विशेष संवाददाता
मुंबई- गुरुवार, सीबीआई की विशेष अदालत ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट मामले के आरोपी हनीफ कड़ावाला की हत्या मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके सहयोगी को बरी कर दिया है। सीबीआई के एक विशेष न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े की अदालत ने हत्या और मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून) के तहत आरोपी छोटा राजन (62) और उसके सहयोगी जगन्नाथ जायसवाल को बरी कर दिया है।
आतंकवादी हमले के मुख्य सरगना टाइगर मेमन के निर्देश पर कड़ावाला मुंबई में हथियार लेकर आया था! जिसका इस्तेमाल 1993 के विस्फोटों में हुआ। हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। कड़ावाला की सात फरवरी, 2001 में उसके कार्यालय में तीन लोगों ने हत्या कर दी थी।
हत्या के मामले की जांच कर रही CBI ने आरोप लगाया था कि राजन ने पब्लिसिटी पाने के लिए कड़ावाला की हत्या कराई है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था, कि इससे पहले भी राजन ने विस्फोट मामले के कई आरोपियों की हत्या कराई है। उनके वकीलों ने कहा की साक्ष्य की कमी के कारण अदालत ने छोटा राजन और उसके सहयोगी जायसवाल को बरी कर दिया गया है।
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