अवैध ढंग से अस्पताल चलाने पर क्यों नहीं होती कानूनी कार्रवाई?

नीम हकीम खतरे जान बना रक्षा अस्पताल। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका का आरोग्य विभाग अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, अस्पताल को धड़ल्ले से किए जा रहे जिंदगी के साथ खिलवाड़ के अवैध कामों की खुली छूट दे रखी है।

सुरेंद्र राजभर
मुंबई-
मालाड, पी/नॉर्थ वार्ड मलाड क्षेत्र के अंतर्गत रक्षा अस्पताल, अस्मिता ज्योति की इमारत में अथर्वा कॉलेज के पास, मार्वे रोड मलाड (पश्चिम) में गैर अनुभवी और महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद की कुछ डॉक्टरों के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। नर्सेज भी ऐसी ही हैं,नीम हकीम खतरे जान। जिनके पास नर्सिंग सर्टिफिकेट का अभाव है।

अवैध अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई..

जबकि बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन साफ कहता है, कि नर्सिंग का पेशा करने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है। सूत्र बताते हैं, कि अस्पताल के मालिक प्रणव काबरा बेहद कम वेतन पर गैर अनुभवी डॉक्टरों और नर्सों से उक्त अस्पताल में इंजेक्शन देने, ग्लूकोज चढ़ाने, चोट लगने पर टांके लगाने, ओ.टी असिस्टेंट करने जैसे महत्त्व के काम कराते हुए मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं।

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उक्त संबंध में बृहन्मुंबईमहानगर पालिका का पी/नॉर्थ वार्ड के आरोग्य विभाग के वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कल्पेश भालेराव के कानों में जू नहीं रेंगती और धड़ल्ले से किए जा रहे जिंदगी से खिलवाड़ की खुली छूट दे रखी है। कानूनी कार्रवाई तो बड़ी दूर की बात है। एक कानूनी नोटिस तक सर्व नहीं की जा सकी है।

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अवैध, अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई, नगर पालिका,
मालाड़ पश्चिम के रक्षा अस्पताल की तस्वीर

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