‘हत्या के प्रयास’ को बताया साधारण धक्का-मुक्की
सुरेंद्र राजभर
मुंबई – उपनगर कांदिवली (पूर्व) के समतानगर में थाना क्षेत्रांर्गत भ्रष्टाचार पूर्वक कार्य परंपरा तेजी से विकसित होती जा रही है! जिससे क्षेत्र के नागरिक पुलिस के मनमाने रवैये से पूरी तरह क्षुब्ध बताये जाते हैं! पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों में एक ऐसा मामला सामने आया है! जिसमें जानलेवा हमले को समता नगर पुलिस ने मामूली सी धक्का-मुक्की की घटना में बदलकर ‘अदखल पात्र’ अपराध का मामला बना दिया है, जो पुलिस के पूर्वा गृह का उदाहरण बन गया है!
शिकायतकर्ता रोहित धनंजय वाडेकर एक विद्यार्थी है, उसकी शिकायत के मुताबिक रोहित आंबेडकर चाल, नरसी पाड़ा, कांदिवली पूर्व का निवासी है, जिस पर उसके काका विजय सुभाष वाडेकर ने हमला किया था, जिसका उद्देश्य रोहित को जान से मारना रहा है! उसे उसके कंधे पर, काफी चोट लगी थी, जिससे उक्त हमला ‘हत्या का प्रयास’ ही रहा है! विजय वाडेकर जगदंबा चल, हनुमान नगर, कांदिवली (पूर्व) में रहता है! समता नगर पुलिस ने उक्त हमले को साधारण ‘धक्का-मुक्की’ की घटना दर्शाते हुए गुनाह क्रमांक 794/ 2020 दिनांक 17 मार्च 2020 भादवि की धारा 323, 504 के तहत दर्ज किया है! जबकि शिकायतकर्ता का कहना है, कि पुलिस को न्याय संगत तरीके से कार्य करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए, एवं हमलावर के विरुद्ध भादवि की धारा 324 भी लगाना चाहिए था! शिकायतकर्ता को आशंका है, कि पुलिस विजय वाड़ेकर को बचाने के चक्कर में शिकायतकर्ता के साथ अन्याय कर रही है!
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.