इस्माइल शेख
मुंबई- बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट के भीतर बुधवार को भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। गुरुवार 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के तीन अन्य आरोपी मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नूपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्तूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी (NCB) ने स्पेशल एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें एनसीबी (NCB) ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा, कि “आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।”
NCB के जवाब में कहा गया है, कि “आरोपी (आर्यन खान) के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वह इस पूरी साजिश में शामिल है।” एनसीबी (NCB) ने अपने जवाब में आर्यन को ‘प्रभावशाली व्यक्ति’ कहा है। एनसीबी (NCB) की ओर से कहा गया है, कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जांच एजेंसी (NCB) ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा, कि “ये साफ है कि आरोपी अचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई की। इसके साथ ही, आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।”
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