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  • 🚨 Exam Hall में शर्मनाक हरकत! Assistant Professor ने छात्रा से मांगी ‘Sexual Favours’, मौके पर गिरफ्तार

    🚨 Exam Hall में शर्मनाक हरकत! Assistant Professor ने छात्रा से मांगी ‘Sexual Favours’, मौके पर गिरफ्तार

    Malegaon college harassment case: Exam के दौरान Assistant Professor ने छात्रा से sexual favours मांगे। छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, कॉलेज ने किया suspend।

    महाराष्ट्र: नाशिक के Malegaon में एक कॉलेज के अंदर हुई इस घटना ने पूरे शिक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। परीक्षा जैसे संवेदनशील माहौल में एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ कथित तौर पर अश्लील व्यवहार करना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह समाज के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    ⚠️ Exam के दौरान छात्रा से की गई शर्मनाक मांग

    परीक्षा केंद्र को हमेशा सुरक्षित और अनुशासित जगह माना जाता है, लेकिन इस घटना ने उस भरोसे को तोड़ दिया। सेकंड ईयर की छात्रा, जो अपने पहले वर्ष के backlog पेपर देने आई थी, अचानक इस स्थिति का सामना करने को मजबूर हो गई। आरोपी प्रोफेसर ने allegedly उससे sexual favours की मांग की, जिससे छात्रा पूरी तरह से घबरा गई।व

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    📍 घटना ने हिलाया पूरा शहर

    यह घटना Nashik जिले के मालेगांव स्थित एक कॉलेज में सोमवार को सामने आई। घटना की खबर फैलते ही पूरे शहर में नाराजगी देखने को मिली और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की।

    😨 पहले घबराई, फिर दिखाई हिम्मत

    ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ित चुप रह जाते हैं, लेकिन इस छात्रा ने साहस दिखाया। शुरू में वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सही कदम उठाने का फैसला किया।

    🎓 छात्रा ने तुरंत प्रिंसिपल से की शिकायत

    छात्रा ने बिना समय गंवाए कॉलेज के प्रिंसिपल को पूरी घटना बताई। यह कदम बेहद अहम था क्योंकि इससे मामला तुरंत प्रशासन और पुलिस तक पहुंच गया। अगर वह चुप रहती, तो शायद आरोपी बच निकलता।

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    🚓 Police Action: तुरंत हिरासत में लिया गया आरोपी

    कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने भी बिना देरी किए कार्रवाई की, जिससे यह संदेश गया कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी।

    ⚖️ शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम कॉलेज पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
    👉 Maharashtra Police: [https://www.mahapolice.gov.in]

    🔥 शहर में आक्रोश, सख्त सजा की मांग

    घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया।

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    👥 कॉलेज के बाहर जमा हुए लोग

    छात्रा के परिजन, सामाजिक संगठन और अन्य लोग कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे लोगों को शिक्षा क्षेत्र में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।

    🏫 Immediate Suspension और जांच कमेटी गठित

    कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए आरोपी को suspend कर दिया। इससे यह संकेत मिला कि संस्था इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है।

    📑 कॉलेज प्रशासन का सख्त फैसला

    कॉलेज ने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति और 4 सदस्यीय संस्थागत समिति गठित की है, जो पूरे मामले की जांच करेगी।
    👉 UGC Guidelines: [https://www.ugc.gov.in]

    🧠 महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

    इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे शिक्षा संस्थान वास्तव में सुरक्षित हैं? खासकर लड़कियों के लिए, यह चिंता का विषय बनता जा रहा है।

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    ⚖️ Educational Institutions में Safety Concern

    जरूरत है कि कॉलेजों में सख्त नियम बनाए जाएं और उनका पालन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
    👉 Women Helpline: [https://wcd.nic.in]


    FAQ (लोगों के सवाल)

    Q1. आरोपी कौन है?
    A: Assistant Professor वाजिद अली।

    Q2. घटना कब हुई?
    A: सोमवार को परीक्षा के दौरान।

    Q3. छात्रा ने क्या किया?
    A: उसने तुरंत प्रिंसिपल को शिकायत की।

    Q4. क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ?
    A: हां, पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया।

