांकन के बाद कई पुराने गढ़ टूटे हैं।
शिंदे गुट सरकार में होने का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
भाजपा का लक्ष्य है कि वो दक्षिण और पूर्व मुंबई में अपना जनाधार बढ़ाए।
कांग्रेस और एनसीपी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रही हैं।
इस बार जातीय और स्थानीय समीकरण दोनों का अहम रोल रहेगा। कई वार्डों में नई सीमाएं बनने से पिछले चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है।
🧭 नागरिकों की नज़र – अब किस मुद्दे पर वोट मिलेगा?
बीएमसी चुनाव में इस बार लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं होंगी —
खराब सड़के
बढ़ता ट्रैफिक
गंदगी और कचरा प्रबंधन
अस्पतालों की हालत
और बारिश के वक्त जलजमाव
स्थानीय नागरिक अब चाहते हैं कि उनका पार्षद सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि काम के आधार पर चुना जाए।
1️⃣ बीएमसी चुनाव 2025 के लिए मुंबई में कुल कितने वार्ड हैं? 👉 कुल 227 चुनावी वार्ड बनाए गए हैं।
2️⃣ वार्ड सीमांकन किस कानून के तहत हुआ? 👉 यह प्रक्रिया मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत की गई है।
3️⃣ क्या बीएमसी चुनाव की तारीख तय हो गई है? 👉 अभी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग नवंबर-दिसंबर 2025 में तारीख घोषित कर सकता है।
4️⃣ प्रत्येक वार्ड से कितने पार्षद चुने जाएंगे? 👉 हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा।
5️⃣ बीएमसी चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? 👉 क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है और इसका बजट कई राज्यों से बड़ा है। यही वजह है कि इस पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है।
कैनरा बैंक ने 3500 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका है ₹15,000 मासिक स्टाइपेंड और बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने का। आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है।
डिजिटल डेस्क मुंबई: अगर आप हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Canara Bank ने पूरे भारत में 3500 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह मौका सिर्फ एक साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक सुनहरा गेटवे है बैंकिंग सेक्टर में करियर की शुरुआत का।
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आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
₹500 फीस ऑनलाइन पे करें (General/OBC/EWS के लिए)।
फाइनल सबमिट कर आवेदन प्रिंट निकाल लें।
💵 आवेदन शुल्क (Application Fees)
कैटेगरी
फीस
SC/ST/PwBD
NIL
General/OBC/EWS
₹500/-
🤔 FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1️⃣ कैनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं? 👉 आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है।
2️⃣ इस भर्ती के लिए परीक्षा होगी या नहीं? 👉 नहीं, चयन मेरिट (12वीं/डिप्लोमा मार्क्स) के आधार पर होगा।
3️⃣ क्या अप्रेंटिस को परमानेंट नौकरी मिलेगी? 👉 यह एक साल का अप्रेंटिस प्रोग्राम है, लेकिन प्रदर्शन अच्छा होने पर भविष्य में स्थायी अवसरों की संभावना बढ़ सकती है।
4️⃣ स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 👉 कुल ₹15,000 प्रति माह — जिसमें ₹10,500 बैंक और ₹4,500 सरकार की तरफ से मिलेगा।
5️⃣ कौन आवेदन नहीं कर सकता? 👉 जिनके पास पहले से एक साल से ज़्यादा का जॉब अनुभव है या जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप की है, वे आवेदन नहीं कर सकते।