Tag: Sexual harassment

  • गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या की कोशिश, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

    गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या की कोशिश, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

    एक नाबालिग बच्ची के शोषण के आरोप में जब फरार 55 वर्षीय आरोपी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो आरोपी दरवाजा बंद कर आत्महत्या की धमकी देता रहा। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तबतक आरोपी फंदे से लटक चुका था। Tried to commit suicide to avoid arrest, case registered under POCSO Act

    मुंबई: मंगलवार की रात को 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने उस समय दरवाजा बंद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया जब मुंबई पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए गई थी। पुलिस उसे एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार करने गई थी। लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति के देखभाल के लिए उसे नियुक्त किया गया था। उसी दौरान पीड़ित की नाबालिग बच्ची पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। Tried to commit suicide to avoid arrest, case registered under POCSO Act

    पुलिस ने क्या कहा?

    नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि “व्यक्ति को तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह लगभग 36 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा और बाद में उसे होश आया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।” Tried to commit suicide to avoid arrest, case registered under POCSO Act

    नाबालिग बच्ची का यौन शोषण

    नाबालिग लड़की के पिता को पिछले साल लकवा का दौरा पड़ा था। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी जिसे मई महीने में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नाबालिग लड़की के पिता की देखभाल के लिए रखा गया था। शिकायत के मुताबिक नाबालिग की मां जब काम पर चले जाती थी तब हर रोज बच्ची का यौन शोषण और अश्लील टिप्पणियां करता था। यहां तक कि लड़की की शिकायत पर उसकी मां ने आरोपी को चेतावनी भी दी उसके बावजूद आरोपी उसे परेशान करता रहा।

    लड़की के बेडरूम में क्यों घूसा

    शिकायत के मुताबिक, 28 जुलाई को आरोपी ने लड़की के बेडरूम में घुसकर कथित तौर पर परेशान किया। जिसके बाद लड़की की मां ने पुलिस मे शिकायत करने का फैसला लिया। पुलिस ने 29 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही, आरोपी मुंबई से फरार हो गया। पहले उत्तर प्रदेश और बाद में कर्नाटक भाग गया। Tried to commit suicide to avoid arrest, case registered under POCSO Act

    आत्महत्या की कोशिश

    मंगलवार को पुलिस को जब पता चला कि आरोपी बदलापुर में है तो दो सहायक पुलिस निरीक्षक और तीन से चार कांस्टेबल की एक टीम वहां पहुंची। रात करीब 10 बजे, आरोपी ने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। हालांकि, पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया।

  • Mumbai: बाइक सवार ने 21 साल की लड़की को क्यों छुआ, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

    Mumbai: बाइक सवार ने 21 साल की लड़की को क्यों छुआ, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

    अंधेरी पश्चिम के ओशिवरा में 21 वर्षीय छात्र का एक बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति ने हाथ क्यों पकड़ा और बाद में क्यों भाग गया? इसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर पुलिस पडताल कर रही है। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

    मुंबई: आये दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शहर में जैसे आम हो गया है। कभी कभी तो पीड़ित शर्म के मारे पुलिस कंप्लेन भी नही करती। इसी का मनचले गलत फायदा उठा लेते हैं और शिकायत नही करने का गलत मतलब समझकर कभी-कभी, बार-बार छेड़छाड़ किया जाता है। जबकि मुंबई पुलिस इस तरह की घटनाओं को तत्काल कार्रवाई करती है। ऐसा ही एक मामला अंधेरी के ओशिवरा से सामने आ रहा है। यहा 21 वर्षीय छात्र सड़क किनारे चल रही थी। अचानक एक अंजान बाइक सवार उसे हाथ पकड़ कर खींचा और बाद में भाग गया। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

    कब हुई वारदात?

    8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे अनुचित तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। लड़की ने ओशिवारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और घटना वाले दिन ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

    शिकायत में लड़की ने क्या कहा?

    एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा स्थित न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम करीब 7.10 बजे उसने अपनी एक दोस्त के साथ डीएन नगर में डिनर करने का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

    शिकायत में लड़की ने कहा, कि जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर बाईं ओर सड़क किनारे चल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डरकर वापस अपने घर लौट गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

    इसके बाद, लड़की ने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल ओशिवरा पुलिस मामले की तहकीकात में आसपास के सीसी टीवी फुटेज खंगाल रही है और लड़की के दोस्तों की लिस्ट भी चेक कर रही है। Mumbai: Why did a bike rider touch a 21 year old girl, case of sexual harassment registered, police investigating

  • Maharashtra News Updates: शिवसेना  नेता पर यौन शोषण का मामला दर्ज, एक नक्सली गिरफ्तार, दिव्यांग महिला को धमकाने पर तीन पर मुकदमा दर्ज, 8 करोड़ गबन कर फरार आरोपी गिरफ्तार

