नितिन तोरस्कर
मुंबई– फिर एक बार, कारोबार को गती देने के लिए राज्य सरकार ने शराब विक्रेताओं को होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है! इसके तहत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के आयुक्त कांतीलाल उमाप ने 13 मई को एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी! साथ ही कुछ जगहों पर ऑनलाइन टोकन देकर सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखते हुए कारोबार को गती दिए जाने का प्रयोग किया जा रहा है!
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आप को बता दें, कि पिछले दिनों शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी से राज्य में शराबीयों ने जो हुड़दंग मचाया था, उसे देखते हुए राज्य में दो दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार द्वारा ‘लॉकडाउन’ के तीसरे चरण में कुछ छूट दिए जाने के फैसले को रोकते हुए इन दुकानों को फिर से बंद करने का फैसला किया था! लेकिन ‘कोरोना’ की मार झेल रहे राज्य को औद्योगिक शुरुआत की भी जरुरत है! इसे देखते हुए उद्धव सरकार ने फिर एक बार नियमों का पालन करते हुए इस कारोबार को चलाने की अनुमति दे दी है!
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राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग ने शर्तों के साथ राज्य में शराब के दुकानदारों को होम डिलिवरी करने की अनुमति दी है! जिसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं! इसके साथ ही कुछ जगहों पर विभाग ने शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है!
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महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है! इसके चलते सरकार द्वारा घोषित ‘लॉकडाउन’ से आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है! ऐसे में बीते दिनों शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन शराब की दुकानों पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गईं! इसके बाद दुकानों को बंद करा दिया गया था!
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शराब की होम डिलीवरी के लिए कुछ खास नियमों पर अगर नजर डाले तो, उत्पादन शुल्क विभाग ने वायरस की रोकथाम पर खासकर सोशल डिस्टेंसिग को बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं! इसमें जीन दुकानों के पास लायसंस है, उन्हें बीयर, वाइन और हल्की शराब भी बेचने की अनुमति दे दी गई है! होम डिलीवरी का फैसला दुकानदार का होगा! होम डिलीवरी की सर्विस कोरोना के लॉकडाउन तक ही सीमित रहेगा! दुकानदार को डिलिवरी बॉय का स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, साथ ही उत्पादन शुल्क विभाग को डिलिवरी बॉय के मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ में जानकारी देनी होगी, जिसपर विभाग द्वारा पास मुहैया कराया जाएगा! डिलिवरी बॉय को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हैंड़ ग्लब्स, बेड़ कैप, मास्क और सेनिटाईजर का इस्तेमाल करना होगा!
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के दुसरे ऑनलाइन प्रयोग के मुताबिक, शराब खरीदने के लिए लोगों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करते हुए, ई-टोकन लेना होगा! इसकी शुरुआत पुणे शहर से होने वाली है! अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस नई प्रणाली के तहत राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग की वेबसाइट पर लोग खुद को पंजीकृत करने के बाद टोकन हासिल करेंगे और फिर शराब खरीदने दुकान पर जा सकेंगे! जिन लोगों के पास टोकन होगा, दुकान पर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे! इससे शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार को रोकने में मदद मिलेगी! सरकार की योजना एक निश्चित संख्या में ही टोकन जारी करने की है! इस व्यवस्था की शुरुआत पुणे में होगी और अगर यह सफल होता है तो इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाएगा!
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