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  • Actor Demand Murder: कामवाली ने शरीर सुख से मना किया तो कर दी हत्या

    Actor Demand Murder: कामवाली ने शरीर सुख से मना किया तो कर दी हत्या

    Mira Road Murder Case Mumbai: TV actor Ashish Meshram arrested after killing 37-year-old maid over sexual demand rejection. Full case details, police action, CCTV investigation.

    मुंबई: मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक टीवी अभिनेता ने अपने घर में काम करने वाली 37 वर्षीय महिला से शरीर सुख की मांग की। महिला के इनकार करने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है।

    मीरा रोड में दिल दहला देने वाली हत्या

    यह पूरी घटना ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित ‘चंद्रेश अकॉर्ड’ सोसायटी की है, जहां बुधवार रात एक खौफनाक मर्डर हुआ। आरोपी की पहचान आशिष मेश्राम के रूप में हुई है, जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा बताया जा रहा है।

    शरीर सुख की मांग, मना करते ही हत्या

    पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कई महीनों से महिला पर sexual favour demand के लिए दबाव बना रहा था।
    लेकिन महिला लगातार इनकार कर रही थी।

    इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने गुस्से में आकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया।

    चाकू से किए कई वार, मौके पर मौत

    महिला पर गला, छाती और पेट पर कई वार किए गए।
    हमला इतना खतरनाक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    यह केस मुंबई के हालिया brutal murder cases में से एक माना जा रहा है।

    पहले से दे रहा था धमकी

    जांच में यह भी सामने आया है कि जनवरी में आरोपी ने महिला के बेटे को फोन कर धमकी दी थी:
    अगर उसकी मां काम छोड़ दे या उसकी मांगें नहीं माने, तो वह उसे जान से मार देगा।

    यह मामला साफ तौर पर criminal intimidation और sexual harassment case Mumbai से जुड़ा हुआ है।

    परिवार ने पहले भी जताई थी चिंता

    धमकी के बाद महिला के बेटे ने आरोपी को ढूंढकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला।
    बाद में आरोपी के बड़े भाई ने भरोसा दिलाया कि वह अब वहां नहीं रहता।

    इसी भरोसे पर महिला फिर से काम पर लौट आई थी।

    काम पर आते ही किया हमला

    बुधवार रात जब महिला काम पर पहुंची, तो आरोपी अचानक घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया।
    इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है।

    आरोपी फरार, फिर विशाखापट्टनम से गिरफ्तारी

    हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
    मिरारोड पुलिस ने CCTV footage और टेक्निकल जांच के आधार पर आरोपी का पता लगाया।

    आखिरकार उसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया।

    कौन थी मृतक महिला?

    मृतक महिला (नाम बदला गया) काशीमीरा इलाके में अपने पति और चार बच्चों के साथ रहती थी।

    • उम्र: 37 साल
    • पेशा: घरों में काम (8-9 घरों में काम)
    • परिवार: पति + 4 बच्चे

    उनके पति चर्मोद्योग (leather work) से जुड़े हैं।

    3 साल से कर रही थी काम

    महिला पिछले 3 साल से आरोपी के घर में काम कर रही थी।
    वह अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने वाली मेहनती महिला थी।

    इलाके में गुस्सा और डर का माहौल

    इस घटना के बाद मीरा रोड और काशीमीरा इलाके में लोगों में गुस्सा और डर दोनों का माहौल है।
    स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस की कार्रवाई

    पुलिस के मुताबिक:

    • आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है
    • ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है
    • हत्या और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज
    • आगे की जांच जारी

    Related Links (Useful Resources)


    FAQ Section

    Q1. मीरा रोड मर्डर केस में आरोपी कौन है?

    आरोपी का नाम आशिष मेश्राम है, जो टीवी अभिनेता बताया जा रहा है।

    Q2. हत्या क्यों की गई?

    महिला ने आरोपी की शरीर सुख की मांग ठुकरा दी थी, जिसके बाद उसकी हत्या की गई।

    Q3. आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया?

    उसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।

    Q4. महिला क्या काम करती थी?

    वह घरों में काम (maid) करके परिवार चलाती थी।

    Q5. पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

  • मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी हो गए बरी, फांसी की सजा भी हुई रद्द

    मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी हो गए बरी, फांसी की सजा भी हुई रद्द

    Mumbai Train Blast: 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गिरफ्तार सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। All the accused in Mumbai train blast case were acquitted, death sentence was also cancelled

    न्यूज़ डेस्क
    Mumbai Train Blast:
    साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस केस में शामिल सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया है। All the accused in Mumbai train blast case were acquitted, death sentence was also cancelled

    क्या है पूरा मामला?

    11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। उस वक्त लोकल ट्रेनें यात्रियों से भरी थी। तभी महज़ 11 मिनट के भीतर शहर की अलग-अलग जगहों पर 7 धमाके हुए। इस घटना में 189 लोगों की मौत हो गई और 827 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके खार, सांताक्रूज, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड, भायंदर, माटुंगा, माहिम और बोरीवली में हुए थी। इस हमले से पूरे मुंबई में डर और अफरा-तफरी मच गई। शुरू में इन घटनाओं को लेकर सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं, लेकिन बाद में जब यह पता चला कि यह एक बड़ा आतंकी हमला है, तो इसकी जांच ATS को सौंप दी गई।

    12 लोगों को दोषी ठहराया गया

    नवंबर 2006 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 2015 में ट्रायल कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और इनमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्रकैद दी गई थी। All the accused in Mumbai train blast case were acquitted, death sentence was also cancelled

    गवाहों पर नहीं हुआ कोर्ट को भरोसा

    ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जनवरी 2025 में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और अब 19 साल बाद फैसला आया की सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. चांडक की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी कि सरकार की ओर से मुकदमा लड़ने वाले पक्के सबूत नहीं दे सके जिसके कारण ये फैसला लेना पड़ा है।

    कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में दिए गए ज्यादातर गवाहों के बयानों को भरोसे लायक नहीं माना। फैसले में कहा, कि टैक्सी ड्राइवरों और ट्रेन में मौजूद लोगों के लिए धमाके के 100 दिन बाद आरोपियों को पहचानना बहुत मुश्किल था। इतने लंबे समय बाद दी गई गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने गवाही को मान्यता नहीं दी। All the accused in Mumbai train blast case were acquitted, death sentence was also cancelled

    राज्य सरकार की याचिका भी हुई खारिज

    हाईकोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों की अपील मंजूर की, बल्कि राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने फांसी की सजा बरकरार रखने की मांग की थी। All the accused in Mumbai train blast case were acquitted, death sentence was also cancelled