    Maharashtra News Updates: शिवसेना  नेता पर यौन शोषण का मामला दर्ज, एक नक्सली गिरफ्तार, दिव्यांग महिला को धमकाने पर तीन पर मुकदमा दर्ज, 8 करोड़ गबन कर फरार आरोपी गिरफ्तार

    महाराष्ट्र के नागपुर में एक शिवसेना नेता पर हॉटेल मालकिन के यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। ठाणे की दिव्यांग महिला को धमकाने के खिलाफ पुलिस ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 8 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाले में पिछले 18 महिनों से फरार कैशियर को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने 14 सालों से फरार नक्सलवादी को पुणे से किया गिरफ्तार। (Maharashtra News Updates: A case of sexual harassment registered against Shiv Sena leader, one Naxalite arrested, case registered against three for threatening a disabled woman, absconding accused arrested after embezzling Rs 8 crore)

    दिव्यांग महिला को धमकाने पर तीन पर मुकदमा

    ठाणे के एक गांव में सरकारी दुकान चलाने वाली दिव्यांग महिला को धमकाने और गाली-गलौज करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पोलियो से पीड़ित 49 वर्षीय शिकायतकर्ता प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन की ठाणे जिला अध्यक्ष है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, कि आरोपियों में से एक रामदास खोत 15 मार्च को उसके स्टॉल पर आया, अभद्र भाषा में गालियां दीं और धमकी देते हुए प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन से संबंध तोड़ने की चेतावनी दी। कथित तौर पर खोत ने धमकी दी, कि उसके साथी कृष्णा शिंदे और रिजवान सैयद उसके घर आएंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (Maharashtra News Updates: A case of sexual harassment registered against Shiv Sena leader, one Naxalite arrested, case registered against three for threatening a disabled woman, absconding accused arrested after embezzling Rs 8 crore)

    शिवसेना नेता पर यौन शोषण का मामला दर्ज

    नागपुर के एक स्थानीय शिवसेना नेता मंगेश काशीकर के खिलाफ एक महिला हॉटल मालकिन का यौन शोषण करने, धोखाधड़ी करने और बंदूक दिखाकर धमकाने का केस दर्ज हुआ है। काशीकर शिवसेना पार्टी के संपर्क प्रमुख हैं। बजाज नगर पुलिस स्टेशन के अनुसार, महिला ने 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक हॉटल का नवीनीकरण किया। इस पर काशीकर ने दावा किया, कि हॉटल उसकी संपत्ति है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिवसेना नेता ने महिला को प्रताड़ित किया, यौन अनुग्रह की मांग की और जबरन होटल पर कब्जा कर लिया। जब महिला ने विरोध किया तो उसने पिस्तौल दिखाकर धमकी दी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस काशीकर की तलाश कर रही है। शिवसेना नेता काशीकर फरार बताया जा रहा है। (Maharashtra News Updates: A case of sexual harassment registered against Shiv Sena leader, one Naxalite arrested, case registered against three for threatening a disabled woman, absconding accused arrested after embezzling Rs 8 crore)

    महाराष्ट्र ATS को मिली बड़ी सफलता

    44 वर्षीय प्रशांत जलिंदर कांबले उर्फ लैपटॉप नामक व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस के अनुसार 3 मई को प्रशांत जलिंदर कांबले उर्फ लैपटॉप को गिरफ्तार किया गया। साल 2011 से फरार प्रशांत वांटेड नक्सली बताया जा रहा है। पुणे पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार करने के बाद ठाणे ATS के हवाले कर दिया। ठाणे एटीएस ने उसे 4 मई को मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से 13 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पुणे एटीएस ने प्रशांत की तस्वीर भी जारी है, जिसमें उसे पीठ पर एक बैग के साथ हरे रंग की टीशर्ट में देखा गया। (Maharashtra News Updates: A case of sexual harassment registered against Shiv Sena leader, one Naxalite arrested, case registered against three for threatening a disabled woman, absconding accused arrested after embezzling Rs 8 crore)

    8 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाले में फरार कैशियर गिरफ्तार

    महाराष्ट्र के लातूर में माहेश्वरी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था से 8.18 करोड़ के गबन के आरोपी कैशियर सोमनाथ पंडित को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धाराशिव से गिरफ्तार किया है। आरोपी 18 महिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी को लातूर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फंड की हेराफेरी का मामला पिछले साल फरवरी में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने सहकारी संस्था के अध्यक्ष, सचिव, शाखा प्रबंधक और कैशियर पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया था। (Maharashtra News Updates: A case of sexual harassment registered against Shiv Sena leader, one Naxalite arrested, case registered against three for threatening a disabled woman, absconding accused arrested after embezzling Rs 8 crore)

