नितिन तोरसेकर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई- देश में लोगों को कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण (Corona Vaccination) अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देशवासियों को 109 करोड़ से अधिक वैक्सीन (Vaccine) की डोज लगाई जा चुकी हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र (Maharashtra) में भी यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच औरंगाबाद (Aurangabad) में स्थानीय प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें पेट्रोल, गैस और राशन नहीं मिल पाएगा। इसका मकसद लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को जिले में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश नहीं मिल पाएगा। साथ ही उनकी आवाजाही जिलास्तर और राज्यस्तर तक प्रतिबंधित रहेगी। ऐसा राज्य में कोरोना टीकाकरण की कम रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से 20 नवंबर तक के लिए तय किए गए 100% (प्रतिशत) टीकाकरण के लक्ष्य को पाने के मद्देनजर किया गया है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक सभी पर्यटन स्थलों पर स्थित सभी होटलों, रिसॉर्ट, दुकानों में काम करने वाले लोगों के लिए टीका लगवाना आवश्यक किया गया है। यह आदेश जिले में 9 नवंबर से प्रभावी हो गया है।
कोरोना टीकाकरण के लिहाज से औरंगाबाद महाराष्ट्र का 26वें नंबर का जिला बना हुआ है। यहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। एक ओर जहां महाराष्ट्र में टीकाकरण का औसत आंकड़ा 74% (प्रतिशत) है, तो वहीं औरंगाबाद में टीका लगवाने के योग्य लोगों में से सिर्फ 55% (प्रतिशत) लोगों ने ही वैक्सीन की एक डोज लगवाई है। वहीं 23% (प्रतिशत) लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। त्योहारी मौसम में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण को गति देने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाने वाले लोगों और तय समय पर दूसरी डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को पर्यटन स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इनमें बीबी का मकबरा, अजंता, एलोरा गुफाएं और दौलताबाद किला समेत अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं। प्रशासनिक फरमान में यह भी कहा गया है, कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन या निजी परिवहन से अंतरराज्यीय यात्रा और अंतरीय यात्रा की अनुमति भी नहीं रहेगी।
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