म्हाडा की जमीन पर अतिक्रमण करोगे तो चलेगा बुलडोज़र.. देखे मुंबई में क्या है तैय्यारी?

  • म्हाडा द्वारा बृहन्मुंबई क्षेत्र में लगभग नौ एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाना
  • मुंबई बोर्ड के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई:
  • 16 अनधिकृत कंक्रीट संरचनाएं ध्वस्त, 04 भूखंडों पर से अतिक्रमण हटाया गया।
  • मालवानी मलाड क्षेत्र के भाबरेकर नगर में सात एकड़ भूखंड पर 150 अनधिकृत झोपड़ियों पर हुई कार्रवाई।

इस्माईल शेख
मुंबई-
पिछले 2 महीनों में, म्हाडा के मुंबई आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत काम कर रहे अतिक्रमण विभाग ने बृहन्मुंबई क्षेत्र में 16 अनधिकृत कंक्रीट निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है और चार भूखंडों पर से अतिक्रमण हटा दिया है। इस अभियान में म्हाडा की लगभग 9 से 10 एकड़ भूमि को सफलतापूर्वक साफ कर दिया गया है और इस अभियान में मालवणी मलाड क्षेत्र के भाबरेकर नगर में सात एकड़ भूखंड पर 150 अनधिकृत झोपड़ियों को हटाने के लिए सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया गया।

यह देखा गया है, कि म्हाडा मुंबई बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भूखंडों पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरिकर के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत विभाग के मुख्य उपजिलाधिकारी संदीप कलांबे के मार्गदर्शन में बोर्ड द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। पिछले दो महिने में बोर्ड द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर, मोतीलाल नगर, मालवणी मलाड, दिंडोशी मलाड पूर्व, सांताक्रुज ईस्ट, कोले कल्याण, एसवीपी नगर वर्सोवा-अंधेरी वेस्ट, टैगोर नगर-विक्रोली, अकुरली म्हाडा वसाहट-कांदिवली ईस्ट, आनंद नगर सांताक्रुज ईस्ट में म्हाडा के भूखंडों पर से अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। इस अभियान में हाल ही में मालवणी मलाड में 1.80 एकड़ भूखंड पर से अतिक्रमण हटाया गया है।

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Indian fast track News

दिनांक 23 मई, 2018 के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार, विशेष योजना प्राधिकरण के रूप में म्हाडा को एमआरटीपी अधिनियम 1966 के अध्याय IV धारा 43 से 58 के तहत म्हाडा भूमि पर अनधिकृत निर्माण को बेदखल करने की शक्ति ‘म्हाडा’ को सौंपी गई है। तदनुसार, प्राधिकरण डी.टी. दिनांक 28 अगस्त 2020 के आदेशानुसार मुंबई बोर्ड में क्षेत्रवार 34 मनोनीत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन नामित अधिकारियों में संबंधित उप अभियंता और राजस्व प्रबंधक शामिल हैं। इन नामित अधिकारियों का दायित्व है कि वे इन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति के नया/अतिरिक्त निर्माण करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे/07 दिन का नोटिस देकर निर्धारित समयावधि में विधिवत रूप से अवैध निर्माण को खाली करायें।

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अभियान के तहत कार्रवाई की तस्वीर

अवैध निर्माणों को खाली कराने के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या न हो इसके लिए पुलिस विभाग से सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है और बेदखली ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ-अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। हालांकि, स्थानीय पुलिस स्टेशन से सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम या उपलब्धता के आश्वासन की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने में देरी हुई। इसके समाधान के रूप में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के 25 कर्मचारियों की एक टीम को मुंबई बोर्ड द्वारा 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है ताकि म्हाडा के कर्मचारियों-अधिकारियों को बेदखली ड्यूटी पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस टीम में 12 हत्यार सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। इन सुरक्षा गार्डों की वजह से अतिक्रमण हटाने के अभियान को गति मिली है और अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल म्हाडा के अधिकारियों और कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा है।

ऐसी है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

मंडल में कार्यरत संबंधित लगान कलेक्टर-क्लर्क म्हाडा की जमीन पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण करते हैं! निरीक्षण के बाद रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाती है।म्हाडा योजना प्राधिकरण की उचित अनुमति के बिना म्हाडा भूखंड पर अनधिकृत निर्माण के मामले में, संबंधित अतिक्रमण धारक को 48 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जाता है। साथ ही नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण धारक को लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्राकृतिक न्याय का अधिकार दिया जाता है। हालांकि, अगर कोई सबूत नहीं मिलता, तो म्हाडा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करती है।

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यदि कोई व्यक्ति म्हाडा के स्वामित्व वाली जमीन पर नया या अतिरिक्त कंक्रीट का निर्माण करना चाहता है, तो वह म्हाडा मुख्यालय, बांद्रा पूर्व में बिल्डिंग परमिट रूम, रूम नंबर 21, ग्राउंड फ्लोर पर निर्धारित दस्तावेज दाखिल करके निर्माण की अनुमति प्राप्त कर सकता है। साथ ही संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री को अस्थाई निर्माण की अनुमति देने का अधिकार है। महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी एक्ट) 1966 के प्रावधानों के अनुसार, म्हाडा कॉलोनी में अनधिकृत निर्माण करने वाले कब्जाधारियों के अनधिकृत निर्माण जोनल नामित अधिकारी द्वारा गिराए जाने के अधीन हैं। म्हाडा कार्यालय द्वारा इस तरह के अनधिकृत निर्माण को गिराने की लागत संबंधित अधिभोगियों से वसूल की जाती है। इसके साथ ही मुंबई बोर्ड से जनसंपर्क अधिकारी हेमंत पाटिल ने अपील जारी की है और चेतावनी दी है कि कोई भी अनाधिकृत या अनाधिकृत निर्माण न करें।

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