  • उर्दू स्कूल में महिला टीचरों के साथ यौन उत्पीड़न, मायनोरेटी कमिशन के इंस्पेक्शन से खुली पोल, FIR दर्ज

    उर्दू स्कूल में महिला टीचरों के साथ यौन उत्पीड़न, मायनोरेटी कमिशन के इंस्पेक्शन से खुली पोल, FIR दर्ज

    महाराष्ट्र मायनोरेटी कमिशन के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने मंगलवार को पातुर स्थित एक सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां कुछ महिला टीचरों ने यौन उत्पीड़न के साथ सेलरी में कमिशन खाने पर शिकायत की थी। दौरा पूरा होते ही पुलिस ने किया मामला दर्ज। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)

    महाराष्ट्र: अकोला जिले में पुलिस ने एक सरकारी उर्दू माध्यम स्कूल के पदाधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई, जब राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने अचानक उस संस्थान का दौरा किया। शिकायत में कहा गया, कि प्रिंसीपल महिला टीचरों के साथ यौन उत्पीड़न के अलावा मार पीट भी किया करता था और सेलरी के पैसों में से 20 से 30 प्रतिशत पैसे कांट लिया करता था। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)

    सरकारी स्कूल का दौरा

    महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने मंगलवार को अकोला जिले के पातुर स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां कुछ महिला टीचरों ने शिकायत की थी कि उन्हें उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिला टीचर्स ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे उनके वेतन का 20-30 प्रतिशत जबरन वसूल लिया करता है। आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उनके दौरे के फौरन बाद पातुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)

    पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

    इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला के साथ मारपीट या आपराधिक बल का प्रयोग, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से), 75 (यौन उत्पीड़न), 296 (अश्लील कृत्य) और 308 (2) (जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)

    आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा?

    मीडिया से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने दावा किया कि उन्हें अपने औचक निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में न तो बच्चे मिले और ना ही टीचर्स मिले। एक ही परिसर में दो स्कूल अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। प्यारे जिया खान ने कहा कि सरकार फंड तो देती है, लेकिन योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण राज्य में उर्दू स्कूलों की हालत खराब है। ऐसे में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)

  • लैंगिक अत्याचार पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

    लैंगिक अत्याचार पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

    नाबालिग से लैंगिक अत्याचार के खिलाफ मुंबई मे सेशन कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पोस्को कानून के तहत दिंडोशी सेशन कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 20 साल श्रम कारावास की कड़ी सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माने लगाकर ऐतिहासिक फैसला सूनाया है। (Court’s historic decision on sexual atrocities)

    इस्माईल शेख
    मुंबई-
    राज्य भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर हो रहे जन आक्रोश के बीच मुंबई की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ गिरफ्तार एक आरोपी को ऐसी कड़ी सज़ा की सुनवाई, कि न्यायिक प्रक्रिया में इसे एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है। (Court’s historic decision on sexual atrocities)

    बोरीवली (पश्चिम), एम.एच.बी.कॉलनी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडाळकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, कि साल 2017 में नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को दिंडोशी सेशन कोर्ट नंबर 15 की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सूना कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है। इसको लेकर पीड़ित परिवार भी संतोष व्यक्त किया। (Court’s historic decision on sexual atrocities)

    क्या था मुकदमा?

    एम.एच.बी.कॉलनी पुलिस थाने में दर्ज गु.र.क्र. 486/2017 में भारतीय दंड संहिता की धारा 378 (ड), 506(2) के साथ पोस्को कानून 4,6,8,12 के तहत गिरफ्तारी आरोपी शाहरुख अलीमुल्ला शेख को गोरेगांव पश्चिम के दिंडोशी सेशन कोर्ट नंबर 15 में सुनवाई के लिए पेश किया गया। जहां सरकारी पक्ष महाजन की वकालत में तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक धनजय लिगाडे ने दोषारोप पत्र दायर किया। (Court’s historic decision on sexual atrocities)

    इस केस की सुनवाई के दौरान 376(ड) के अतिरिक्त धारा लगाकर माननीय न्यायाधीश ने 20 सालों की श्रम कारावास की कड़ी सजा सुनाते हुए 50 हजार जुर्माने का भी साथ में ठोक दिया है। और जुर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त 3 महिनों की कड़ी सजा की सुनवाई करते हुए एतिहासिक फैसले को सूना दिया है। माना जा रहा है कि इससे राज्य और समाज में अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही पीड़ित पक्ष को भी न्याय पर विश्वास बना रहेगा। (Court’s historic decision on sexual atrocities)