पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना मॉल का संचालन करना गलत है। कंपनी ने 5 मार्च को याचिका डाली थी जिसमें मॉल के संचालन को बंद करने के MPCB के निर्देश को चुनौती दी गई थी। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
मुम्बई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांदिवली पूर्व स्थित ग्रोवेल्स 101 मॉल को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। पर्यावरण मंजूर प्राप्त किए बिना मॉल का संचालन करने के लिए ग्रोवेल्स 101 मॉल के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के बंद करने के निर्देश को अदालत ने बरकरार रखा है। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
कंपनी की याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मॉल का संचालन करने वाली कंपनी ग्रेउर एंड वील (इंडिया) लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें एमपीसीबी के 5 मार्च के बंद करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
अदालत ने कहा, “पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्मित मॉल का संचालन करना बेहद गंभीर है और स्थापन/ संचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना ऐसे मॉल का संचालन करना परिस्थितिकी मुद्दे की गंभीरता को बढ़ाता है।” जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी ने कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखा किया और आवश्यक मंजूरी के बिना ही मॉल का निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिया। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
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तर्क नहीं आया काम
हालांकि, कंपनी ने तर्क दिया था कि 2016 में एमनेस्टी स्कीम के तहत पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया गया था और ये आवेदन अभी तक लंबित है। लेकिन कोर्ट ने इस बचाव में कोई दम नहीं पाया और बताया कि आवेदन की स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं थी। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, कि याचिकाकर्ता खुद को कानून से ऊपर मानता है और कहा कि इस तरह के तर्कों के आधार पर पर्यावरण कानून के अनुपालन को विफल नहीं होने दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने मॉल का निर्माण करके कानून को अपने हाथ में ले लिया है, यह कहते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि यह उचित ही है कि बंद करने के निर्देशों को तुरंत लागू किया जाए। (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “हम इस उम्मीद में कोई भी जुर्माना नही लगा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। एमपीसीबी को तुरंत अपने बंद करने के निर्देशों को लागू करना चाहिए।” (Grovels Mall in Kandivali will be closed, Bombay High Court ordered)
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