नितिन तोरस्कर
मुंबई– राज्य में अघाड़ी सरकार ने आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ-साथ कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ! इस नई गाईडलाइन के तहत रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है! मिशन बिगीन के तहत, यह सरकारी आदेश 15 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा!
इस दौरान रात 8 से सुबह 7 कर्फ्यू के बीच 5 या और अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है! इसे 28 मार्च यानी रविवार से लागू किया जा चुका है! इस नियम का उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का जुर्माना होगा! सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और पार्क, उद्यान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे! उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना होगा! इसके साथ ही मास्क नही लगाने वाले व्यक्ति से 500 रुपये और सार्वजनिक स्थान पर थूंकने वाले व्यक्ति से 1000 रुपये दंड के पर वसूले जाएंगे!
संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना
इसके दौरान सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, मॉल, ऑडिटोरियम और रेस्तरां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे! हालाँकि, होम डिलीवरी इस दौरान नियमों का पालन करते हुए चालू रहेंगे! अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो, कोविड 2019 साथ मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर संबंधित सिनेमा, मॉल, रेस्तरां, होटल बंद कर दिए जाएंगे! संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना भी लगाया जाएगा!
इस बीच किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, समारोहों की अनुमति नहीं होगी! इस उद्देश्य के लिए हॉल या थिएटर का उपयोग नहीं किया जा सकता! विवाह समारोह के लिए 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, अंतिम संस्कार के मामलों में इसकी संख्या मात्र 20 रहेगी!
होम आइसोलेशन
होम आइसोलेशन, घर में अलगाव के मामले में, स्थानीय प्रशासन को चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर की देखरेख किया जा रहा है इसकी सूचना दी जानी चाहिए, घर में अलगाव के सभी नियमों की पूर्तता की जा रही है इसकी जिम्मेदार उस डॉक्टर की होगी जिसकी देखरेख में उपचार किया जा रहा है!
यदि रोगी अलगाव के नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित डॉक्टर स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा! ऐसे परिस्थिति में उस डॉक्टर को संबंधित रोगी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है!
14 दिनों का सूचना फलक
कोविड रोगी पाए जाने पर संबंधित स्थान के दरवाजे पर 14 दिनों का सूचना फलक लगाया जाना चाहिए! होम आइसोलेशन मोहर (सील) भी रोगी को हाथ पर लगाया जाएगा!
इस दौरान प्राइवेट संस्थानों मे (स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा के अलावा) 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी! इसकी निगरानी करते हुए, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय, उनके विभाग या कार्यालय प्रमुख कोविड की स्थिति को देखते हुए उपस्थिति के संबंध में कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करेगी!
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