BMC चुनाव 2025-26: नामांकन के साथ शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र जरूरी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2025-26 में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र के साथ शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र या स्व-प्रमाणपत्र देना अनिवार्य, नहीं देने पर नामांकन हो सकता है रद्द।

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र या स्व-प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जांच के दौरान यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को नामांकन पत्र अवैध घोषित करने का अधिकार होगा।

BMC-Elections-2025-26-Toilet-usage-certificate-mandatory-with-nomination

राज्य चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश

माननीय राज्य चुनाव आयोग, महाराष्ट्र ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय साफ किया है कि नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले सभी शपथपत्रों और घोषणाओं में शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र भी शामिल होगा। यह नियम सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू रहेगा।

Advertisements

स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा है नियम

यह शर्त स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाई गई थी। खुले में शौच को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 19 (2016) में संशोधन किया गया था।
इसके अनुसार,

  • जो व्यक्ति नियमित रूप से शौचालय का उपयोग नहीं करता
  • या उसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता

वह चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने के लिए अपात्र माना जाएगा। यह नियम 2017 के महानगरपालिका चुनाव से पहले ही लागू कर दिया गया था।

किसे और कैसा प्रमाणपत्र देना होगा

BMC चुनाव 2025-26 में उम्मीदवारों को निम्न में से कोई एक जानकारी देना जरूरी होगा:

  • अगर खुद के घर में शौचालय है, तो उसका प्रमाण
  • अगर किराए के घर में शौचालय है, तब भी प्रमाणपत्र
  • अगर घर में शौचालय नहीं है, तो सामुदायिक शौचालय के उपयोग का उल्लेख

यह प्रमाणपत्र सहायक आयुक्त या प्रभाग अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा या स्व-प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा।

Mumbai: नशेड़ी ड्राइवर ने नोरा फतेही की मर्सिडीज़ को मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार

तस्वीर की जरूरत नहीं, प्रक्रिया सरल

महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि

  • शौचालय या व्यक्ति की फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है
  • केवल नियमों के अनुसार प्रमाणपत्र देना पर्याप्त होगा

इस संबंध में 22 दिसंबर 2025 को BMC मुख्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में भी विस्तृत जानकारी दी गई थी।

नामांकन जांच में होगी सख्ती

चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नामांकन पत्र की जांच के दौरान यदि शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र या स्व-प्रमाणपत्र नहीं पाया गया, तो नामांकन तुरंत खारिज किया जा सकता है।


FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. शौचालय उपयोग प्रमाणपत्र किसके लिए जरूरी है?
➡️ BMC चुनाव 2025-26 लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए।

Q2. प्रमाणपत्र नहीं देने पर क्या होगा?
➡️ नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है।

Q3. किराए के घर में रहने वालों को क्या करना होगा?
➡️ शौचालय उपयोग का प्रमाणपत्र या स्व-प्रमाणपत्र देना होगा।

Q4. क्या शौचालय की फोटो देनी होगी?
➡️ नहीं, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है।

Q5. यह नियम कब से लागू है?
➡️ 2016 के संशोधित कानून के तहत, 2017 से लागू।


Discover more from  

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements
Scroll to Top

Discover more from  

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading