इस्माइल शेख
मुंबई– शहर में गांजा की तस्करी जोरों पर है। कांदिवली पुलिस (Kandivali Police) के ड्रग्स रोकथाम दस्ते (ANC) ने कुल 115 किलो गांजे (Drugs) के साथ घाटकोपर बस डेपो (Ghatkopar Bus Depot) के सामने से, दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा (Orisa) से मुंबई (Mumbai) शहर में ड्रग्स (Drugs) तस्करी कर बेचने के लिए ला रहे थे। ड्रग्स विरोधी कक्ष (ANC) द्वारा जप्त गांजे (Drugs) की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुल्यांकन 28 लाख 75 हजार तथा जप्त मोटर कार की किमत 5 लाख रुपये आंकी जा रही है। कुल 33 लाख 75 हजार रुपये का माल जप्त किया गया है।
कांदिवली (Kandivali) पुलिस ड्रग्स विरोधी दस्ते (ANC) के प्रभारी पुलिस निरिक्षक रुपेश नाईक ने बताया, कि 23 जनवरी को विश्वसनीय सूत्रों से ड्रग्स (Drugs) तस्करी की खबर मिली थी। इसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी लेकर कर घाटकोपर बस डेपो (Ghatkopar Bus Depot) के सामने घाटकोपर (Ghatkopar) अंधेरी (Andheri) लिंक रोड (Link Road) पर जाल बिछाया गया। मिली सूचना के मुताबिक ग्रे कलर की हॉन्डा अकार्ड कार क्रमांक एम.एच.02-ए.वी.4878 को रोक कर तलाशी ली तो सूचना सही साबित हो गई।
तलाशी के दौरान, कार के पीछे के दोनों दरवाजे में विन्डोग्लास के नीचे हिस्से में, डिक्की में टेल लाईट के पीछे खाली जगह पर और सीट के पीछे तस्करी के लिए खास जगह बनाया गया था। कुल मिलाकर 70 गांजे (Drugs) के पाकेट, जिसका वजन किए जाने पर 115 किलो गांजा बरामद किया गया है। जांच में पता चला है, कि गांजा (Drugs) ओडिशा (Orisa) राज्य के गंजम जिला, बेरहामपुर गांव से देश की आर्थिक राजधानी (Economyc City) मुंबई (Mumbai) बेचने के लिए तस्करी कर लाया जा रहा था।
गिरफ्तार 42 वर्षीय इमरान अबरार हुसैन अन्सारी ठाणे (Thane) जिला के अमृत नगर मुंब्रा (Mumbra) का रहने वाला है, तो वहीं 21 वर्षीय इस्माइल सलीम शेख राम रहीम वेल्फेयर सोसायटी आरे रोड़ (Aarey Road) पवई (Pawai) का रहने वाला है। दोनों आरोपीयों के खिलाफ कांदिवली (Kandivali) ड्रग्स विरोधी दस्ते (ANC) ने गु.र.क्र. 06/2022 में एन.डी.पी.एस. कानून (NDPS Act) 1985 की धारा 8(क), 20(क) 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है, कि गिरफ्तार आरोपी 21 वर्षीय इस्माइल सलीम शेख के खिलाफ गोरेगांव (Goregoan) पूर्व के आरे पुलिस (Aarey) थाने में इसके पहले भी ड्रग्स (Drugs) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरे पुलिस (Aarey Police) गु.र.क्र. 45/20 में धारा 8(क) और एन.डी.पी.एस.कानून (NDPS Act) 1985 के तहत धारा 20 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, आरे पुलिस (Aarey Police) गु.र.क्र.72/2021 में भा.द.स.की धारा 454,457,और 380 के तहत मामला दर्ज है। इसके साथ ही, आरे पुलिस (Aarey Police) गु.र.क्र.72/2021 में भा.द.स.की धारा 454,457,और 380 के तहत मामला दर्ज है। इसके साथ ही, आरे पुलिस (Aarey Police) गु.र.क्र.72/2021 में भा.द.स.की धारा 454,457,और 380 के तहत मामला दर्ज है।
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