Maharashtra: राज ठाकरे के खिलाफ अरेस्ट वारंट! तोड़फोड़

नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई-
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे (Raaj Thackeray) के खिलाफ बीड जिले के परली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लगातार कई तारीखों पर गैरहाजिरी की वजह से उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर उन्हें तलब किया गया है। दरसअल सान् 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे (Raaj Thackeray) के समर्थन में परली में मौजूद राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों पर पत्थरबाजी की थी। इस मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।

आप को बता दें कि, इस मुकदमे की वजह से आज भी राज ठाकरे (Raaj Thackeray) के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीड के अंबाजोगाई में मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एसटी बस में तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही राज ठाकरे अदालत की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि राज्य में सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए वे अंबाजोगाई गए थे। उस दौरान उन्होंने अदालत में हाजिर होकर तीन सौ रुपये का दंड भी भरा था। तब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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मामले की हकिकत..

रेलवे में पर प्रांतीय युवाओं की भर्ती पर तोड़फोड़ और पीटाई मामले पर राज ठाकरे (Raaj Thackeray) को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य में कई जगहों पर विरोध किया था। इसी बीच अंबाजोगाई में एसटी बस को भी निशाना बनाया गया था।


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