संवाददाता इस्माईल शेख
मुंबई- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक गर्भवती महिला को 6 महीने की अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि जेल के माहौल में बच्चे को जन्म देने से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने 27 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि एक कैदी भी सम्मान का हकदार है और जेल में बच्चे को जन्म देने के कई परिणाम हो सकते हैं। (Mumbai Court grants 6 months bail to pregnant woman, says- if she gives birth to a child in jail then..)
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?
अदालत ने सुरभि सोनी नामक ड्रग्स तस्करी के आरोपी महिला को 6 महीने के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सोनी को अप्रैल 2024 में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। गोंडिया रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक ट्रेन में छापा मारा था और सोनी सहित पांच लोगों से मादक पदार्थ बरामद किए थे। (Mumbai Court grants 6 months bail to pregnant woman, says- if she gives birth to a child in jail then..)
क्या था मामला ?
पुलिस के अनुसार, उसने आरोपी से 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जिसमें से 7 किलोग्राम आरोपी महिला सोनी के सामान में मिला था। गिरफ्तारी के समय सोनी दो महीने की गर्भवती थी। उसने मानवीय आधार पर जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, ताकि वह जेल के बाहर अपने बच्चे को जन्म दे सके। अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी दलील दी थी कि आरोपी को प्रसव के लिए जेल में उचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। (Mumbai Court grants 6 months bail to pregnant woman, says- if she gives birth to a child in jail then..)
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