नितिन तोरस्कर
मुंबई- राज्य में अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के तहत सोमवार यानि 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा फूड कोर्ट आदि फिर से खुलने जा रहे हैं! इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम रहेगा! गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा फूड कोर्ट आदि अभी अपनी कुल क्षमता के आधे यानी अपनी क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत पर ही काम करेंगे!
नियमों के मुताबिक गेट पर ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें तापमान, बुखार, खांसी आदि के लक्षण पर नजर रखी जाएगी और ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी! मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा और सिर्फ खाने के समय पर ही मास्क उतारा जा सकेगा! ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा!
महाराष्ट्र सरकार ने इसके साथ ही सभी रेस्टोरेन्ट, बार, होटल आदि को गाइडलाइंस के मुताबिक सभी ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटाने को भी कहा है, जैसे मोबाइल नंबर आदि, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके और जल्द से जल्द लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा पहुँचाया जा सके!
गाइडलाइंस के मुताबिक, हैंड सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा और भुगतान के समय डिजिटल लेन-देन को ज्यादा महत्व दिए जाने को कहा गया है! यदि कोई ग्राहक कैश में भुगतान करता है, तो उस दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है! महाराष्ट्र सरकार ने इसके साथ ही रेस्टोरेन्ट, बार, होटल, फूड कोर्ट आदि को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं! खासकर वॉशरूम और हाथ धोने वाला एरिया थोड़ी-थोडी देर में साफ करते रहने को कहा गया है! जिन काउंटर्स पर ग्राहकों के साथ संपर्क होता है, वहां बचाव के लिए प्लेक्सीग्लास स्क्रीन लगाने को कहा गया है!
महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में रेस्टोरेन्ट आदि में अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल किए जाने को खासकर कहा गया है! साथ ही रेस्टोरेन्ट आदि में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम करते रहने चाहिए! पका हुआ भोजन ही परोसने के निर्देश हैं और कच्चा खाना जैसे सलाद आदि को नहीं परोसने को कहा गया है!
साथ ही फर्नीचर आदि को भी समय समय पर सैनेटाइज करने को कहा गया है! आप को बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के तहत अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूल-कॉलेज आदि भी वापस से खोले जाने को कहा गया है! हालांकि इस पर राज्य की स्थिति को देखते हुए अंतिम फैसला राज्य सरकार ही करेगी!
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