मुंबई – मालाड़ आरपीएफ ने रेल यात्रियों से विभिन्न धाराओं के तहत कुल 3 लाख 8 हजार रुपये वसूले हैं! आरपीएफ की यह वसूली सिर्फ सन् 2019 के मई महीने तक की है, जिसमे रेल परिसर और लोकल ट्रेनों मे कुल 1422 यात्रियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर आरपीएफ ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, और आरोपीयों को अंधेरी कोर्ट मे पेश किया, जहां न्यायाधीश के समक्ष आरोपीयों द्वारा गुनाह कबूल किए जाने पर कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर 3,08300 रुपये वसूले हैं! आरपीएफ द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है!विभिन अपराध मे पकड़े गए प्रमुख मामले व जुर्माना इस प्रकार है!
बिना कारण के चेन पुलिंग- 02, जुर्माना- 1000 रु.
अनाधिकृत वेंडर- 95, जुर्माना- 35,500 रु.
गन्दगी व न्यूशेंस- 20, ज़ुर्माना- 4700 रु.
ड्यूटी व कार्य मे बाधा- 02, जुर्माना-1300 रु.
अनाधिकृत ट्रेसपास- 03, जुर्माना- 1800 रु.
दिव्यांग कोच में अनाधिकृत यात्रा-67 जुर्माना- 13,400 रु.
लगेज डिब्बे में यात्रा- 679, जुर्माना- 1,37,700 रु.
छत व पायदान पर यात्रा- 22, जुर्माना-6,600 रु.
अनाधिकृत पार्किंग- 14, जुर्माना-4,000 रु.
महिला कोच में यात्रा- 481, जुर्माना-98,400 रु.
अनाधिकृत पोस्टर लगाने वाले- 04,
जुर्माना-17,00 रु.
इत्यादि। सभी यात्रियों से निवेदन है कि उचित टिकिट लेकर शांतिपूर्वक यात्रा करे, किसी भी प्रकार की सहायता या सुरक्षा हेतु आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन न. 182 पर कॉल करे। हम आपके सहयोग हेतु सदैव तत्पर हैं!
सतीश कुमार/निरीक्षक – रेलवे सुरक्षा बल (मालाड)
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