Mumbai Traffic Rules: सीट बेल्ट हुआ अनिवार्य, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नोटिस

Mumbai Traffic Rules में शुक्रवार को नोटिस जारी कर बदलाव किया गया है। यहां कार में यात्रा करने वाले ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को 1 नवंबर से सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य हो जाएगा।

इस्माइल शेख
Mumbai Traffic Rules-
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है, कि 1 नवंबर से सभी यात्रियों को सीट बेल्ट (Seat belt) लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि पीछे की सीट के यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। (Maharashtra News)

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Mumbai Traffic Rules बदलने की क्यों पड़ी जरुरत?

दरअसल, 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से सीट बेल्ट (Seat belt) पहनने पर ध्यान दिया जा रहा रहा है। मिस्त्री केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ग्रुप के निदेशक जहांगीर पंडोले के साथ पिछली सीट पर बैठे थे। दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और इस एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि 1 नवंबर के बाद से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिनके वाहनों में आगे और पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट (Seat belt) नहीं लगे हैं। (Maharashtra News)

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मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी नोटिस

Mumbai Traffic Rules क्या है नए नियम?

मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, (Mumbai Traffic) राजवर्धन सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा 194 (ब) (1) के तहत जो भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाएगा, या सीट बेल्ट (Seat Belt) पहने बिना ही यात्रियों को ले जाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। (Government Rules)

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इसके साथ ही जिन मोटर वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का फीचर नहीं है, उनमें सीट बेल्ट (Seat Belt) का फीचर स्थापित करने के लिए दिनांक 01/11/2022 तक की अवधि दी जा रही है। आदेश में कहा गया है, कि सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों को जो भी मुंबई शहर की सड़कों पर यात्रा करते हैं उन पर यह नियम लागू होगा। लोगों को सूचित करते हुए पुलिस ने बताया कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट (Seat Belt) पहनना अनिवार्य होगा। अन्यथा, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194 (बी) (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। (Government Rules)

केंद्रीय मंत्री का आदेश..

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी कर कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म (Seat Belt Alarm) लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय (Central Government) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट (Seat Belt) पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें यह नियम पिछली सीटों पर भी शामिल हैं और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया, कि सुरक्षा अलार्म (Safety Alarm) जो आमतौर पर तब बीप करते हैं जब आगे की सीटों पर सीट बेल्ट (Seat Belt) नहीं पहनी जाती है, अब पीछे की सीट पर यह फीचर लाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रुप से यह भी कहा, कि नया नियम छोटी और बड़ी सभी तरह की कारों पर लागू होगा। (Central Government)


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