‘अत्यावश्यक’ कर्मचारियों को मिलेगा तुरंत वेतन- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उपसमिति ने लिए राज्य पर महत्वपूर्ण निर्णय!

  • स्वास्थ्य विषयक 25 प्रतिशत निधी का उपयोग..
  • अत्यावश्यक कर्मचारियों को मिलेगा तुरंत वेतन..
  • कार्रवाई एवं रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश..
  • मिलेगा 20 लाख का बीमा संरक्षण..
  • खेती से संबंधित उद्योग एवं मजदूरों का रोजगार..

विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई-
महाराष्ट्र में ‘कोरोना’ वायरस के विरुद्ध लड़ाई के बीच अब राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है! शुक्रवार 17 अप्रैल मंत्रिमंडल की गठित समिति द्वारा, पूर्व की तरह जमिनों की खरीदी-बिक्री ऑनलाइन तरीके से किए जाने की मंजूरी दी गई है ! राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजित पवार ने इसकी जानकारी दी!

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स्वास्थ्य विषयक 25 प्रतिशत निधी का उपयोग..
महाराष्ट्र सरकार द्वारा और भी ऐसेे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसपर जानकारी देते हुए, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया, कि ‘लोगों के लिए स्वास्थ्य विषयक कामकाज पर वर्तमान आर्थिक वर्ष के लिए जिला रोजगार योजना का 25 प्रतिशत निधी स्वास्थ्य विषयक कामों पर इस्तेमाल किए जाने वाला हैं!’

अत्यावश्यक कर्मचारियों को मिलेगा तुरंत वेतन..
उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा ‘कोरोना’ के संदर्भ में उपायों पर स्थापित कमेटी ने फैसला किया है कि ‘स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल शिक्षण, पुलिस, होमगार्ड आदी विभागों के अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन- मानधन तत्काल अदा करने के निर्देश जारी किए गए है! ऐसी जानकारी समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी है!

कार्रवाई एवं रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश..
मंत्रिमंडल की उपसमिती द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए है, जिसपर अमल करते हुए रोजगार विभाग के अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती ने इस विषय पर सभी जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त तथा प्रशासनिक प्रमुखों को पत्र जारी कर अमल में लाने के निर्देश दिए हैं ! इस पत्र में मंत्रिमंडल उपसमिती द्वारा लिए निर्णय का जिक्र करते हुए इसपर कार्रवाई करने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है!

मिलेगा 20 लाख का बीमा संरक्षण..
आप को बता दें, कि ‘कोरोना’ के खिलाफ लड़ाई में ग्रामविकास विभाग के अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं! ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वार 20 लाख रुपयों का बीमा संरक्षण दिया जाने वाला है! जिसके लिए स्वास्थ्य एवं ग्रामविकास विभाग एक आदेश जारी कर बताने वाले हैं, कि किस कर्मचारी को यह बिमा संरक्षण दिया जाने वाला है!

खेती से संबंधित उद्योग एवं मजदूरों का रोज़गार..
खेती और खेती से संबंधित उद्योग पर, गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर जिला में बीड़ी के लिए इस्तेमाल आने वाले तेंदू पत्ता तथा महुआ के फुल इकट्ठा करने वाले बंधुओं के संदर्भ में तत्काल निर्णय लेने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को जानकारी दी गई है! इस कारोबार को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं! अंगूर उत्पादन के संदर्भ में मनरेगा के तहत रोजगार निर्मित के लिए, ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए, कम्युनिटी किचन के लिए संबंधीत व्यवस्था पर निर्णय लिए गए हैं! जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बताई नियमावली एवं सूचनाओं का पालन करते हुए तत्काल प्रवर्तन के निर्देश दिए गए हैं! राज्य आपत्ति प्रबंध अधिकार के विषयों से संबंधित भी निर्णय लिए गए हैं! गन्ने की कटाई पर काम करने वाले मजदूरों को उनके मूल गांव तक वापस भेजने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं!


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