Maharashtra: 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थियेटर को मिली मंजूरी

Maharashtra: महाराष्ट्र आम लोगों के लिए सरकार ने अब 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल (Cinemahall) और थियेटर (Auditorium) खोलने की मंजूरी दे दी हैं। लेकिन सभी को नियमों का पालन करना होगा।

नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई-
देश में बीते कोरोना काल (Coronavirus) से सिनेमा हॉल और थिएटरों (Cinemahall and Auditorium) को बंद रखा गया, जिसके बाद कोरोना के मामले और अधिक हो जाने के कारण 50% की क्षमता के साथ इसे खोला भी गया। लेकिन सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्दे नज़र एहतियातन इसे दोबारा बंद कर दिया। ऐसे में एक बार फिर मुंबई सहित पूरे राज्य में इसी महीने की 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर (Cinema halls and Theatres) को 50% की क्षमता से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने इसकी जानकारी के साथ SOP भी जारी किया है।

आप को जानकारी देते हुए बता दें, कि राज्य सरकार की ओर से इसके पहले भी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसकी SOP जारी नहीं की गई थी। SOP के बिना कोई भी सिनेमाघर खोल नहीं सकता। लेकिन अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, राज्य की सरकार ने इस का रास्ता साफ कर दिया है। अब सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।

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नियमों का करना होगा पालन..

  • सभी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा।
  • सिनेमा हॉल (Cinemahall) और थियेटर (Theatres) में इंटर करने से पहले सैनिटाइज करना होगा।
  • खाली स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मिली मंजूरी।
  • काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लेनी जरूरी।

सर्टिफिकेट के साथ होगी एंट्री…

राज्य भर में सिनेमा हॉल के भीतर फिल्म देखने के लिए कुठ शर्तें लगाए गए हैं। इसके तहत जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो थिएटर में प्रवेश के समय उन्हें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है वो सिनेमा हॉल में जा सकते हैं, बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu app) पर खुद को सेफ दिखाना होगा, इसका मतलब है, कि आपके अंदर कोरोना के लिए लक्षण नहीं होने चाहिए। दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच करेंगे।

सिनेमाघरों के लिए खास नियमावली..

सिनेमाघरों में फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिल्म दर्शकों के लिए थियेटर रुम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें सरकार ने भिड़ इकट्ठा नहीं करने की हिदायत भी दी हुई है। इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है। SOP में जारी नियमों के मुताबिक दर्शकों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किए जाने को कहा गया है। इसके साथ ही एहतियातन सभी सिनेमाघरों को हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज करने और उसे डिसइनफेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा।


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