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  • महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का किराया तय: ₹15 से होगी शुरुआत

    महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का किराया तय: ₹15 से होगी शुरुआत

    महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी का न्यूनतम किराया ₹15 तय किया है, जो 1.5 किमी तक लागू होगा। इसके बाद प्रति किमी ₹10.27 किराया लगेगा। नियम पूरे राज्य में लागू होंगे।

    मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए न्यूनतम किराया ₹15 तय कर दिया है। यह किराया 1.5 किमी दूरी के लिए लागू होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर ₹10.27 का किराया वसूला जाएगा।

    सभी शहरों में लागू होंगे नियम

    ये नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू होंगे। सरकार ने 4 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना में “महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स 2025” के तहत बाइक टैक्सी और बाइक पूलिंग सेवाओं को मंजूरी दी थी। यह सेवाएं 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में शुरू की जा सकेंगी।

    किस फॉर्मूले पर तय हुआ किराया?

    किराए का निर्धारण खौटा कमेटी (Khauta Committee) की सिफारिशों पर किया गया है। यह कमेटी अक्टूबर 2016 में बनी थी, जिसका काम टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के किराए का स्ट्रक्चर तय करना था।

    बिना लाइसेंस चल रहीं सेवाओं पर एक्शन

    पिछले हफ्ते महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स की 57 गाड़ियों पर कार्रवाई की और ₹1.5 लाख का जुर्माना वसूला।
    परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाइक टैक्सी सेवाएं बिना लाइसेंस के चल रही हैं

    बैठक में हुआ फैसला

    यह फैसला 18 अगस्त को हुई STA (स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता परिवहन सचिव संजय सेठी ने की थी। सोमवार को इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई।

    📌 FAQ सेक्शन – महाराष्ट्र बाइक टैक्सी किराया 2025

    1. महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का न्यूनतम किराया कितना है?

    👉 महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम किराया ₹15 तय किया है, जो 1.5 किलोमीटर तक लागू होगा।

    2. बाइक टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया कितना होगा?

    👉 1.5 किमी के बाद प्रति किलोमीटर का किराया ₹10.27 होगा

    3. महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवा कहाँ चलेगी?

    👉 यह सेवा उन शहरों में चलेगी जहाँ आबादी 1 लाख से ज्यादा है।

    4. बाइक टैक्सी किराया किस फॉर्मूले से तय हुआ?

    👉 किराया खौटा कमेटी (2016 में बनी चार सदस्यीय पैनल) की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है।

    5. क्या महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस बाइक टैक्सी चलाना गैरकानूनी है?

    👉 हाँ ✅ पिछले हफ्ते परिवहन विभाग ने 57 गाड़ियों पर एक्शन लेकर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया।

    6. महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 कब लागू हुए?

    👉 महाराष्ट्र सरकार ने 4 जुलाई 2024 को “महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स 2025” की अधिसूचना जारी की थी।

    7. महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी किराया किसने तय किया?

    👉 यह फैसला स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) की बैठक (18 अगस्त 2025) में लिया गया और इसे परिवहन सचिव संजय सेठी ने मंजूरी दी।

  • GST रेट कटौती: रोज़मर्रा के सामान से गाड़ियां तक सस्ती

    GST रेट कटौती: रोज़मर्रा के सामान से गाड़ियां तक सस्ती

    GST Council ने टैक्स ढांचा बदलकर चार स्लैब को घटाकर दो कर दिया। अब रोज़मर्रा के सामान, खाने-पीने की चीजें, इंश्योरेंस, गाड़ियां, सीमेंट और दवाइयां होंगी सस्ती। नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा।

    डिजिटल डेस्क
    मुंबई: देश की सबसे बड़ी टैक्स सुधार बैठक में GST Council ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे, जिन्हें घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ लग्ज़री और सिगरेट-तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। GST rate cut: Everything from everyday items to vehicles becomes cheaper

    🥘 रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती

    • पनीर, सभी प्रकार की भारतीय रोटियां और पराठे अब बिल्कुल टैक्स फ्री (0%) होंगे।
    • मक्खन, घी, कॉर्न फ्लेक्स, नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफ़ी, जूस, आइसक्रीम, बिस्किट जैसी चीज़ों पर अब 5% GST लगेगा (पहले 18% था)।
    • 20 लीटर पैक्ड पानी, जैम-जैली, ड्राई फ्रूट्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स भी 5% स्लैब में आ गए हैं।

    🧴 घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स

    • टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, टैल्कम पाउडर और हेयर ऑयल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
    • किचनवेयर, टेबल-चेयर, साइकिल, छाता और घरेलू बर्तन भी 5% स्लैब में आ गए हैं।

    🏥 स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर राहत

    • सभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां अब टैक्स फ्री होंगी।
    • 33 ज़रूरी और जीवन रक्षक दवाइयां (कैंसर की दवाइयां भी शामिल) को 0% GST में लाया गया है।
    • डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल उपकरण, चश्मे और ग्लूकोमीटर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।

    🚗 ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स

    • पेट्रोल और डीज़ल की छोटी गाड़ियां (1200 cc तक पेट्रोल और 1500 cc तक डीज़ल) अब 18% स्लैब में होंगी (पहले 28%)।
    • मोटरसाइकिल 350cc तक, टीवी, एसी, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन भी 18% स्लैब में आ गए हैं।
    • इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) पहले की तरह 5% GST में रहेंगी।
    • बड़ी गाड़ियां, 350 cc से ऊपर की बाइक, यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर 40% टैक्स लगेगा।

    🏗️ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर

    • सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
    • स्टील और निर्माण सामग्री पर भी दरें घटाई गई हैं।
    • इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी और घर खरीदना आसान होगा।

    🌾 किसानों और कृषि उपकरणों के लिए राहत

    • खाद्य प्रसंस्करण मशीनें, चारा मशीन, सॉयल हार्वेस्टिंग मशीनें अब 5% स्लैब में।
    • प्राकृतिक मेंथॉल, बायो पेस्टिसाइड्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर टैक्स 12% से घटकर 5%

    🚬 तंबाकू और पान मसाला पर सख़्ती

    • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 28% + 40% सेस लगेगा।
    • शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगे।

    🗓️ नई दरें कब से लागू होंगी?

    नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। GST rate cut: Everything from everyday items to vehicles becomes cheaper