संवाददाता- (इस्माइल शेख)
मुंबई – महाराष्ट्र में नौकरी एवं शिक्षा क्षेत्र में मराठा आरक्षण कोटे पर मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय पर स्थगित करने से इन्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारिख निर्धारित की है!
न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है! इस पर सुनवाई करना जरूरी है! बेंच ने मराठा आरक्षण के समर्थन एवं विरोध में दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की हुई है! बेंच ने कहा,’हम 17 मार्च की तारीख तय कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके! हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बीच किसी भी तरह की स्थगन की अनुमति नहीं होगी! इसके समर्थन और विरोध में सभी जवाब अगली सुनवाई की तारीख से पहले दायर कर दिए जाएं!’
मराठा आरक्षण पर कोटे को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि राज्य निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता! उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिसमें कुछ संशोधनों के साथ मराठा आरक्षण देने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा गया था!
बेंच ने बुधवार को कहा कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं करेगा और इस संबंध में कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए उसे विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है! 17 मार्च को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई!
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