डिजिटल डेस्क (Indian Fasttrack News)
Man Called Girl ‘item’– मुंबई की एक कोर्ट ने यौन शौषण के एक अनोखे मामले में एक शख्स को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। शख्स पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की को ‘आइटम’ कहकर छेड़ा था। कोर्ट ने कहा कि, जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक लड़की का यौन शोषण माना जाएगा और कुछ नहीं। (Maharashtra)
यौन शोषण का इरादा
खबर के मुताबिक, मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने एक 26 साल के व्यवसायी को एक 16 साल की लड़की के यौन शोषण का आरोपी पाया। 2015 में आरोपी ने स्कूल से लौट रही लड़की के सिर के बाल खींचकर कहा था कि, ‘क्या आइटम किधर जा रही है?’ अदालत ने कहा कि, आरोपी एक महीने से लड़की का यौन शोषण के इरादे से पीछा कर रहा था। (POSCO Act)
आरोपी के याचिका को ठुकराते हुए विशेष न्यायाधीश एस.जे. अंसारी ने कहा कि, महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे अपराधों पर सख्ती से निपटने की जरूरत है। सड़क किनारे ऐसे रोमियो को सबक सिखाना जरूरी है। 16 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए पोक्सो अदालत ने उस दावे को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया था क्योंकि लड़की के माता-पिता उसके खिलाफ थे। नाबालिग को इस साल जुलाई में ही कोर्ट में पेश किया गया। (Mumbai Crime News)
Man called girl item क्या है मामला?
मामले की एक मात्र गवाह नाबालिग ने कहा कि 14 जुलाई 2015 को दोपहर करीब 1.30 बजे जब वह स्कूल जा रही थी। आरोपी उसकी गली में बैठा था। वह अपने दोस्तों के साथ था। लड़की ने आगे कहा कि जब वह दोपहर करीब 2.15 बजे अपने स्कूल से लौटी। तब भी आरोपी गली में अपनी बाइक पर बैठा था। नाबालिग ने कहा कि मुझे देखते ही वह मेरे पीछे आया। उसने मेरे बाल खींचे और कहा,’क्या आइटम किधर जा रही है?’ (POSCO Act)
लड़की ने कहा, कि मैंने उसे धक्का दिया और उसे ऐसा करने से मना किया। इसके बाद आरोपी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। नाबालिग ने तुरंत 100 नंबर डायल किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी भाग चुका था। इसके बाद लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को दी। कोर्ट ने इसको लेकर पोक्सो कानून के तहत 1.5 साल की सजा सूनाई। (Maharashtra)
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.