पिता को मिली उम्रकैद, बेटी और मासूम नातीन का रेप

2 कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ने मां को बताया, रात में जब वह अपने नाना के साथ सोती है तो वह उसके साथ गलत हरकत करते हैं!

ईस्माइल शेख
मुंबई-
Mumbai की एक विशेषअदालत ने प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक 65 वर्षीय आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है! पीड़ित महिला ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि, “जब वह 15 साल की थी तब से उसके पिता उसके साथ यौन उत्‍पीड़न कर रहे है!” उसने यह भी बताया कि, “उसके पिता अब उसकी बेटी के साथ भी गलत हरकत करते हैं!”

प्रतिकारात्मक तस्वीर

अत्याचार सहन करते रही

शिकायतकर्ता आरोपी की बेटी ने बताया कि शादी के बाद वह अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी! इस दौरान भी पिता आए दिन उसके साथ रेप करता था! महिला ने अपने बयान में यह भी जानकारी दी कि, पिता ने उसे धमकी दी थी, ‘अगर इस बारे में उसने किसी को बताया तो वह उसके बच्‍चे को नुकसान पहुंचाएगा’, बच्‍चे के डर से उसने खुद पर हो रहे अत्याचार सहन करते रही और किसी को नहीं बताई थी! महिला ने बताया कि वह अपनी मां के साथ दूसरों के घर जाकर घरकाम किया करती थी और उसके पिता एवं भाई तथा उसका पति चित्रकार हैं!

Advertisements

शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि “साल 2017 में एक दिन दूसरी कक्षा में पढ़ रही उसकी बेटी ने बताया कि रात में जब वह अपने नाना के साथ सोती है तो वह उसके साथ गलत हरकत करते हैं!” बेटी की बात सुनने के बाद महिला तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया! सभी सबूतों और तर्कों के आधार पर न्‍यायाधीश रेखा एन पंधारे ने आईपीसी की 376(2) बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाया! अदालत ने पेंटर को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही बेटी को 50 हजार जबकि नातिन को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है!


Discover more from  

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements
Scroll to Top

Discover more from  

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading