
सुरेंद्र राजभर
मुंबई- ‘कोरोना’ वायरस फैलने में वाहनों की भूमिका सम्भव होने के कारण राज्य प्रतिबन्धक क़ानून 1897 की दिनांक 13/03/2020 को लागू करने की सूचना खण्ड 2, 3 , 4 के अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्गत कर सख्त कार्रवाई का आदेश पेश किया गया। जिले के बाहर जाने और बाहर से जिले में आने पर रोक लगा दी गई है। न मानने वालों के विरुद्ध फौजदारी संहिता 1973 के कलम 144(1), (3) के अनुसार दंडित करने की सूचना जिलाधीश द्वारा जिले के लोगों को देते हुए, क़ानून के पालन हेतु आह्वान किया गया है।
क़ानून भंग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कुल 362 आरोप दर्ज़ किये गए और जप्त किए वाहनों की कुल संख्या 3384 हो गई है। ये वाहन नियम तोड़ने के आरोप में 13 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 की अवधि में जब्त किए गए है। पालघर पुलिस बेवजह रास्तों पर निकलने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई कर रही है!
Discover more from Indian fasttrack news
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




