BMC ने मुंबई में स्वच्छता को लेकर नए Bylaws 2025 लागू किए हैं। सार्वजनिक स्थान पर थूकने, कचरा फैलाने, गीला-सूखा कचरा अलग न करने और बिना परमिट मलबा ढोने पर भारी जुर्माना लगेगा। पूरी जानकारी पढ़ें।
मुंबई: शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने घनकचरा प्रबंधन, स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े नए उपविधि (Bylaws-2025) जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये, गीला-सूखा कचरा अलग न करने पर 200 रुपये और बिना अनुमति मलबा ढोने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम मुंबई शहर और उपनगरों के सभी नागरिकों, दुकानों, संस्थानों और आयोजनों पर लागू होंगे।
🏛️ BMC ने क्यों जारी किए नए स्वच्छता Bylaws?
Bmc प्रशासन का कहना है कि मुंबई में रोज़ाना हजारों टन कचरा पैदा होता है।
इसे सही तरीके से अलग-अलग वर्गीकृत कर प्रोसेस करना,
सार्वजनिक स्थानों को गंदगी से बचाना
और नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी तय करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है।
इसी उद्देश्य से घनकचरा (व्यवस्थापन और हाताळणी), स्वच्छता और स्वच्छताविषयक उपविधी – 2025 लागू किए गए हैं।
👤 किनके निर्देश पर लागू हुए ये नियम?
यह निर्णय—
- BMC आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देश पर
- अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में
- उपायुक्त (घनकचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर की निगरानी में
लिया गया है।
🚮 अब किन बातों पर लगेगा जुर्माना? (मुख्य दंड सूची)
बीएमसी ने कुल 21 तरह के अपराधों पर जुर्माना तय किया है, जिनमें प्रमुख हैं—
🔸 सार्वजनिक गंदगी से जुड़े दंड
- सड़क, फुटपाथ, गली, बाग या सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकना – ₹500
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना – ₹250
- खुले में नहाना – ₹300
- खुले में पेशाब करना – ₹500
- खुले में शौच करना – ₹500
🔸 कचरा प्रबंधन से जुड़े दंड
- गीला और सूखा कचरा अलग न करना – ₹200
- बड़े कचरा उत्पादकों के लिए – ₹1000
- सूखा कचरा अलग न देना – ₹200
- मछली, मांस, पोल्ट्री कचरा अलग न करना – ₹750
🔸 मलबा और निर्माण कचरा
- तय जगह के अलावा मलबा फेंकना – ₹20,000 प्रति वाहन
- बिना परमिट मलबा ढोना – ₹25,000 प्रति वाहन
अंधेरी इर्ला रोड पर BMC की सख्त कार्रवाई, 200 अवैध फेरीवाले हटाए
🛒 दुकानदार, फेरीवाले और आयोजकों के लिए खास नियम
- बिना कचरा डिब्बे के फेरीवाले – ₹750
- कचरा अलग न करने वाले फेरीवाले – ₹750
- सार्वजनिक कार्यक्रम के 4 घंटे के भीतर सफाई न करने पर – जमा राशि जब्त
- वाहन धोना या सार्वजनिक जगह पर बर्तन धोना – ₹300 से ₹500
🌱 BMC की अपील: नागरिक बनें जिम्मेदार
डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि—
“मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।”
बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे—
- घर और परिसर साफ रखें
- कचरे का सही तरीके से वर्गीकरण करें
- सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें
- नियमों का पालन कर महानगरपालिका को सहयोग दें
❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या ये नियम पूरे मुंबई में लागू होंगे?
हाँ, मुंबई शहर और उपनगरों के सभी इलाकों में लागू होंगे।
Q2. गीला-सूखा कचरा अलग न करने पर कितना जुर्माना है?
पहली बार ₹200, बड़े कचरा उत्पादकों के लिए ₹1000।
Q3. बिना परमिट मलबा ढोने पर क्या सजा है?
₹25,000 प्रति वाहन जुर्माना।
Q4. क्या दुकानदार और फेरीवाले भी नियमों के दायरे में हैं?
हाँ, उनके लिए अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं।
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