पुलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी सभी कर्मचारी 50 लाख के बीमा संरक्षण में शामिल- GR

कोरोना के खिलाफ युद्ध में अपने काम को पूरा कर रहे सभी कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा संरक्षण- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

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नितिन तोरस्कर
मुंबई-
कोरोना रोकथाम और उपचार कर्तव्यों को पूरा करने वाली सरकारी, निजी, कान्ट्रेक्ट, बाहरी स्त्रोतों द्वारा लिए गए कर्मचारी, लोगों की सेवा करने वाले, अनौपचारिक कर्मचारी ऐसे सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपये का बिमा संरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है! 29 मई शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार ने कहा कि ‘बीमा संरक्षण की कार्रवाई खत्म होने से पहले काम करते हुए संबंधित कर्मचारी अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना से मृत हो जाए तो उसके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये का सहायता निधी अनुदान दिया जाएगा!’ इसपर GR जारी किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी है!

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस संदर्भ मे अधिक जानकारी देते हुए बताया, कि ‘कोरोना के सार्वभौमिक साहचर्य में मरीजों का सर्वेक्षण, खोज, नजर रखना, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, परीक्षण, उपचार, मदद कार्य ऐसे अनेक जवाबदारी को पूरा करने के लिए भारी मनुष्य बल खुद को धोखे में डालकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं! इन कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिवार के भविष्य पर राज्य सरकार गंभीर है! इसी को ध्यान में रखते हुए आज यह महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया गया है!’

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उन्होंने ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ‘स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी इस तरह के केंद्रीय योजने का पहले से लाभ उठा रहे है! आज के महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी निर्णयानुसार (GR), कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने वाले जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं सफाई कर्मचारी, लोगों के घरों तक जाकर सर्वेक्षण कर रहे अन्य विभागों के कर्मचारी (दिहाड़ी, कान्ट्रेक्ट, बाहरी स्त्रोतों द्वारा लिए गए कर्मचारी, लोगों की सेवा करने वाले, अनौपचारिक सभी कर्मचारी) को 50 लाख रुपये बिमा संरक्षण का लाभ मिलने वाला है! यह योजना बिमा कंपनी के जरिए कार्यान्वित होने जा रहा है! लेकिन इसपर पैकेज के खत्म होने तक अंतरिम निर्णय के तौर पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपये का सहायता निधी अनुदान के तौर पर दिया जाने वाला है!

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इस का लाभ पाने के लिए संबंधित कर्मचारी ‘कोरोना’ वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती होने से पहले या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पहले 14 दिनों के कालावधि में अपने कर्तव्यों पर हाजिर रहने अथवा जिल्हाधिकारी या पदनिर्देशित विभाग प्रमुख को इसके लिए प्रमाणित करना अनिवार्य होगा! इसके पहले या भविष्य में लागू होने वाली योजना के अंतर्गत इस संरक्षण के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हो चुके कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नही मिल सकेगा! इसी प्रकार की योजना स्थानिक स्वराज संस्था तथा राज्य सरकारी सार्वजनिक उपक्रमाों की ओर से भी लागू किया जाने वाला है! यह योजना अगले 30 सप्टेंबर 2020 तक लागू रहेंगे! सरकारी GR में स्पष्ट लिखा गया है!

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