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  • खुशखबरी! मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ा दिए गए 52 अतिरिक्त फेरे

    खुशखबरी! मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ा दिए गए 52 अतिरिक्त फेरे

    Railway News : सेंट्रल रेलवे ने उत्तर प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से चलने वाली विशेष सुपरफास्ट ट्रेन की अतिरिक्त 52 सेवाएं शुरू की हैं, इसमें यात्रियों को और भी ज्यादा आरामदायक सुविधाएं मिलने वाली है। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    मुंबई: उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई स्थित कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और कानपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को अब 52 अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि अब यह स्पेशल ट्रेन संशोधित कोच स्ट्रक्चर के साथ चलेगी। इससे यात्रियों को और भी ज्यादा आरामदायक सफर की सुविधा मिलने वाली है। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    मुंबई से कानपुर

    सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 04152 जो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से कानपुर के लिए चलाई जाती है, अब हर शनिवार शाम 5:15 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:45 बजे कानपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन अब 27 दिसंबर 2025 से कुल 26 सेवाएं तक चलाई जाएगी। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    कानपुर से मुंबई

    इसी तरह, ट्रेन संख्या 04151 हर शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे कानपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 26 दिसंबर 2025 तक यात्रियों को कुल 26 सेवाएं देगी। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    कहां-कहां रूकेगी?

    इस ट्रेन का मार्ग कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगा जिसमें इगतपुरी, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, भरवारी, सिराथू और फतेहपुर शामिल हैं। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    ट्रेन के डिब्बों में होगी बढोतरी

    यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कोचों की संरचना भी बदली गई है। अब इसमें एक एसी टू-टियर, चार एसी थ्री-टियर, पांच स्लीपर कोच, आठ सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो सामान्य श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन लगाए जाएंगे। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    टिकट की बुकिंग हो गई शुरू

    एलटीटी-कानपुर स्पेशल ट्रेन की विस्तारित सेवाओं के लिए विशेष शुल्क पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्री सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों या IRCTC की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना टिकट बुक करा सकते हैं। यात्री किसी भी प्रकार कि जानकारी enquiry.indianrail.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

    त्योहार स्पेशल

    आगामी त्योहारों और छुट्टियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई ये सेवाएं न सिर्फ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करेंगी, बल्कि मुंबई से उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की यात्रा को भी सुगम बनाएंगी। Good news! 52 additional trips have been increased from Mumbai to Uttar Pradesh

  • पाकिस्तान से युद्ध के पहले महाराष्ट्र में मॉक ड्रिल की तैयारी, अलर्ट मोड़ पर राज्य की सरकार

    पाकिस्तान से युद्ध के पहले महाराष्ट्र में मॉक ड्रिल की तैयारी, अलर्ट मोड़ पर राज्य की सरकार

    केंद्र सरकार के आदेश पर कुल 7 राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। यहां महाराष्ट्र में बुधवार 7 मई को मुंबई, पुणे, नासिक समेत राज्य के 16 शहरों में मॉक ड्रिल को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। (Preparations for mock drill in Maharashtra before war with Pakistan, state government on alert mode)

    मुंबई- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan War Tension) के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। हालात युद्ध जैसे बनते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही पाकिस्तान में बसे आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर सकता है, इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से भी सैन्य हलचल की खबरें प्रकाशित हो रही है। (Preparations for mock drill in Maharashtra before war with Pakistan, state government on alert mode)

    केंद्र की सरकार युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए देशभर में नागरिक सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी 7 राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान युद्ध जैसे हालात में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट कैसे करना है, मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचना है आदि प्रशिक्षणात्मक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बुधवार 7 मई को महाराष्ट्र के 16 शहरों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। (Preparations for mock drill in Maharashtra before war with Pakistan, state government on alert mode)

    महाराष्ट्र के 16 शहरों में मॉक ड्रिल

    मॉक ड्रिल अचानक आनेवाली परिस्थितियों से निपने को लेकर तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण होता है। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक मॉक ड्रिल के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही संरक्षक मंत्री सहित सभी मंत्रियों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया है। सरकार ने उन 16 स्थानों की सूची भी जारी कर दी है जहां 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, उरण-जेएनपीटी, तारापुर, नासिक, थल-वायशेत (अलीबाग), रोहा-धाटाव-नागोथाने, मनमाड, सिन्नर, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग शामिल है। (Preparations for mock drill in Maharashtra before war with Pakistan, state government on alert mode)

    1971 में हुई थी तैयारी

    यह पहला मौका नहीं है जब युद्ध को लेकर महाराष्ट्र में इस तरह का अभ्यास हो रहा हो। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग से पहले भी राज्यभर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। उस समय भी शहरों में सायरन बजाए गए थे, ब्लैकआउट का अभ्यास कराया गया था और लोगों को सुरक्षित रहने के प्रशिक्षण सहित दिशा-निर्देश दिए गए थे। हालांकि सरकार का यह कदम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में सूझबूझ और जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। (Preparations for mock drill in Maharashtra before war with Pakistan, state government on alert mode)

  • सिर्फ तीन तलाक पर रोक है, तलाक-ए-अहसन पर नहीं। मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द

    सिर्फ तीन तलाक पर रोक है, तलाक-ए-अहसन पर नहीं। मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए मुस्लिम व्यक्ति और उसके परिवार पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया, कि तलाक-ए-अहसन 2019 के एकसाथ तत्काल तीन तलाक पर लगे प्रतिबंधित अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)

    मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल तीन तलाक को ही अपराध की श्रेणी में लाता है। इस तरह के तलाक को तलाक-ए-बिद्दत या ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत तलाक-ए-अहसन जैसे अन्य वैध इस्लामी तलाक के तरीकों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस फैसले के तहत, हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया। (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)

    क्या है तलाक-ए-अहसन?

    यह निर्णय उस मामले में आया जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके माता-पिता पर 2019 के कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि व्यक्ति ने तलाक-ए-अहसन की प्रक्रिया अपनाई थी। तलाक-ए-अहसन के तहत एक बार तलाक कहा जाता है, जिसके बाद महिला को इद्दत या तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि से गुजरना पड़ता है। (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)

    कानून का दुरुपयोग

    खबरों के मुताबिक, न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति संजय देशमुख की पीठ ने कहा, “जब तथ्यों को स्वीकार किया गया है और कानून को ध्यान में रखा गया है, तो यह स्पष्ट है कि प्रतिबंध केवल तलाक-ए-बिद्दत पर है, न कि तलाक-ए-अहसन पर। ऐसे में यदि आरोपियों को मुकदमे का सामना करने को कहा जाए तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।” (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)

    महिला का आरोप

    पति-पत्नी की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। कुछ महीनों तक साथ रहने के बाद वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हुए। दिसंबर 2023 में पति ने तलाक-ए-अहसन के तहत एक बार तलाक बोला और गवाहों की उपस्थिति में नोटिस भेजा। 90 दिन की इद्दत अवधि के दौरान पति-पत्नी ने पुनः साथ नहीं रहना शुरू किया, जिससे तलाक प्रभावी हो गया। हालांकि, पत्नी ने बाद में भुसावल बाजार पेठ पुलिस स्टेशन (जलगांव) में एफआईआर दर्ज कराते हुए दावा किया कि यह तलाक 2019 के अधिनियम के अंतर्गत अवैध है। उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने भी इसमें भूमिका निभाई। (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)

    कोर्ट का निर्णय

    कोर्ट ने कहा कि 2019 का कानून केवल तलाक-ए-बिद्दत पर लागू होता है, न कि तलाक-ए-अहसन पर। तलाक-ए-अहसन मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक मान्य प्रक्रिया है, जिसमें सुलह की संभावना बनी रहती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ससुरालवालों पर एफआईआर करना उचित नहीं है क्योंकि तलाक का निर्णय पति द्वारा अकेले लिया गया होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (साझा आपराधिक मंशा) को भी इस मामले में लागू नहीं माना गया। आखिरकार हाईकोर्ट ने एफआईआर और भुसावल कोर्ट में लंबित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। (Only triple talaq is banned, not talaq-e-ahsan. FIR against Muslim man quashed)