विशेष संवाददाता
मुंबई- देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है! महाराष्ट्र ‘कोरोना वायरस’ के कारण सबसे ज्यादा बेहाल है! यहां हर दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं! कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने गुरुवार को कई नई पाबंदियों का ऐलान किया!
नई पाबंदियां गुरुवार यानी 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी! राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण ‘लॉकडाउन’ का नाम नहीं दिया, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त है! इस दौरान सिर्फ जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है! सरकार ने इस दौरान मुंबई लोकल ट्रेनों और बसों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है!
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, मुंबई लोकल ट्रेन में अब सिर्फ इमरजेंसी सेवा में लगे लोग ही सफर कर सकेंगे! जो पिछले कुछ दिनों से पिछली ‘लॉकडाउन’ के बाद सफर कर रहे थे, उनपर फिर से पाबंदी लगा दी गई है! यानी मुंबई लोकल में अब सिर्फ सरकारी एवं चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले लोगों को ही सफर की अनुमति होगी! खास कर अक्षम लोगों को सफर की इजाजत दी गई है!
ठोस कारण बताना होगा
विश्लेषण के मुताबिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरकारी कर्मचारी, मेडिकल प्रोफेशनल्स तथा जिन्हें इलाज की जरूरत है सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है! नए निर्देशानुसार सरकारी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएगी! एक्सट्रा खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए ठोस कारण बताना होगा!
सफर के साथ-साथ नई गाइडलाईन के मुताबिक, निजी दफ्तरों को 15 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है! इसके अलावा, विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 कर दी गई है! वहीं, शादी समारोह 2 घंटे से अधिक समय नहीं चल सकेंगे! यदि किसी शादी समारोह में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है!
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