    Q5. कॉलेज ने क्या कार्रवाई की?
    A: आरोपी को suspend कर जांच शुरू की।

    📝 Conclusion

    यह मामला एक चेतावनी है कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। छात्रा की हिम्मत और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ा अपराध होने से रोका। अब जरूरत है कि इस केस में सख्त सजा देकर एक मजबूत संदेश दिया जाए।

  • दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या पति के साथ सास और ननंद फरार

    दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या पति के साथ सास और ननंद फरार

    गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला दर्ज किया गया है। जिसमें दहेज यययउत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कारण 31 वर्षीय महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। महिला की माता की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया। (Mother-in-law and sister-in-law abscond with husband who committed suicide due to dowry harassment)

    इस्माईल शेख
    मुंबई-
    दहेज उत्पीड़न की घटना मुंबई जैसे बड़े शहरों में आज भी हो रही है। गोरेगांव पश्चिम के राम मंदिर रोड़ स्थित सेन्टेक सिटी नामक बिल्डिंग के सी विंग, रूम नंबर 102 में 31 वर्षीय चेल बी मद सुरार्जा कुमार ध्याम नामक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना में पीड़ित महिला की माता की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस गु.र.क्र.903/24 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 108, 80, 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।(Mother-in-law and sister-in-law abscond with husband who committed suicide due to dowry harassment)

    पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 3 सितम्बर 2024 दोपहर 1:43 से 1 नवंबर 2024 रात 12 बजे के बीच की है। जांच अधिकारी पीएसआई शिवलकर ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 को मामला दर्ज किया गया। मृतक की 58 वर्षीय माता श्रीमती निवेदिता बोरगो हेगन ध्यान महाराष्ट्र के धुलिया इलाके में जयनगर सेवचपूर की रहने वाली है।इन्हीं की शिकायत पर मृतक के 34 वर्षीय पति कबीर भीष्मा देवरी भराली, 63″वर्षीय सास ज्योती कोच और 36 वर्षीय ननंद रिचा भराली के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। (Mother-in-law and sister-in-law abscond with husband who committed suicide due to dowry harassment)

    क्या है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 ?

    आप को जानकारी देते हुए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के मुताबिक, अगर कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करता है, तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाता है। इस धारा के तहत, तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। (Mother-in-law and sister-in-law abscond with husband who committed suicide due to dowry harassment)

    इस धारा के तहत, क्रूरता के कुछ उदाहरण: 

    • महिला के स्वस्थ जीवन में खतरा पैदा करना
    • महिला को मानसिक प्रताड़ित करना
    • महिला से बार-बार दहेज की मांग करना
    • महिला के साथ मारपीट करना
    • महिला को बिना वजह तंग करना
    • महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना
    • महिला पर जबरदस्ती अनुचित काम के लिए दबाव बनाना

    भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108, आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है।

    • अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया, तो उकसाने वाले को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
    • यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने के सभी मामलों पर लागू होती है।
    • इस धारा का मकसद जीवन की पवित्रता पर ज़ोर देना और आत्महत्या के लिए किसी तरह की सहायता या प्रोत्साहन को रोकना है।
    • इस अपराध में उकसाने वाला दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है।

    भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80, दहेज के कारण हत्या से जुड़ी है।

    • अगर किसी महिला की शादी के सात साल के अंदर किसी असामान्य परिस्थिति में मौत हो जाती है, तो यह दहेज के कारण हत्या मानी जाएगी।
    • अगर यह साबित हो जाए कि महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो उसके पति या उसके रिश्तेदारों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।
    • दहेज हत्या करने वाले को कम से कम सात साल की जेल हो सकती है और यह सज़ा उम्रकैद तक बढ़ाई जा सकती है।

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) का उद्देश्य सामूहिक आपराधिक कृत्यों में सभी लोगों को दोषी मानना है। इसका मतलब है कि अगर कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो सभी को उस अपराध के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार माना जाएगा। इस धारा में यह नहीं देखा जाएगा कि किसने क्या किया। (Mother-in-law and sister-in-law abscond with husband who committed suicide due to dowry harassment)