महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुनर्विकास परियोजनाओं में रहिवासियों की सुरक्षा के लिए नई नीति का ऐलान किया। अब किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले बिल्डरों को तीन साल का किराया अग्रिम जमा कराना होगा। यह कदम अधूरे प्रोजेक्ट्स और किराए में देरी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स में रहिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति पर काम शुरू किया है।
उपमुख्यमंत्री और गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि अब डेवलपर्स को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तीन साल का किराया अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि कई बार बिल्डर सोसाइटी के रहिवासियों को बाहर निकालकर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन किराया नहीं देते या निर्माण अधूरा छोड़ देते हैं। इससे रहिवासी महीनों, कभी-कभी सालों तक किराए के लिए भटकते रहते हैं।
💬 शिंदे बोले — “अब कोई बिल्डर रहिवासियों को धोखा नहीं दे पाएगा”
ठाणे में कोंकण विभाग के 5,000 से ज्यादा म्हाडा फ्लैट्स के लॉटरी वितरण कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने कहा,
“कई बिल्डर पुनर्विकास के नाम पर रहिवासियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन न तो किराया देते हैं, न ही प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। अब यह बंद होगा। बिल्डर को तीन साल का किराया पहले जमा करना होगा और उसकी प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता की जांच भी की जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार रुके हुए पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
🏘️ सरकार का लक्ष्य — 35 लाख नए घर, ₹50 लाख करोड़ का निवेश
शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार आने वाले पांच वर्षों में ₹50 लाख करोड़ निवेश जुटाकर 35 लाख घरों का निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है।
इसके लिए सरकार ने सरकारी एजेंसियों और निजी बिल्डरों के बीच संयुक्त निवेश मॉडल (PPP) अपनाने का फैसला किया है, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों।
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👵 वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष आवास नीति
एकनाथ शिंदे ने बताया कि म्हाडा अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हाउसिंग पॉलिसी पर काम कर रहा है — यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी।
साथ ही सरकार कार्यरत महिलाओं, मिल मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ती दरों पर किराये के घर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
💰 क्यों जरूरी है 3 साल के किराए का प्रावधान
राज्य में कई सोसायटियों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अधूरे या अटके हुए हैं, जिससे रहिवासियों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।
नई नीति के तहत तीन साल का किराया जमा कराने से —
- रहिवासियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी,
- प्रोजेक्ट के बीच में फंसने का खतरा कम होगा,
- और डेवलपर पर जवाबदेही तय होगी।
❓FAQ सेक्शन
Q1. नई पुनर्विकास नीति के तहत क्या बदलाव किए गए हैं?
👉 अब किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तीन साल का किराया अग्रिम जमा कराना होगा।
Q2. यह नीति क्यों लाई जा रही है?
👉 ताकि प्रोजेक्ट अधूरे न रहें और रहिवासियों को किराए की देरी या ठगी से बचाया जा सके।
Q3. इस नीति की घोषणा किसने की?
👉 महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।
Q4. सरकार का अगला हाउसिंग लक्ष्य क्या है?
👉 राज्यभर में 35 लाख नए घर बनाना और ₹50 लाख करोड़ का निवेश जुटाना।
Q5. क्या इस नीति से म्हाडा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा?
👉 हाँ, म्हाडा अब वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष हाउसिंग योजनाएं लाने जा रहा है।
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