पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटों के भीतर दोषारोपण पत्र (चार्जशीट) के साथ कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने भी झट से मामले को रफा-दफा कर आरोपी के खिलाफ मुकदमें की सज़ा सुना दी। ऐसा पहली बार हुआ है।
इस्माईल शेख
मुंबई- पेरु देश की 38 वर्षीय विदेशी महिला के होटेल रुम में उसकी मदद के बहाने, तो कभी सेल्फ के बहाने कमरे में घुसकर छेड़ खानी के आरोप में 19 वर्षीय रियाज अहमद राजू अहमद को भायखला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 26 मार्च से 27 मई 2023 के बीच की है। काफी दिक्कतों के बावजूद पुलिस ने ऐसा काम किया की कोर्ट भी सहयोग करती हुई नज़र आई। इसके साथ ही विदेशी महिला और विदेशी भाषा को ट्रांस्लेट करने में पुलिस और कानून की मदद करने वाले विदेशी नागरिक की कोर्ट ने जल्दी से गवाही को मंजूर कर कानूनी प्रक्रिया से होने वाली दिक्कतों में निजात दिलाई। क्यों कि विदेशी नागरिकों को पर्यटन विज़ा के तहत और भी देशों के दौरे पर जाना था।
विदेशी महिला पर्यटक एवं फरियादी को स्पैनिश भाषा के अलावा कुछ भी नहीं आता था! इसलिए पुलिस को उसकी बातें समझना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसी होटेल के दूसरे विदेशी पर्यटक सेवेस्टिन की मदद ली, जो स्पैनिश और अंग्रेजी में ट्रांस्लेशन कर पुलिस के सामने घटना की हकिकत बयान की! इसके साथ ही पुलिस ने गूगल ट्रांस्लेट का भी सहारा लिया। उसी आघार पर गु.र.क्र. 131/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोपी रियाज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
झट चार्जशीट और हो गई सज़ा..

भायखला पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक खोत से मिली जानकारी के मुताबिक, विदेशी महिला पर्यटक 26 मार्च से मुंबई के भायखला पूर्व स्थित ‘वेलकम गेस्टहाउस’ में रुकी हुई थी। यहां 27 मार्च देर रात से ही होटेल मैनेजर रियाज अहमद उसकी कभी मदद के बहाने, तो कभी सेल्फी खींचने के बहाने महिला के अंगों को स्पर्श करने लगा था। शुरु में पीडित ने इसपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगातार रियाज की हरकतें बढ़ती चली गई, तो आखिरकार उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी।
लेकिन पुलिस को इसकी भाषा समझना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं दूसरे विदेशी नागरिक सेवेल्टीन की मदद लेनी पड़ी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया, कि कहीं कोई कोताही न रह जाए इसके लिए गूगल ट्रांस्लेट का भी सहारा लेना पड़ा। शिकायत प्रक्रिया के बीच आरोपी रियाज उत्तर प्रदेश के अपने गांव वजिरगंज भागने की फिराक में था। समय रहते उसे भी गिरफ्तार किया गया और 24 घंटों के भीतर दोषारोपण पत्र (चार्जशीट) के साथ मझगाव के कोर्ट नंबर 25 के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए बताया, कि विदेशी पर्यटकों को कानूनी प्रक्रिया से परेशानी हो सकती है। इस कारण से उनकी कोर्ट से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर जल्द निपटारा किया जाए। विदेशी पर्यटकों को मिली विज़ा के मुताबिक उन्हें और भी कई देशों के लिए रवाना होना है। पुलिस की अनुरोध और हालातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विदेशी नागरिकों की गवाही और आरोप पत्र को कबूल करते हुए उन्हें जाने दिया और मामले की सुनवाई करते हुए रियाज के खिलाफ 2 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने अथवा और 3 महिनों की सज़ा सुनाई! ऐसा पहली बार देखा गया है। जो विदेशी पर्यटकों को होने वाली दिक्कतों पर राहत महसूस किया गया।
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