प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे कुल 15 kg.मुफ्त चावल!
विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई- महाराष्ट्र राज्य में ससते दामों पर मान्यता प्राप्त राशन की दुकानों से अप्रैल, मई और जून महीने का अनाज देने पर निर्णय लिया गया था! इसी दरम्यान नियमित अनाज के साथ प्रति व्यक्ति, 5 किलो प्रति महिने के हिसाब से तीन महिनों का 15 किलो अतिरिक्त चावल मुफ्त दिए जाने के, केंद्र सरकार की तरफ से 30 मार्च 2020 को आधिकारिक अधिसूचना मिली है!
दुकानदारों की मुश्किलें..
तीन महीनों का अनाज भंडारण तथा तीन महिनों का अतिरिक्त चावल एक साथ उपलब्ध किए जाने से सरकारी राशन की दुकानों में स्टॉक के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है! इसपर सरकारी मान्यता प्राप्त दुकानदार संघटनाओं की ओर से सरकार को सूचित किया गया है! अनाज के ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 2 दिनों की समय सीमा, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च को लिए मुफ्त चावल वितरण के फैसले से और भी मुश्किल हो गई है, इस वजह से, हालात को देखते हुए, अलग-अलग हर महीने तीन चरणों में अनाज वितरण किए जाने का फैसला लिया गया है, ऐसी जानकारी राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने दी!
कैसे मिलेगा लोगों को इसका लाभ..
केंद्र सरकार की सूचना के मुताबिक राज्य में अन्न सुरक्षा योजना के पात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा नियमित सस्ते खाद्यान्न खरीदने के बाद, उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल दिये जाएंगे! इसके तहत अब प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारकों को उनके नियमित खाद्यान्न खरीदने के बाद, प्रत्येक 5 किलो मुफ्त चावल उस-उस महीने उपलब्ध कराया जाएगा! राज्य में इसके 7 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है! ऐसी जानकारी छगन भजबल ने दी! उन्होंने आगे बताया कि कल ही राज्य के 400 वाट्सअप ग्रूप के जरिए सभी अनाज के दुकानदारों को विस्तृत जानकारी दी गई है! साथ ही आम लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े इसका खयाल रखने को कहा गया है! इसी कड़ी में आज राज्य के 2 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने नियमित अनाज खरीदा है! साथ ही सभी राशन की दुकानों पर आवश्यक अनाज आपूर्ति की जा रही है और नियमित अनाज खरीदी के बाद राशन कार्ड धारकों को जल्द ही मुफ्त चावल का वितरण भी कर दिया जाएगा!
जमाखोरी पर होगी कार्रवाई..
महाराष्ट्र राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बताया, कि हाल के समय, लॉकडाऊन की स्थिति में कालाबाजारी तथा अतिरिक्त दाम बढ़ाने को लेकर कई जगहों से शिकायतें मिल रही है! जीवनावश्यक चीज़ों की जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के लिए ज्यादा दामों पर बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके तहत मुनाफाखोरों को 7 साल की कैद हो सकती है! इस बारे मे आपूर्ति विभाग, वैध मापन शास्त्र विभाग (वजन) एवं पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के आदेश दिये गये हैं!
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