फायर सर्विस फिस के रूप में 1,400 करोड़ रुपये का भुगतान

Mumbai शहर के अधिकांश बिल्डर्स, सोसायटी और इमारतों अथवा कब्जेदारों से मुंबई फायर ब्रिगेड वन टाइम फायर सर्विस शुल्क और वार्षिक शुल्क वसूलने वाली है। अंदाजन इसकी कीमत 1,400 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

इस्माइल शेख
मुंबई
– मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा जारी एक हालिया सर्कुलर के अनुसार, 2008 के बाद बनी हाउसिंग सोसाइटी, इमारतों और उनके डेवलपर्स को अब 2014 से वन टाइम फायर सर्विस फिस और सालाना फिस का भुगतान करना होगा। अधिकारिक तौर पर कहा गया है, कि ‘वसूली की जाने वाली कुल राशि लगभग 1,400 करोड़ रुपये है।’

7 जून को जारी सर्कुलर के मुताबिक, इसमें कहा गया है, कि “फायर ब्रिगेड के क्षेत्रीय कमांड सेंटर द्वारा एक महीने के भीतर शुल्क वसूली की नोटिस डेवलपर, मालिक, कब्जा करने वाले या सोसायटी को भेजे जाएंगे। वन टाइम फायर सर्विस फिस बिल्डर पर और सालाना फिस हाउसिंग सोसाइटी, मालिक या कब्जाधारी पर लगाया जाएगा।”

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बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने जून 2021 के बाद आने वाले सभी भवनों और इमारतों पर फायर सर्विस फिस (अग्निशमन सेवा शुल्क) लगाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया का भी मसौदा तैयार किया है।

वसूली को मंजूरी

मई के महीने में, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अग्निशमन सेवा शुल्क की वसूली को मंजूरी दी थी, जिसकी गणना सभी इमारतों के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अधिकारिक तौर पर कहा गया है, कि “वार्षिक शुल्क अग्निशमन सेवा शुल्क राशि का 1 प्रतिशत, प्रति वर्ष है।”

अग्निशमन सेवा शुल्क और वार्षिक शुल्क

फायर ब्रिगेड सर्कुलर के अनुसार, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत अग्निशमन सेवा शुल्क और वार्षिक शुल्क वसूल किया जाता है। “अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 मार्च, 2014 से सभी के लिए शुल्क वसूल करना आवश्यक है। इसमें शामिल 6 दिसंबर, 2008 को या उसके बाद निर्मित इमारत या भवन हैं।”

BMC की योजना

सर्कुलर में कहा गया है, कि “संबंधित उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ), सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारियों और मंडल अग्निशमन अधिकारियों की मदद से, 3 मार्च 2014 से 14 मई 2015 तक के भवनों को दी गई अनुमतियों के डेटा का पता लगाएंगे, जहां बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की योजना अधिकृत है।”

इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है, कि “3 मार्च 2014 से 6 जून, 2021 तक उन भवनों के लिए जहां म्हाडा, एमएमआरडीए, एसआरए या एमबीपीटी योजना प्राधिकरण हैं। 15 मई 2015 से 6 जून 2021 के बीच बने भवनों का डाटा मुख्य अभियंता (विकास योजना) द्वारा अग्निशमन सेवा शुल्क और वार्षिक शुल्क लगाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।”


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