इस्माइल शेख
मुंबई- भायखला पुलिस ने 19 साल के शुभम को जबरन चोरी मामले में 15 अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन और लगभग 1 लाख 67 हजार 500 रुपये कैश के साथ शनिवार को डॉकयार्ड रोड़ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। शुभम 21 दिसंबर की रात 11 बजे फतेह मंजिल इमारत के पास पैदल चल रहे 21 वर्षीय इश्तियाक अश्फाक शेख का मोबाइल फोन छीन कर मोटर साईकिल से फरार हो गया था।
Crime News Mumbai Police CCTV Maharashtra News update latest news Bycalla Police Station Bombay Agripada Dhobi Ghat dockyard Road Railway Station IPC section 379 punishment for Theft 380 Theft in house 392 robbery
भायखला पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक खोत ने जानकारी देते हुए बताया, कि गु.र.क्र. 822/22 में भारतीय दंड संहिता की धारा 392 में गिरफ्तार आरोपी 19 वर्षीय शुभम बाबूलाल दिवाकर को जबरन चोरी मामले में पाईन हॉटेल के सामने, डॉकयार्ड रोड़ रेलवे स्टेशन पास से गिरफ्तार कर लिया है। 24 दिसंबर दोपहर 1:45 के करीब इसकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई दिनों से पुलिस इसे तलाश कर रही थी।
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मुंबई पुलिस का सीसीटीवी
भायखला पुलिस थाने के क्राईम पुलिस निरीक्षक चिमाजी अाढाव ने बताया, कि 21 की घटना को अंजाम देने के बाद से ही शुभम घर नहीं गया था। उसे पता था, कि पुलिस उसका पीछा कर रही होगी। घटना को अंजाम देने के बाद शुभम मोटर साईकिल को तेड़ी-मेड़ी गलीयों से निकालते हुए अग्रीपाडा के सातरस्ता जंक्शन तक तो पहुंच गया पर मुंबई पुलिस की सीसीटीवी इस समय काम कर रही थी।
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भायखला में जबरन चोरी का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस निरीक्षक चिमाजी अाढाव ने बताया, कि सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हम सातरस्ता जंक्शन तक पहुंचे। वहां लोगों से पूछताछ और विश्वसनीय राजदारों की मदद से हमें शुभम के घर का पता चला। पर घर से वह गायब था। 21 की डॉकयार्ड रोड रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी मुखबिरों की मदद से हुई। शुभम के खिलाफ पहले से और भी 4 मामले दर्ज है। इसका काम चोरी करना ही है। कभी घरों में सेंधमारी तो कभी राह चलते लोगों का पर्स, पैसे और मोबाइल फोन छीन कर ये भाग जाया करता था।
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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी शुभम के खिलाफ भायखला पुलिस थाने में गु.र.क्र. 380/22 में भारतीय दंड संहिता की धारा 369, गु.र.क्र. 362/22 में भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के साथ ही, गु.र.क्र. 704/22, 711/22 और 822/22 कुल तीनों मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत अलग-अलग मामले दर्ज है। ये पेशेवर अपराधी है इसका काम ही चोरी और छिनैती है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को 27 दिसंबर तक के लिए पुलिस रिमांड की सजा दी गई। मामले की और अधिक तहकीकात भायखला पुलिस कर रही है।
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