GST Council ने टैक्स ढांचा बदलकर चार स्लैब को घटाकर दो कर दिया। अब रोज़मर्रा के सामान, खाने-पीने की चीजें, इंश्योरेंस, गाड़ियां, सीमेंट और दवाइयां होंगी सस्ती। नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा। GST rate cut: Everything from everyday items to vehicles becomes cheaper
डिजिटल डेस्क
मुंबई: देश की सबसे बड़ी टैक्स सुधार बैठक में GST Council ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे, जिन्हें घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ लग्ज़री और सिगरेट-तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। GST rate cut: Everything from everyday items to vehicles becomes cheaper
🥘 रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती
- पनीर, सभी प्रकार की भारतीय रोटियां और पराठे अब बिल्कुल टैक्स फ्री (0%) होंगे।
- मक्खन, घी, कॉर्न फ्लेक्स, नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफ़ी, जूस, आइसक्रीम, बिस्किट जैसी चीज़ों पर अब 5% GST लगेगा (पहले 18% था)।
- 20 लीटर पैक्ड पानी, जैम-जैली, ड्राई फ्रूट्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स भी 5% स्लैब में आ गए हैं।
🧴 घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स
- टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, टैल्कम पाउडर और हेयर ऑयल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- किचनवेयर, टेबल-चेयर, साइकिल, छाता और घरेलू बर्तन भी 5% स्लैब में आ गए हैं।
🏥 स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर राहत
- सभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां अब टैक्स फ्री होंगी।
- 33 ज़रूरी और जीवन रक्षक दवाइयां (कैंसर की दवाइयां भी शामिल) को 0% GST में लाया गया है।
- डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल उपकरण, चश्मे और ग्लूकोमीटर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।
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🚗 ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
- पेट्रोल और डीज़ल की छोटी गाड़ियां (1200 cc तक पेट्रोल और 1500 cc तक डीज़ल) अब 18% स्लैब में होंगी (पहले 28%)।
- मोटरसाइकिल 350cc तक, टीवी, एसी, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन भी 18% स्लैब में आ गए हैं।
- इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) पहले की तरह 5% GST में रहेंगी।
- बड़ी गाड़ियां, 350 cc से ऊपर की बाइक, यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर 40% टैक्स लगेगा।
🏗️ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
- स्टील और निर्माण सामग्री पर भी दरें घटाई गई हैं।
- इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी और घर खरीदना आसान होगा।
🌾 किसानों और कृषि उपकरणों के लिए राहत
- खाद्य प्रसंस्करण मशीनें, चारा मशीन, सॉयल हार्वेस्टिंग मशीनें अब 5% स्लैब में।
- प्राकृतिक मेंथॉल, बायो पेस्टिसाइड्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर टैक्स 12% से घटकर 5%।
🚬 तंबाकू और पान मसाला पर सख़्ती
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 28% + 40% सेस लगेगा।
- शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगे।
🗓️ नई दरें कब से लागू होंगी?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। GST rate cut: Everything from everyday items to vehicles becomes cheaper
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