Mumbai POCSO 11 साल की बच्ची ने लगाए यौन शोषण के आरोप

इस्माइल शेख
मुंबई
Mumbai में एक विशिष्ठ अदालत ने हाल ही में पोक्सो एक्ट यानी यौन शोषण के 35 वर्षीय आरोपी पिता को रिहा कर दिया है! पिता पर अपनी 11 साल की बेटी के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था! मिली जानकारी के मुताबिक, बेटी द्वारा कोर्ट में बयान देने के बाद पिता को ज़मानत के तहत छोड़ दिया गया था!

सुनवाई के दौरान 11 साल की बच्ची ने यह भी अदालत को बताया, कि उसने अपने ‘पिता के खिलाफ शिकायत अपने चचेरी बहन के इशारे पर किया था!’ दूसरी तरफ आरोपी पिता बीना वकील के खुद अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया, कि ‘बच्ची की चचेरी बहन आरोपी से नाराज थी, क्योंकि आरोपी ने उस लड़की के चरित्र को लेकर गलत टिप्पणी कर दी थी!’ यह मामला देश में लगे पिछले ‘लॉकडाउन’ के समय का है! रिकार्ड के मुताबिक अगस्त 2020 को मामला प्रकाश में आया और पुलिस ने अक्तूबर में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था!

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संबंधित सबूत पेश करने में नाकामयाब

आरोपी पिता को कोर्ट ने रिहा करते समय इस बात की पृष्ठी करते हुए कहा, कि ‘अभियोजन पक्ष यानी शिकायतकर्ता टीम की ओर से इस मामले में संबंधित सबूत पेश करने में नाकामयाब रहे हैं! कोर्ट ने रिहा करते वक्त यह भी जानकारी दी, कि आरोप पक्ष के दलीलों में पिता की जवाबदेही जिम्मेदारी पर भी गौर किया गया है! कोर्ट ने पाया कि आरोपी पिता कुल अपनी तीन बेटियों के साथ बच्चों की मां से अलग रहता है! जो बच्चों की हर बार ज़रुरतों को अपनी पूरी इमानदारी के साथ पूरी करता है!

दूसरी तरफ पिता के खिलाफ मामले के दौरान जब 11 वर्षीय शिकायतकर्ता की मां अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो शिकायतकर्ता ने अपनी मां के साथ रहने से साफ मना कर दिया, लेकिन वह अपनी चचेरी बहन के यहां रह रही थी! जिसपर कोर्ट में दिये शिकायतकर्ता के बयानों में ज़िक्र किया गया है! आरोपी खुद के बचाव में वकील पेश नही कर पाया और उसने शिकायतकर्ता बच्ची के भरण पोषण और शिक्षा की पूरी ज़िन्दगी जिम्मेदारी के साथ उठाने का करार भी कोर्ट को पेश किया है!

सुनवाई के दौरान जानकारी के मुताबिक, रिश्तेदार के कहने पर झूठे आरोप लगाए गए हैं! कोर्ट ने कहा, कि ‘ये बात सच है, आरोपी पिता को ही बच्ची की देखभाल करनी होगी!
वहीं आरोपी पिता को ही बच्ची की स्कूली पढ़ाई और उसके भोजन का ख्याल रखना होगा! इसलिए यह कहना और मानना मु्श्किल है, कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है! कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ 11 वर्षीय बेटी ही नहीं बल्कि उसकी दो और बहनें भी आरोपी पिता के साथ रहती हैं!


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