Mumbai: दवाओं की अवैध बिक्री पर FDA का छापा

Mumbai में FDA Maharashtra की ओर से 25 जनवरी को बोरिवली के भगवती अस्पताल के पास जाल बिछाकर कर एक शख्स को दवाओं की अवैध बिक्री करते हुए खुफिया जानकारी के आधार पर लिप्त पाया और उसके बाद छापेमारी में कुल 51.25 लाख का माल जब्त किया। Mumbai Latest News Indian fasttrack

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इस्माईल शेख
मुंबई-
बुधवार 25 जनवरी को , FDA महाराष्ट्र ने बॉडी बिल्डिंग और सेक्स बूस्टर दवाओं के लिए जिम में दुरुपयोग किए गए स्टेरॉयड इंजेक्शन की अवैध बिक्री पर कार्रवाई की, जिसका स्टॉक 51.27 लाख था। आप को बता दें, कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस बीमारियों के इलाज के लिए जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता को विनियमित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। Mumbai latest news Indian fasttrack

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FDA Maharashtra का छापा

तेजी से बॉडी बिल्डिंग के लिए दुरुपयोग की जाने वाली स्टेरायडल दवाओं की अवैध बिक्री के बारे में मुख्यालय, मुंबई की खुफिया शाखा द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर। 24/01/2023 को भगवती अस्पताल, एस. वी. रोड, बोरीवली, मुंबई के पास स्थानीय पुलिस की मदद से एफडीए प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जाल बिछाया गया। यहां स्टेरॉयड और सेक्स बूस्टर दवाओं की आपूर्ति करते हुए एक व्यक्ति को छापेमारी के दौरान पकड़ा।

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आगे की जांच में पता चला कि पकड़ी गई दवाओं की आपूर्ति कोषेर फार्मास्यूटिकल्स,नामक फर्म से की गई थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए आनंद अपार्टमेंट, एस.वी. रोड, बोरीवली परिसर में छापा मारा और यहां से टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सेंड्रोलोन, स्टैनोज़ोलोल, एस्ट्राडियोल, मेस्टरोलोन, बोल्डनोन, नंद्रोलोन, एडेनोसाइन मोनो फॉस्फेट इत्यादि जैसे अनाबोलिक स्टेरॉयड इंजेक्शन और सिल्डेनाफिल के साथ – साथ तडालाफिल टैबलेट जैसी सेक्स बढ़ाने वाली दवाओं का विशाल भंडार पाया।

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अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, कि फर्म को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियमों में किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिला था और फर्म उन संवेदनशील दवाओं को बेचने में लिप्त थी, जिनका उपयोग पुराने बीमारियों में उपचार के लिए केवल चिकित्सक की सलाह पर किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, कि “इसलिए प्रतिनिधि नमूने उपलब्ध स्टॉक से लिए गए थे और शेष स्टॉक रु. 51.27 लाख को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 18 © के उल्लंघन के लिए जब्त कर लिया गया था। चूंकि कुछ अन्य व्यक्ति इन दवाओं की अवैध बिक्री में शामिल हो सकते हैं, आगे के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की प्रासंगिक धाराओं के तहत एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन, बोरीवली (डब्ल्यू) में एफआईआर संख्या 43/2023 दिनांक 25/01/2023 दर्ज की गई।

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आप को बता दें, कि छापेमारी सक्रिय रूप से श्री. वी.आर. रवि, एस.पी. यादव, ड्रग इंस्पेक्टर आईबी-मुख्यालय और श्रीमती पश्ते, एडलावर, सखारे और जोसेफ चिरामेल ड्रग इंस्पेक्टर जीआर. मुंबई द्वारा जांच पड़ताल की गई। माननीय आयुक्त के मार्गदर्शन में औषधि निर्माण बिक्री में अवैध मामलों का पता लगाने के लिए माननीय मंत्री श्री संजयजी राठौड़ के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई और श्री.अभिमन्यु काले, आईएएस, श्री. समाधान पवार, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) और गणेश रोकड़े, सहायक आयुक्त (आईबी) खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए जनता से अपील कर प्रशासन ने कहा, कि जनता कोई भी दवा चिकित्सक की सलाह व वैध दवा लाइसेंस से उचित बिक्री बिल पर ही लें।


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