इस्माइल शेख
मुंबई- पश्चिमी उपनगर के कांदिवली में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध कोविड-19 का वैक्सीनेशन पर गहन जांच कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर) सुरेश काकानी ने निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) प्रशासन ने हाउसिंग सोसायटियों से निजी वैक्सीनेशन सैंटरों के साथ एक समझौता करार करने, उनके पंजीकरण सहित सभी विवरणों को सुनिश्चित करने बाद ही, वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लागू करने की अपील की है।
आप को बता दें, कि मुंबई स्थित पश्चिमी उपनगर के कांदिवली इलाके में ‘हिरानंदानी हेरिटेज’ हाऊसिंग सोसायटी में लगभग 390 निवासियों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन लगाया गया था। हालांकि वैक्सीनेशन करने वाली टीम के पास लैपटॉप आदी चीजें नहीं थी और वैक्सीन लगवाने वालों को विभिन्न अस्पतालों के नाम से वैक्सीन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।
इस तरह की आशंका होने पर सोसायटी के निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस संदिग्ध वैक्सीनेशन घटना की जांच कर 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) (पश्चिम उपनगर) अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने परिमंडल 7 के BMC उपायुक्त विश्वास शंकरवार को निर्देश दिया है।
वैक्सीनेशन सेंटर के लिए हाऊसिंग सोसायटीयों को दिशा-निर्देश..
इस बीच, अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने कहा, कि “इस तरह के संदिग्ध वैक्सीनेशन गंभीर और अनुपयुक्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हैं। नागरिकों को अपने हाऊसिंग सोसायटीयों में वैक्सीनेशन करने से पहले निजी अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटरों के साथ एक समझौता करार करना चाहिए। इस तरह के दिशा-निर्देश बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) प्रशासन द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तदनुसार, आवश्यक मामलों को सुनिश्चित करके सावधानी बरतना आवश्यक है।”
इसके साथ ही अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने यह भी जानकारी दी, कि “प्रत्येक निजी वैक्सीन सैंटर को कोविड प्रणाली द्वारा एक पंजीकरण संख्या दी जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए नागरिक एवं हाऊसिंग सोसायटी अपने विभाग के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से निजी वैक्सीन सैंटर के पंजीयन संबंध में सम्पर्क करें जिसके माध्यम से हाऊसिंग सोसायटीयों में वैक्सीनेशन किया जायेगा।”
प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर सोसायटी की जिम्मेदारी..
एक प्राइवेट वैक्सीन सैंटर द्वारा वैक्सीनेशन के लिए संबंधित संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के अलावा, उस सैंटर द्वारा वैक्सीनेशन के लिए आए कर्मचारियों के पहचान पत्र का सत्यापन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उचित जांच पड़ताल किया जाना चाहिए। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) प्रशासन ने यह भी कहा, कि लाभार्थियों से वैक्सीनेशन के तुरंत बाद डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आग्रह किया जाना चाहिए।
कांदिवली ‘हिरानंदानी हेरिटेज’ हाऊसिंग सोसायटी प्रकरण पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, कि “इस संबंध में कोई भी संदेहास्पद मामला होने पर अपने विभाग के संबंधित चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें, आम नागरिकों को इसके लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) प्रशासन द्वारा विनम्र अपील की जा रही है।”
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