इस्माइल शेख
मुंबई– मंगलवार 20 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित करते हुए कहा है कि, “सख्त दिशानिर्देशों को बनाए रखते हुए इस साल मुंबई के देवनार बूचड़खाने में सिर्फ 300 भैंसों की कुर्बानी देने की अनुमति होगी।” हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत द्वारा प्रशासन को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था! याचिका में कहा गया था कि, “बकरा ईद यानी ईद उल-अज़हा के मौके पर देवनार बूचड़खाने में भैंसों की कुर्बानी के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाय।”
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अदालत को आश्वासन दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। महानगर पालिका के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
वहीं, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कोरोना का माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि चूँकि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने पूर्व में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि कुर्बानी दिए जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित की जाएगी, ऐसे में लोगों ने कुर्बानी देने के लिए बड़ी संख्या में पशु खरीद लिए हैं अब कुर्बानी की संख्या को लेकर जारी बयान के कारण उनमें से कई शेष रह जाएँगे।
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल पर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिनका पालन पशुओं की कुर्बानी के दौरान देवनार बूचड़खाने में किया जाना चाहिए। पर कुर्बानी की संख्या को बढ़ा देना चाहिए!
मिली जानकारी के मुताबिक ईद उल-अज़हा के इस मौके पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है। मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईद की नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में लोगों को घर पर ही नमाज अदा करनी पड़ेगी।
रोज 700 पशुओं की कुर्बानी की अनुमति दी जाए
अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैश द्वारा दायर एक याचिका में, आग्रह किया गया था कि, “देवनार में प्रति दिन 700 जानवरों की कुर्बानी की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, “हमें डर है। पाबंदियाँ प्रशासन के फैसले हैं और इसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप जरुरी नहीं है।” आप को बता दें कि, बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने देवनार बूचड़खाने में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 300 जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति दी है।
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