इस्माइल शेख
मुंबई– बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक केस की सुनवाई के दौरान वकील को फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। याचिका के साथ वकील ने अश्लील फोटो लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए, इसकी निंदा की है। कोर्ट ने वकील पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेशानुसार, जुर्माने की रकम दो सप्ताह के भीतर लाइब्रेरी में जमा करनी होगी। इसके साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सभी वकीलों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, जेल में बंद बलात्कार के आरोपी की पत्नी की ओर से वकील ने अर्जी लगाई थी। कोर्ट में पेश की गई इस याचिका में रेप का मामला निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। सबूत के तौर पर याचिका में वकील ने फोटो भी शामिल कर दी थी, लेकिन यहां आरोपी को बचाने के लिए ऐसे तस्वीरों को पेश किया गया जिस पर अदालत ने आपत्ति जताते हुए खारिज कर दिया है।
आपत्तिजनक तस्वीर.. (vulgar photo)
Bombay High Court की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एसएम मोडक की बेंच ने इस याचिका पर सात अक्टूबर को सुनवाई की थी। बचाव पक्ष के वकील दलीलें पेश कर रहे थे। फाइल खोलते ही आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने पर बेंच ने वकील को गैर-जिम्मेदार बताया। याचिका से उक्त फोटो हटाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि आप को पता होना चाहिए, कि इससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है।
वकीलों के लिए हिदायत
Bombay High Court के आदेश के मद्देनजर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (Advocates Association of Western India) ने नोटिस जारी किया है। इसमें सभी वकीलों से अनुरोध किया गया है कि महिला उत्पीडऩ से जुड़े मामलों में याचिका दाखिल करते समय संयम बरतें। अश्लील फोटो या वीडियो याचिका के साथ न लगाएं। कोर्ट की अनुमति लेकर वकील फोटो संलग्न कर सकते हैं।
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